15 जून से उज्जैन शहर के सभी धार्मिक स्थल खोलने की चर्चा निराधार, केवल महाकालेश्वर मंदिर, फ्रीगंज स्थित गुरुद्वारा, जामा मस्जिद , मदीना मस्जिद एवं कैथोलिक चर्च ही खुले रहेंगे
उज्जैन 14 जून। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष सिंह ने स्पष्ट किया है कि 15 जून से उज्जैन शहर में सभी धार्मिक स्थल खोले जाने की चर्चा एवम सूचना निराधार है ।जिला प्रशासन द्वारा इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है ।उन्होंने कहा है कि 7 जून को जारी आदेश के अनुसार श्री महाकालेश्वर मंदिर ,फ्रीगंज स्थित गुरुद्वारा, कैथोलिक चर्च , जमामस्जिद , मदीना मस्जिद के अलावा अन्य कोई धार्मिक स्थल नहीं खोले जाएंगे। कलेक्टर ने कहा है कि इस तरह की अफवाहों पर आमजन ध्यान न दे ।
34 व्यक्तियों पर मास्क नहीं पहनने के कारण तथा 24 दुकानों एवं ठेलों पर कुल19 हजार 300 रु का स्पॉट फाइन
उज्जैन 14 जून। कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन में ढील देते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष सिंह ने उज्जैन शहर में दुकानों को खोलने के लिए दाएं एवं बांए ओर की दुकानों के खोलने के लिए अलग-अलग दिन निर्धारित किए। इसी तरह से जिले में मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। शहर में ठेलों को चलाएमान रखने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देशों का उल्लंघन करने पर स्पोट र्फाइन करने के लिए कोरोना स्क्वाड गठित की गई है। आज 14 जून को उक्त टीम द्वारा 34 व्यक्तियों पर मास्क नहीं पहनने पर बात फाइन लगाया गया ।इसी तरह दुकानों को नियमानुसार नहीं खोलने एवं ठेलों को एक स्थान पर खड़े रखने के कारण भी 24 स्पॉट फ़ाईन किये गए। आज कुल 58 स्पोट र्फाइन किए गए एवं मौके पर ही19300 रु की राशि वसूली गई।
जिन संस्थानों पर आज कार्रवाई की गई उनमें लक्ष्मी बेकरी पर 15 सो रुपए, सिद्धिविनायक ट्रेड सेंटर पर 1000 रु, वासवानी प्लाजा पर 1800 रुपए, महाकाल वाणिज्य की दुकान पर 1100 रु , नानाखेड़ा की फुटकर दुकान पर 1100 , चार ठेलों पर चलाएं मान नहीं रहने पर 1200 रुपए तथा भैरवगढ़ ,वसंत विहार की दुकानों पर एक एक हजार रुपये का फाइन किया गया ।