केन्द्रीय ग्रह मंत्रालय ने लॉक डाउन - 4 की आवधि पूरी के पहले ही अगले एक महीने के दौरान कन्टेटमेंट ज़ोन को छोड़कर शेष बाहरी इलाके में सभी गतिविधियों को तीन चरणों में शुरू करने के नये दिशा निर्देश जारी किए है।
पहले चरण में 8 जून से सार्वजनिक स्थान , धार्मिक, पूजा के सार्वजनिक स्थलों, होटल , मॉल, अतिथि सेवाएं, रेस्तरां, को खोलने की अनुमति दी जाएगी।
दूसरे चरण में स्कूल, कालेजों, प्रशिक्षण , कोचिंग संस्थानों को राज्यों की सरकार, केन्द्र शासित राज्यों से विचार विमर्श के बाद खोले जाएंगे ।
तीसरे चरण में स्वीमिंगपूल, सिनेमाघरों, मनोरंजन पार्क, मेट्रो स्टेशन, अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाए, आदि खोलने के लिए तिथियों का निर्धारण स्थतियों के आंकलन कर विचार विमर्श के आधार पर निर्णय लिया जावेगा ।
- कन्टेटमेंट जोन में लॉक डाउन 30 जून तक जारी रहेगा।
- देशभर में आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों की आवाजाही रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी।
- एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की अनुमति रहेगी।
- कोरोना प्रबंधन के तहत जारी दिशानिर्देश के अनुसार मास्क पहना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा ।
इधर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने 15 जून तक लॉक डाउन की धोषणा की है।
उज्जैन कोरोना हैल्थ बुलेटिन दिनांक 30 मई 2020