नीमच , शाजापुर की खबरें

15 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी की दूसरी बार जमानत खारिज


जावद। श्रीमान एन. एम. सिंह मीना, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा 15 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी फोरूलाल उर्फ बद्री पिता छोगालाल बलाई, उम्र-27 वर्ष, निवासी किशनपुरा, थाना सिंगोली, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत आवेदन का अभियोजन द्वारा विरोध करने पर खारिज किया गया।


विशेष लोक अभियोजक श्री जगदीश चैहान द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि फरियादी ने दिनांक 17.06.2019 को पुलिस थाना सिंगोली में उसकी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई, जिस पर से अपराध क्रमांक 118/2019, धारा 363 भादवि में पंजीबद्ध किया गया, पुलिस सिंगोली द्वारा विवेचना के दौरान पीड़िता को दस्तायाब किया। पीड़िता ने पूछताछ में बताया कि आरोपी फोरूलाल व उसका भाई रमेश उसे मोटरसायकल पर बैठाकर कनकपुरा पारसोली गांव के खेत में बनी झोपड़ी में ले गये थे, जहाॅ पर आरोपी का भाई रमेश उन्हे वहाॅ छोड़कर चला गया, जहाॅ पर आरोपी फोरूलाल ने पीड़िता के साथ कई बार उसकी मर्जी के बिना बलात्कार किया और विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी, पीड़िता के कथनों के आधार पर आरोपी के विरूद्ध धारा 366, 376, 342, 368, 506 भादवि व धारा 3क/4 पाॅक्सो एक्ट का ईजाफा किया गया। आरोपी फोरूलाल द्वारा प्रथम जमानत आवेदन जावद न्यायालय में किया था, जिसे निरस्त किये जाने पर उसके द्वारा द्वितीय जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। विशेष लोक अभियोजक श्री जगदीश चैहान द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत आवेदन का विरोध कर जमानत आवेदन को खारिज करवाया।


नाबालिग का अपहरण में सहयोग करने वाले आरोपी की तीसरी बार जमानत खारिज


जावद। श्रीमान एन. एम. सिंह मीना, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा नाबालिग का अपहरण में सहयोग करने वाले आरोपी सुरेशचंद्र पिता हरलाल गुर्जर, निवासी ग्राम खेड़ा मझावत, थाना सिंगोली की ओर से तीसरी बार प्रस्तुत जमानत आवेदन का अभियोजन द्वारा विरोध करने पर खारिज किया गया।


विशेष लोक अभियोजक श्री जगदीश चैहान द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि फरियादी पिता ने दिनांक 05.09.2020 को पुलिस थाना रतनगढ़ में रिपोर्ट लिखाई कि वह उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री व पत्नी को ग्राम देहपुर छोड़कर आया था, फिर अगले दिन उसके साले ने फोन पर बताया कि उसकी पुत्री कही चली गई हैं, उसे संदेह हैं कि आरोपी जगदीश व सुरेश ने उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गये हैं, जिस पर से अपराध क्रमांक 131/2020, धारा 363, 366 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। पुलिस रतनगढ़ द्वारा विवेचना के दौरान पीड़िता को दस्तायाब किया। पीड़िता ने पूछताछ में बताया कि आरोपी जगदीश द्वारा उसे शादी का झांसा देकर अपहरण कर बलात्कार किया, जिसमें आरोपी सुरेशचंद्र ने उसका अपहरण में सहयोग किया। जिस पर से पुलिस द्वारा प्रकरण में आरोपी सुरेशचंद्र को गिरफ्तार किया गया व आरोपी जगदीश फरार हैं। प्रकरण में धारा 368, 376(2)(एन) भादवि व धारा 5एल/6 पाॅक्सो एक्ट का ईजाफा किया गया। आरोपी सुरेशचंद्र द्वारा न्यायालय में पूर्व में दो बार जमानत आवेदन प्रस्तुत किया जिनकों निरस्त कर दिये जाने पर उसके द्वारा तीसरी बार जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसका विशेष लोक अभियोजक श्री जगदीश चैहान द्वारा विरोध किया, जिस पर से आरोपी का तृतीय जमानत आवेदन भी खारिज किया गया।


बल्क मात्रा में अवैध हाथ भट्टी की कच्ची शराब की तस्करी करने वाले आरोपी की जमानत खारिज


जावद। श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा 60 बल्क लिटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब की तस्करी करने वाले आरोपी राजु उर्फ राजेन्द्र पिता मुकेश कोली, उम्र-35 वर्ष, निवासी वाड नम्बर 03 बेंगनपुरा, थाना- जावद, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन को खारिज किया गया।


 अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैध द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि दिनांक 17.10.2020 को मुखबिर सूचना के आधार पर जावद पुलिस द्वारा नाकाबंदी कर आरोपी के कब्जे से 60 बल्क लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब जप्त कर व आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध थाना जावद में अपराध क्रमांक 387/20, धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किया। आरोपी द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैध द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करने पर जमानत खारिज की गई।


60 बल्क लीटर अवैध हाथ भट्टी की कच्ची शराब की तस्करी करने वाले आरोपी की जमानत खारिज


जावद। श्रीमान एन. एम. सिंह मीना, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा 60 बल्क लिटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब की तस्करी करने वाले आरोपी घीसालाल पिता गोपीलाल भील, उम्र-30 वर्ष, निवासी नयापराण थाना- सिंगौली, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन को खारिज किया गया।


 अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैध द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि दिनांक 20.10.2020 को मुखबिर सूचना के आधार पर रतनगढ़ पुलिस द्वारा जेतलीया फंटा पर नाकाबंदी कर आरोपी के कब्जे से दों केनों में कुल 60 बल्क लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब जप्त कर व आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध थाना रतनगढ़ में अपराध क्रमांक 170/20, धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किया। आरोपी द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैध द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करने पर जमानत खारिज की गई।


दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त


शाजापुर। न्यायालय द्वितिय अपर सत्र न्‍यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी शांतिलाल पिता बाबुलाल गुर्जर उम्र 26 वर्ष निवासी बंजारी थाना अवंतिपुर बडोदिया का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियों कान्‍फे्सिंग के माध्यम से उपस्थि‍त श्री संजय मोरे अति डी पी ओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुये निरस्‍त किया गया।


सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 26/02/2020 को शाम 06 बजे करीब पीडिता और उसकी सास अपने खेत पर चने काट रही थी तभी एक सफेद रंग की बोलेरो गाडी में लाडसिंह, शांतिलाल, इन्‍दरसिंह, अर्जुन आये। लाडसिंह ने जबरन हाथ पकडे शांतिलाल ने पैर पकडे और इन्‍दर सिंह ने मुंह दबाया और पीड़िता को उठाकर गाडी की पीछे वाली सीट पर डाल दिया । गाडी अर्जुन चला रहा था। पीडिता की सास चिल्‍लाई तो उसके साथ मारपीट की। आरोपीगण पीडिता को तराना ले गये। रास्‍ते में इन लोगों ने धमकी दी कि, चिल्‍ला-चोंट करेगी तो तुझे जान से मार देंगे। तराना में पूराने सूने मकान पर एक रात रखा और चारों ने बारी-बारी से उसके साथ गलत काम किया। दूसरे दिन गाडी से सीहोर लेकर गये। लाडसिंह और शांतिलाल ने गाडी में कागज पर हस्‍ताक्षर कराये, फिर शाम को आष्‍टा में पुरानी लॉज में लेकर गये और बारी-बारी से गलत काम किया। उसके बाद चारों ने पीडिता को उज्‍जैन देवास गेट के पास किराये के मकान में ले जाकर रखा। पीडिता दिनांक 24/07/2020 को आई.जी. पुलिस के कार्यालय पहुँची जहां से उसे महिला थाने भेज दिया गया। महिला थाने से उसे अवंतिपुर बडोदिया थाने पर भेजा। जहां पीडिता ने घटना की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी। आज दिनांक 04/11/2020 को न्‍यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त किया गया।


दुष्‍कर्म के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त*  


शाजापुर। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी अर्जुन पिता फुलसिंह उम्र 21 वर्ष निवासी पटाडिया नजदीक तहसील सोनकच्‍छ जिला देवास का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया ।


सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 09/09/2020 को फरियादी ने थाना अवंतिपुर बडोदिया पर मौखिक रिपोर्ट लिखवाई की उसकी नाबा‍लिग लडकी उसकी पत्‍नी को सुबह 11 बजे स्‍कूल से टीसी लेकर आने का बोलकर घर से निकली परंतु वापस घर नही आई। जिसकी तलाश इधर उधर गांव में व रिश्तेदारी में की लेकिन उसका कोई पता नही चला। कोई अज्ञात व्‍यक्ति उसकी नाबालिग लडकी को बहला फुसलाकर ले गया। अनुसंधान के दौरान पीडिता ने अपने कथन में बताया की आरोपी अर्जुन ने उसकी मर्जी के बि‍ना शारीरिक संबंध बनाये और धमकी दी की तुने अगर मेरा नाम लिया तो मे तेरे मम्‍मी पापा को जान से खत्‍म कर दुंगा। कल दिनांक 03/11/2020 को आरोपी का जमानत आवेदन पत्र न्‍यायालय द्वारा निरस्‍त किया गया।


दुष्‍कर्म के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त


शाजापुर। न्यायालय द्वितिय अपर सत्र न्‍यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी दिनेश पिता बद्रीलाल पूर्विया उम्र 33 वर्ष निवासी वार्ड नम्‍बर 01 बंजीपुरा शुजालपुर सिटी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियों कान्फिेंसिग के माध्‍यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुये निरस्‍त किया गया।


सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा बताया गया कि, दिनांक 09/10/2020 को पीडिता ने थाना शुजालपुर सिटी पर एक लेखी आवेदन पत्र दिया कि, दिनांक 13/04/2019 को आरोपी दिनेश ने उससे झूठ बोलकर नोटरी पर शादी कर ली थी। शादी के 15 दिन बाद पता चला की आरोपी शादी शुदा है, और उसके तीन बच्‍चे है। पीडिता ने आरोपी से कहा की उससे झूठ बोलकर शादी क्‍यों की तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी देकर डरा धमकाकर उसे किराये के मकान में रखा और उसके साथ लगातार गलतकाम करता रहा, जिससे पीडिता को गर्भ धारण हो गया। पीडिता ने आरेापी से कहा की उसे 06 माह का गर्भ है, तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और उसे छोडकर चला गया। पीडिता के लेखी आवेदन के आधार पर शुजालपुर सिटी पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया। कल दिनांक 03/11/2020 को आरोपी का न्‍यायालय द्वारा जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त किया गया।


नाबालिक के साथ दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त*  


शाजापुर। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी हेमन्‍त पिता रामसिंह अटारिया उम्र 19 वर्ष निवासी रनायल तहसील अवन्तिपुर बडोदिया का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया ।


सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 04/10/2020 को फरियादी ने थाना अवन्तिपुर बडोदिया पर रिपोर्ट लेख कराई की दिनांक 03/10/2020 को फरियादी उसकी पत्नि और उसकी नाबालिक लडकी, लडका और उसकी मॉ रात्रि में खाना खाकर सो गये थे, उसकी नाबालिक पुत्री उसकी मॉ के कमरें में सोई हुई थी। रात करीब 01 बजे फरियादी को उसकी मॉ ने आवाज देकर बोला की उसकी नाबालिक लडकी बिस्‍तर पर नहीं है। फरियादी और उसके परिवार के लोगों ने उसकी तालाश आसापास की लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। फरियादी की नाबालिक लडकी को आरोपी बहला फुसलाकर भगाकर ले गया होगा की शंका है। 


नाबालिक लडकी के मिलने पर उसने बताया कि, आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये। कल दिनांक 03/11/2020 को आरोपी का जमानत आवेदन पत्र न्‍यायालय द्वारा निरस्‍त किया गया।


लोक अभियोजन विभाग की मीटिंग सम्‍पन्‍न



   आज दिनांक 04/11/2020 को श्री विजय यादव, महानिदेशक/संचालक म.प्र. लोक अभियोजन द्वारा समस्त उपसंचालक अभियोजन, जिला अभियोजन अधिकारी, अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी मध्य प्रदेश की मीटिंग वर्चुअल माध्यम से ली गयी। मीटिंग में संचालनालय म.प्र. लोक अभियोजन, भोपाल से संयुक्त संचालक श्री एल.एस. कदम एवं अन्‍य अधिकारीगण उपस्तिथ रहे। उक्‍त मीटिंग में लोक अभियोजन विभाग के प्रदेश भर से लगभग 150 अधिकारी उपस्थित रहे।


माननीय संचालक श्री विजय यादव जी द्वारा अपने संबोधन में अभियोजन की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भूमिका पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला। आपने बताया कि अभियोजन पुलिस और न्‍यायालय के बीच में ब्रिज की भूमिका अदा करता है। हमें इन्वेस्टिगेशन के समय से ही प्रकरण की गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा और इस हेतु अभियोजन को पुलिस और न्‍यायालय के मध्य समन्वयक की भूमिका निभाना होगी।


सत्र न्यायालयीन प्रकरण में प्रभावी अभियोजन हेतु मार्गदशन भी श्री यादव द्वारा प्रदान किया गया। समस्त अधिकारियों की समस्या एवं सुझावों को सुना गया व उचित निर्देश भी प्रदान किये गए।


मीटिंग माननीय संयुक्त संचालक, श्री एल.एस. कदम के नेतृत्त्व में आयोजित की गई।