मध्यप्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण वाले की इलाकों को कंटेनमेंट एरिया घोषित करने के लिए तय की गई गाइडलाइन में परिवर्तन करने का फैसला किया है। कन्टेनमेंट एरिया अब सिर्फ 5 दिन तक ही प्रतिबंधित रहेगा।
कंटेनमेंट एरिया को नए सिरे से परिभाषित किये जाने से अब जिस घर में कोरोना पॉजिटिव केस मिलेगा, उस घर के एक घर दाएं और एक घर बाएं वाले मकान को मिलाकर कुल 3 घरों को ही कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया जाएगा।
साथ ही अब 21 दिन तक किसी एरिया को कंटेनमेंट रखने के बजाय सिर्फ 5 दिन तक ही कंटेनमेंट एरिया घोषित किया जाएगा। अगर 5 दिन में संबंधित कोरोना मरीज के मकान के आसपास कोई नया कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला तो उस इलाके को कंटेनमेंट फ्री कर दिया जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि पहले 21 दिन का कंटेनमेंट रखने पर 30,000 लोग प्रभावित होते थे। अब इसे नए तरीके से परिभाषित करने पर सहमति बनी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जिन इलाकों में कोरोना केस आ रहे हैं, वहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और अन्य वर्करों के माध्यम से सर्वे का कार्य कराया जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में 3 लाख लोगों को सर्वे के लिए ट्रेनिंग दी जा चुकी है। मिश्रा ने कहा कि इन वालंटियर के माध्यम से सिर्फ कोरोना ही नहीं बल्कि डेंगू, मलेरिया और अन्य संक्रामक बीमारियों के मामले में भी सर्वे कराए जाएंगे।