कलेक्टर श्री शशांक मिश्र ने आज लालपुर स्थित खरीदी केंद्र के साइलो का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए कि साइलो खरीदी केंद्र पर किसानों को किसी तरह की असुविधा नहीं होना चाहिए।
*उज्जैन जिले में 99 खरीदी केन्द्र स्थापित*
उज्जैन 21 अप्रैल। कलेक्टर श्री शशांक मिश्र ने गेहूं उपार्जन कार्य सुचारू रूप से संचालित करने के लिये जिला उपार्जन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार मंडी एवं समिति स्तरीय कुल 99 खरीदी केन्द्र स्थापित किये हैं। सभी उपार्जन केन्द्रों के प्रभारियों को कहा गया है कि खरीदी प्रारम्भ करने के पूर्व सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लें।
जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एमएल मारू ने यह जानकारी देते हुए बताया कि उज्जैन सेक्टर में सेवा सहकारी संस्था मर्यादित सुरजनवासा, घट्टिया सेक्टर में सेवा सहकारी संस्था रूई-1, रूई-2, बोरखेड़ाभल्ला, पिपल्याहामा, घट्टिया-1, घट्टिया-2, कालूहेड़ा, रलायता हैवत में, खाचरौद सेक्टर में सेवा सहकारी समिति बंजारी, बेहलोला, मड़ावदा-1, मड़ावदा-2, घिनौदा-1, घिनौदा-2, चिरोला, भीकमपुर, सन्दला, नरसिंहगढ़-1, नरसिंहगढ़-2, नरेड़ीपाता, खाचरौद विपणन सहकारी संस्था-1 व 2, नागदा विपणन सहकारी संस्था, सेवा सहकारी संस्था आक्याजागीर, बड़ागांव, बेरछा, झिरन्याशेख, कृषि साख सहकारी समिति हिड़ी, सेवा सहकारी संस्था भाटीसुड़ा, पासलोद, बरखेड़ामांडन, रामाबालौदा, पिपल्याडाबी-1, पिपल्याडाबी-2, टुटियाखेड़ी, उन्हेल-1, उन्हेल-2, उन्हेल-3, तराना सेक्टर में सेवा सहकारी संस्था रूपाखेड़ी-1, रूपाखेड़ी-2, ढाबलाहर्दू (टुकराल), कड़ोदिया, दिलौद्री-1, दिलौद्री-1, पाट, माकड़ोन-1, माकड़ोन-2, करेड़ी, गोदड़ी, बड़नगर सेक्टर में सेवा सहकारी संस्था चिरोला, रूनिजा, इंगोरिया-1, इंगोरिया-2, बंगरेड़, बांदरबेला, चिकली-1, चिकली-2, पलसोड़ा, सलवा, दुनाल्जा, फतेहपुर, जहांगीरपुर, असलावदा, अजड़ावदा, सोहड़, खरसोदकला-1, खरसोदकला-2, जाफला-1, जाफला-2, भाटपचलाना, लोहाना-1, लोहाना-2, खंडौदा, विपणन सहकारी समिति बड़नगर-1, 2 व 3, सेवा सहकारी संस्था सुवासा, जलोदिया, दंगवाड़ा, खेड़ावदा, पिपलू, बालोदालक्खा, नावदा, टोकरा मंडी, महिदपुर सेक्टर में सेवा सहकारी समिति इन्दौख-1, इन्दौख-2, कासोन-1, कासोन-2, रणायरापीर-1, रणायरापीर-2, गोगाखेड़ा, सेमल्या, बरखेड़ा बुजुर्ग, खेड़ामद्दा, कछालियाचांद व बोलखेड़ा नाऊ में खरीदी केन्द्र स्थापित किये गये हैं।
*कंटेंनमेंट एरिया के लिये संशोधित आदेश जारी*
उज्जैन 21 अप्रैल। एडीएम श्री आरपी तिवारी ने कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री शशांक मिश्र के निर्देश पर संशोधित आदेश जारी करते हुए मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट की धारा 71(1) एवं 72(2) के तहत उज्जैन शहर के 8 कोट मोहल्ला, 4/5 अहिल्याबाई मार्ग कोट मोहल्ला, 46 अमरपुरा तोपखाना, नागौरी मोहल्ला एवं बेगमबाग को एपीसेंटर घोषित करते हुए इस क्षेत्र से व्यावहारिक दूरी के क्षेत्र को कंटेंनमेंट एरिया (कोरोना वायरस प्रभावित क्षेत्र) घोषित कर दिया है। क्षेत्र के समस्त घरों का सर्वे निर्धारित प्रपत्र में किया जाएगा। कलेक्टर ने साथ ही सर्विलेंस टीम गठित करते हुए एसडीएम श्री आरएम त्रिपाठी को इंसीडेंट कमांडर नियुक्त किया है। उनके साथ नगर पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार व नगर निगम के अधिकारी को लगाया गया है।
इसी तरह एडीएम श्री आरपी तिवारी ने संशोधित आदेश जारी करते हुए उज्जैन शहर के मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट की धारा 71(1) एवं 72(2) के तहत उज्जैन शहर के मकान नं.-38 गांधी नगर एवं 36 शिवशक्ति नगर सरदार पटेल मार्ग गली नं.-3 उज्जैन को एपीसेंटर घोषित करते हुए इस क्षेत्र से व्यावहारिक दूरी के क्षेत्र को कंटेंनमेंट एरिया (कोरोना वायरस प्रभावित क्षेत्र) घोषित कर दिया है। क्षेत्र के समस्त घरों का सर्वे निर्धारित प्रपत्र में किया जाएगा। कलेक्टर ने साथ ही सर्विलेंस टीम गठित करते हुए एसडीएम श्री जगदीश मेहरा को इंसीडेंट कमांडर नियुक्त किया है।
*उज्जैन शहर के निकास चौराहा को कंटेंनमेंट एरिया घोषित किया*
उज्जैन 21 अप्रैल। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री शशांक मिश्र ने मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट की धारा 71(1) एवं 72(2) के तहत उज्जैन शहर के 18/3 निकास चौराहा थाना कोतवाली को एपीसेंटर घोषित करते हुए इस क्षेत्र से व्यावहारिक दूरी के क्षेत्र को कंटेंनमेंट एरिया( कोरोना वायरस प्रभावित क्षेत्र) घोषित कर दिया है। क्षेत्र के समस्त घरों का सर्वे निर्धारित प्रपत्र में किया जाएगा। कलेक्टर ने साथ ही सर्विलेंस टीम गठित करते हुए एसडीएम श्री आरएम त्रिपाठी को इंसीडेंट कमांडर नियुक्त किया है। उनके साथ नगर पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार व नगर निगम के अधिकारी को लगाया गया है।
*उज्जैन शहर के रवीन्द्रनाथ टैगोर मार्ग को कंटेंनमेंट एरिया घोषित किया*
उज्जैन 21 अप्रैल। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री शशांक मिश्र ने मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट की धारा 71(1) एवं 72(2) के तहत उज्जैन शहर के रवीन्द्रनाथ टैगोर मार्ग थाना जीवाजीगंज को एपीसेंटर घोषित करते हुए इस क्षेत्र से व्यावहारिक दूरी के क्षेत्र को कंटेंनमेंट एरिया( कोरोना वायरस प्रभावित क्षेत्र) घोषित कर दिया है। क्षेत्र के समस्त घरों का सर्वे निर्धारित प्रपत्र में किया जाएगा। कलेक्टर ने साथ ही सर्विलेंस टीम गठित करते हुए एसडीएम श्री जगदीश मेहरा को इंसीडेंट कमांडर नियुक्त किया है। उनके साथ नगर पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार व नगर निगम के अधिकारी को लगाया गया है।
कलेक्टर श्री शशांक मिश्र द्वारा जारी आदेश अनुसार कंटेनमेंट एरिया के अन्तर्गत पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट एरिया के समस्त निवासियों का होम क्वारेंटाईन में रहना उचित होगा। एरिया हेतु सीएमएचओ द्वारा विशेष आरआरपी जिसके अन्तर्गत एक फिजिशियन, एक पैथालॉजिस्ट, एपीडिमियोलॉजिस्ट, माइक्रो बायोलॉजिस्ट, डाक्यूमेंटेशन स्टाफ रखा जाना एवं मोबाइल युनिट जिसके अन्तर्गत एक मेडिकल आफिसर, एक पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्निशियन एवं डाक्यूमेंटेशन किया जायेगा। उक्त क्षेत्र के एक्जिट पाइंट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत स्क्रीनिंग की जायेगी। समस्त संक्रमण के पॉजीटिव केस के परिजन, निकट सम्पर्क को होम क्वारेंटाईन कराया जाना अतिआवश्यक होगा, जिससे संक्रमण को समुदाय में फैलने से रोका जा सके। आगे संक्रमण फैलने से रोकने हेतु त्वरित कार्यवाही की जायेगी। आयुक्त नगर निगम द्वारा क्षेत्र का सेनीटाइजेशन किया जायेगा।