दीवार फांदकर घुसे थे परिसर में
उज्जैन। 19 मई को लॉक डाउन के दौरान महाकाल मंदिर में अवैधानिक तरीके प्रवेश करने इंदौर निवासी अंकुर जायसवाल और उसके 4 साथियों के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के उल्लंघन करने पर धारा 188 की कार्यवाही की गई है। उक्त सभी 5 आरोपी इंदौर निवासी होकर इंदौर में पत्रकार है जिसमें अंकुर जायसवाल इंदौर प्रेस क्लब का वर्तमान में कार्यकरणी सदस्य है।
जानकारी अनुसार घटना दिनांक को शाम करीबन 6 बजे 5 व्यक्ति महाकाल धर्मशाला में मंदिर शिखर दर्शन का कहकर आए इन लोगों को शिखर दर्शन के लिये सह.प्रशासनिक अधिकारी ने सुरक्षा कर्मियों से कहा था लेकिन ये 5 लोग धर्मशाला के पास टूटी दीवार फांदकर मन्दिर परिसर में घुस गए इस दौरान इन्हें रोका भी लेकिन पाँचो नही माने और नन्दी हॉल पहुँच गए जहां इन्होंने मोबाइल से फोटोज लिए वीडियो भी बनाया जिसे सोशलमीडिया पर जारी भी कर दिया जो वायरल हुआ। उक्त पाँचो व्यक्ति जो इंदौर में पत्रकार है जिसमें अंकुर जायसवाल इंदौर प्रेस क्लब का कार्यकरणी सदस्य के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है।