*नगर निगम उज्जैन द्वारा पशु एवं श्वानों को आहार देने के लिए वाहन संचालित किए गए हैं ।👆*
*निजी अस्पतालों की निगरानी रखने के लिये अधिकारियों की ड्यूटी लगाई*
उज्जैन 07 अप्रैल। जिला प्रशासन के संज्ञान में आया है कि निजी चिकित्सालयों में सामान्य चिकित्सा सुविधाएं एवं आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं बन्द हैं। यहां तक की आपातकालीन चिकित्सा हेतु भी मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है, जिससे आक्रोश एवं जिले में अशान्ति की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कलेक्टर के निर्देश पर निजी अस्पतालों की सतत निगरानी हेतु सहायक संचालक कृषि श्रीमती विनीता राय (9329740535) एवं उज्जैन विकास प्राधिकरण के कार्यपालन यंत्री श्री कैलाश पाटीदार (9826579595) की ड्यूटी लगाई गई है। आमजन नर्सिंग होम से सम्बन्धित शिकायत उक्त दोनों अधिकारियों को कर सकते हैं। उक्त दोनों अधिकारी निजी अस्पतालों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि अस्पतालों में सामान्य उपचार सुविधाएं जारी रहें एवं आपातकालीन उपचार सुविधाएं आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जाये। इस सम्बन्ध में एकत्रित जानकारी अपर कलेक्टर श्रीमती बिदिशा मुखर्जी को प्रतिदिन प्रस्तुत की जायेगी।
*उज्जैन शहर में 12 पैथालॉजी लैब खोलने की अनुमति*
उज्जैन 07 अप्रैल। कलेक्टर श्री शशांक मिश्र के निर्देश पर उज्जैन शहर में कर्फ्यू के दौरान आम जनता की सुविधा के लिये 12 पैथालॉजी लैब, एक्सरे सेन्टर एवं डाइग्नोस्टिक सेन्टर को प्रात: 10 से अपराह्न 3 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी गई है। उक्त पैथालॉजी लैब में आरती पैथालॉजी बहादुरगंज, जुबली पैथालॉजी तिलक मार्ग, क्षिप्रा पैथालॉजी फ्रीगंज, मेहता पैथालॉजी टॉवर चौक, नागर पैथालॉजी तिलक मार्ग, कृष्णा पैथालॉजी भोज मार्ग, शाह पैथालॉजी माधव क्लब रोड, सम्पूर्ण पैथालॉजी भोज मार्ग, श्री पैथालॉजी टॉवर चौक, एसएस सुपरस्पेशलिटी फ्रीगंज, अग्रवाल डाइग्नोस्टिक तथा करण एक्सरे तंबाखू बाजार खुली रहेगी। उक्त पैथालॉजी लैब सशर्त खुलेंगी, जिसमें पैथालॉजिस्ट के अलावा केवल एक कर्मचारी को लैब में रहने की अनुमति दी जायेगी। संक्रमण से बचाव हेतु आवश्यक वस्तुएं यहां उपलब्ध रहेंगी। कोरोना से बचाव हेतु कर्मचारियों को आपस में एक मीटर की दूरी बनाकर कार्य करना होगा। साथ ही यदि किसी कर्मचारी के संक्रमण से प्रभावित होने के लक्षण दिखाई दे तो उसे तुरन्त टोलफ्री नम्बर पर सूचना देना होगी।
*नागदा शहर के जवाहर मार्ग को कंटेंनमेंट एरिया घोषित किया*
उज्जैन 07 अप्रैल। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री शशांक मिश्र ने मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट की धारा 71(1) एवं 72(2) के तहत नागदा शहर के नईदिल्ली जवाहर मार्ग नागदा रहवासी क्षेत्र को एपीसेंटर घोषित करते हुए इस क्षेत्र से व्यावहारिक दूरी के क्षेत्र को कंटेंनमेंट एरिया( कोरोना वायरस प्रभावित क्षेत्र) घोषित कर दिया है। क्षेत्र के समस्त घरों का सर्वे निर्धारित प्रपत्र में किया जाएगा ।कलेक्टर ने साथ ही सर्विलेंस टीम गठित करते हुए एसडीएम श्री आरपी वर्मा को इंसीडेंट कमांडर नियुक्त किया है। उनके साथ एसडीओपी, नायब तहसीलदार व मुख्य नगर पालिका अधिकारी को लगाया गया है।
कलेक्टर श्री शशांक मिश्र द्वारा जारी आदेश अनुसार कंटेनमेंट एरिया के अन्तर्गत पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट एरिया के समस्त निवासियों का होम क्वारेंटाईन में रहना उचित होगा। एरिया हेतु सीएमएचओ द्वारा विशेष आरआरपी जिसके अन्तर्गत एक फिजिशियन, एक पैथालॉजिस्ट, एपीडिमियोलॉजिस्ट, माइक्रो बायोलॉजिस्ट, डाक्यूमेंटेशन स्टाफ रखा जाना एवं मोबाइल युनिट जिसके अन्तर्गत एक मेडिकल आफिसर, एक पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्निशियन एवं डाक्यूमेंटेशन किया जायेगा। उक्त क्षेत्र के एक्जिट पाइंट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत स्क्रीनिंग की जायेगी। समस्त संक्रमण के पॉजीटिव केस के परिजन, निकट सम्पर्क को होम क्वारेंटाईन कराया जाना अतिआवश्यक होगा, जिससे संक्रमण को समुदाय में फैलने से रोका जा सके। आगे संक्रमण फैलने से रोकने हेतु त्वरित कार्यवाही की जायेगी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा क्षेत्र का सेनीटाइजेशन किया जायेगा।