आगर में गौ वंश वध में लिप्त वाहन राजसात , शाजापुर में गांजे के अवैध परिवहन के आरोपी की जमानत निरस्त

गांजे का अवैध परिवहन करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त


शाजापुर।


न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट शाजापुर द्वारा आरोपी रोहित उर्फ अंकित पिता बाबूलाल मालवीय निवासी आगर जिला आगर मालवा का जमानत आवेदन पत्र दिनांक 20/7/2020 को निरस्त किया गया।


जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, थाना आगर जिला आगर मालवा के द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर कार्यवाही की गई थी। सेवा भारती के पास आगर कानड़ रोड पुलिया पर एच एफ डीलक्स मोटरसाइकिल क्रमांक M P 70 M 9279 से आरोपी द्वारा गांजे का परिवहन किया जा रहा था । गवाहों के सामने आरोपी के कब्जे से 1 किलो 197 ग्राम गांजा जप्त किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया । पुलिस थाना आगर ने आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज की थी। राज्य की ओर से श्री निर्मल सिंह चौहान अपर लोक अभियोजक ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर जमानत आवेदन पत्र पर आपत्ति की।


वध हेतु गौ वंश के परिवहन में लिप्त वाहन को किया राजसात 


आगर मालवा।


 सहायक मिडिया प्रभारी आगर मालवा ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 08.11.19 को थाना आगर के उप.निरी. आर.सी.नागर व सैनिक गणपतसिंह को मुखबीर द्वारा सूचना मिली, जिस पर सूचना में बताए स्थान बड़ौद रोड़ अस्पताल चौराहे पर गए तभी एक बोलेरो क्रं. एम.पी. 70 जी 0647 आई जिसे रोका तो एक व्यक्ति कुद कर भाग गया, वाहन को चेक करने पर उसमें दो गौवंश निर्दयतापूर्वक भरे पाये गए, चालक से उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम तूफानसिंह पिता मदनसिंह नि. आम्बां बड़ौद तथा भागने वाले का नाम रामप्रसाद पिता भगवानसिंह नि. आगर का होना बताया । गौ वंश संबंधी कोई भी कागजात न होने तथा गौ वंश हेतु परिवहन करते पाए जाने पर पुलिस ने जप्ती गिरफ्तारी की कार्यवाही कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की । पुलिस अधीक्षक आगर द्वारा वाहन को राजसात किये जाने हेतु प्रतिवेदन जिला दण्डाधिकारी आगर की ओर प्रेषित किया गया ।


 राज्य की ओर से एडीपीओ आगर अनूप कुमार गुप्ता द्वारा पक्ष रखा गया तथा उनके तर्को से सहमत हो कर अपर जिला दण्डाधिकारी श्री एन.एस.राजावत ने वाहन को राजसात कर घोष विक्रय कर प्राप्त राशि शासकीय राज्य कोष में जमा किये जाने सं‍बंधी आदेश पारित किया ।