सार्वजनिक प्लेटफार्म पर कोरोना संक्रमित के नाम जाहिर किये तो FIR दर्ज होगी ,9 कंटेनमेंट एरिया घोषित, 14 मरीज कोरोना मुक्त होकर घर गए

9 क्षेत्र प्रतिबंधित


उज्जैन 24 मई। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष सिंह ने मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट की धारा 71(1)
एवं 72(2) के तहत उज्जैन शहर के पानदरिबा थाना महाकाल, रामी नगर थाना माधव नगर, आगर रोड अहमद नगर
थाना चिमनगंज, बेगमबाग थाना महाकाल, महाश्वेता नगर थाना माधव नगर, ब्राह्मणवाड़ा निजातपुरा थाना कोतवाली,
भुवनेश्वरी कॉलोनी थाना चिमनगंज, शंकराचार्य मार्ग थाना खाराकुंआ तथा हनुमान नाका गधा पुलिया थाना नीलगंगा के
चिन्हित किये गये क्षेत्र को कंटेंनमेंट एरिया (कोरोना वायरस प्रभावित क्षेत्र) घोषित कर दिया है। प्रत्येक कंटेनमेंट एरिया के
लिये इंसीडेंट कमांडर पुलिस अधिकारी एवं नगर निगम के अधिकारी की नियुक्ति की गई है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश अनुसार कंटेनमेंट एरिया के अन्तर्गत पूर्ण रूप से आवागमन
प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट एरिया के समस्त निवासियों का होम क्वारेंटाईन में रहना होगा। एरिया हेतु सीएमएचओ द्वारा
विशेष आरआरपी जिसके अन्तर्गत एक फिजिशियन, एक पैथालॉजिस्ट, एपीडिमियोलॉजिस्ट, माइक्रो बायोलॉजिस्ट,
डाक्यूमेंटेशन स्टाफ रखा जाना एवं मोबाइल युनिट जिसके अन्तर्गत एक मेडिकल आफिसर, एक पैरामेडिकल स्टाफ, लैब
टेक्निशियन एवं डाक्यूमेंटेशन का गठन किया जायेगा। उक्त क्षेत्र के एक्जिट पाइंट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत
स्क्रीनिंग की जायेगी। समस्त संक्रमण के पॉजीटिव केस के परिजन, निकट सम्पर्क को होम क्वारेंटाईन कराया जाना
अतिआवश्यक होगा, जिससे संक्रमण को समुदाय में फैलने से रोका जा सके। आगे संक्रमण फैलने से रोकने हेतु त्वरित
कार्यवाही की जायेगी। नगर निगम के झोनल अधिकारी द्वारा क्षेत्र का सेनीटाइजेशन किया जायेगा।


आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज से
14 कोरोना पॉजीटिव मरीज ठीक होकर घर गये



उज्जैन 24 मई। आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज से आज 24 मई को 14 कोरोना पॉजीटिव मरीज ठीक होकर घर गये
हैं। इन सभी को आगामी 14 दिनों के लिये होम क्वारेंटाईन में रहने की हिदायत दी गई है। आरडी गार्डी के डॉक्टर सुधाकर
वैद्य ने बताया कि स्वस्थ होकर घर जाने वाले सभी मरीजों का ताली बजाकर अभिनन्दन किया गया एवं उनकी हौसला
अफजाई की गई।



इस अवसर पर घर जा रहे मरीजों ने अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं एवं उपचार के बारे में कहा कि
यहां पर मरीजों की बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल की जा रही है। सभी मरीजों ने एक स्वर में कहा कि उन्हें आरडी गार्डी
में पौष्टिक भोजन एवं नाश्ता प्रदान किया गया। मरीजों ने अस्पताल प्रबंधन एवं जिला प्रशासन का धन्यवाद ज्ञापित किया।
अपर कलेक्टर श्री सुजानसिंह रावत ने सभी मरीजों को शुभकामनाएं दी।


कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की जानकारी सार्वजनिक नही करने सम्बन्धी दिशानिर्देश जारी


उज्जैन । राज्य शासन के द्वारा कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों की जानकारी सार्वजनिक प्लेटफार्म पर
उपलब्ध नहीं कराने के सम्बन्धी में दिशा-निर्देश देते हुए कहा गया है कि जो लोग पॉजीटिव होकर संक्रमित होते हैं उनकी
जानकारी सार्वजनिक प्लेटफार्म पर सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रदर्शित नहीं की जाये। भारत सरकार द्वारा तथा
राज्य शासन द्वारा संक्रमित व्यक्तियों की जानकारी के सम्बन्ध में गोपनीयता बरतने के निर्देश पूर्व में ही दिये जा चुके हैं।
किसी भी संक्रमित व्यक्ति की जानकारी सार्वजनिक प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराना नियम विरूद्ध है।
राज्य शासन के विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी सह स्वास्थ्य आयुक्त श्री फैज अहमद किदवई ने प्रदेश के सभी संभागीय
आयुक्त, जिला कलेक्टर्स एवं सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे यह सुनिश्चित करें
कि इस प्रकार की कोई जानकारी सार्वजनिक प्लेटफार्म पर उपलब्ध न कराई जाये और यदि पूर्व में इस प्रकार की जानकारी
उपलब्ध कराई गई हो तो ऐसे प्रकरणों की जानकारी को सार्वजनिक प्लेटफार्म से तत्काल विलोपित कराया जाये।


नाम सार्वजनिक करने पर एफआईआर दर्ज होगी


कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने उक्त निर्देशों के सम्बन्ध में स्पष्ट किया है कि कोरोना पॉजीटिव
संक्रमित व्यक्ति की जानकारी यदि सार्वजनिक प्लेटफार्म तथा व्हाट्सअप पर शेयर की जाती है तो सम्बन्धित के विरूद्ध
एफआईआर दर्ज की जायेगी। कलेक्टर ने इस सम्बन्ध में कहा है कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा जारी किये गये
दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना पॉजीटिव व्यक्तियों की जानकारी सार्वजनिक न की जाये।