अगरबत्ती की काड़ी के कट्टे गोडाउन से चुराने वाले अभियुक्तगण की जमानत निरस्त
उज्जैन।
न्यायालय श्रीमती मीनू पचौरी, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण 1. समीर हुसैन पिता मुस्ताक हुसैन, निवासी- डाबरीपीठा नई सड़क उज्जैन 2. राकेश पिता अशोक चावला निवासी- भैरूनाला गणेश चौक उज्जैन 3. भूपेन्द्र पिता राजेन्द्र सिकरवार निवासी- पुष्पांजली नगर उज्जैन 4. राहुल उर्फ दीपक पिता कृष्णा, निवासी- भैरूनाला जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि, फरियादी राजनंदन पिता अभिनंदन जैन ने थाना भैरूगढ पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मैं तथा मेरे अन्य तीन पार्टनर अनुपम जैन, हसनैन अगरबत्ती वाला एवं तस्नीम अगरबत्ती वालों ने मिलकर नवकार अगरबत्ती इंडस्ट्रीज नाम से गोदाम उन्हेल रोड के पास अगरबत्ती बनाने का कारखाना खोला है। दिनांक 14.07.2020 को रात्रि करीबन 11ः30 बजे मैं एवं मेरे यहां का कर्मचारी सुभाष भाटी हम दोनों गोदाम का काम निपटा कर गोदाम में ताला लगाकर घर चले गये थे। आज सुबह करीब 09ः30 बजे गोदाम गया तो देखा कि मेरे गोदाम में लगे शटरों में से ऑफिस के पास वाला शटर खुला दिखा उसमें लगा ताला वहां पर नहीं मिला, मैने गोदाम के अंदर जाकर देखा तो गोदाम में रखे अगरबत्ती बनाने की बॉस की काडी करीबन 50-60 कट्टे सफेद रंग की प्लास्टिक की कट्टिया जिसमें प्रत्येक बोरी में करीबन 25 किलो बॉस की काडिया भरी हुई थी प्रत्येक कट्टी पर मैनें अपनी सील लगा रखी है जिसमें अंग्रेजी में नवकार अगरबत्ती इंडस्ट्रीज उज्जैन लिखा हुआ है। कल रात्रि में कोई अज्ञात बदमाश मेरे गोदाम के शटर का ताला तोड़कर 50-60 कट्टे अगरबत्ती बनाने की काडिया चोरी करके ले गया है। जिसकी कीमत 50 हजार रूपये थी।
पुलिस थाना भैरूगढ द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटना में शामिल अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया था। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्काे से सहमत होकर अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती संध्या सोलंकी, एडीपीओ जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।
घर के सामने मोबाईल पर बात कर रहे फरियादी से मोबाईल की लूट करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त
उज्जैन।
न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त अमित उर्फ चिक्कू जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी/पैरवीकर्ता श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 22.05.2020 को फदियादी बनवारी दास पिता तिलकदास ने थाना चिमनगंजमण्डी पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैं खंण्डेलवाल नगर उज्जैन में रहता हूॅ तथा एम.आर. का काम करता हूॅ, मेरा एक घर नागेश्वर धाम उज्जैन मंे भी है। दिनांक 17.04.2020 शाम के करीब 07ः30 बजे मैं अपना ओप्पा-11 हरे कलर का मोबाईल जिसमें जिओ और आइडिया कम्पनी की सिम लगी थी। जिससे मैं अपने घर के सामने रोड़ पर खड़ा होकर बात कर रहा था तभी एक्टिवा गाड़ी से दो लडके आये और मुझे झपट्टा मार कर मेरा मोबाईल लूट कर ले गये जिनका मैने दोड़ लगाकर पीछा किया लेकिन वो भाग गये। जिन्हें में सामने आने पर में पहचॉन लूंगा। फरियादी की रिपार्ट पर पुलिस थाना चिमनगंजमण्डी द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान के पश्चात मोबाईल को टेªस कर अभियुक्त तरूण उर्फ चाकलेट और उसके साथी बाल अपचारी से जप्त किया गया तथा अभियुक्त अमित उर्फ चिक्कू लूट में शामिल था।
न्यायालय में अभियुक्त द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध किया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त कर उन्हें जेल भेजा गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे एडीपीओ, जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।
तलवार व पिस्टल से प्राणघातक हमला करने में शामिल अभियुक्त की जमानत निरस्त
उज्जैन।
न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल अपर सत्र न्यायाधीश-तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त फारूख पिता फकीर मोहम्मद का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि फरियादी इमरानउद्दीन पिता अजीजउद्दीन नि0 शाहजीलालपुरा ने थाना बडनगर के सउनि एस0एस0 चैधरी को दिनांक 15/02/2020 को रिपोर्ट लेख्बध्द कराई कि पुरानी रंजिश के कारण अभियुक्त महजर, सईद, भुरूखा, सद्दाम, वसीम, आजाद, जाकीर, शाबिर, फारूख, एवं फकीर ने लाठी व लोहे के पाईप चाकू व आजम ने पिस्टल से फायर कर उसके भाई जुबेरउद्दीन पर प्राणघातक हमला कर गंभीर चोट पहुचाई है। फरियादी की रिपोर्ट पर अभियुक्तगण के विरूध्द धारा 307,147,148,149 भादसं की रिपोर्ट लेखबध्द की गई। आहत जुबेरउद्दीन को आई चोट की को मेडिकल आफिसर द्वारा प्राणघातक बताया गया।
अभियुक्त फारूख द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था । अभियोजन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया कि अभियुक्त द्वारा गंभीर घटना कारित की है । न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत निरस्त किया गया । प्रकरण में पैरवी श्री कलीमखान एजीपी तह0 बड़नगर द्वारा की गयी।
हत्या के आरोपियों का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर।
न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपीगण कमल पिता सिद्धनाथ व जितेंद्र पिता निर्भय सिंह निवासीगण ग्राम सिरोलिया थाना मक्सी जिला शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र राज्य की ओर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित अपर लोक अभियोजक श्री रमेश सोलंकी अतिरिक्त डीपीओ शाजापुर के तर्कों से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, घटना के तथ्य अनुसार मृतक सौदान सिंह पिता भैया लाल गुर्जर का आशा बाई पति कमल सिंह से मेल मिलाव था। इसी बात को लेकर घटना के आरोपीगण ने दिनांक 26/12/ 2018 की रात 10:30 बजे कुल्हाड़ी, लाठी, पेचकस आदि से मारपीट की और सौदान सिंह की लाश रेलवे लाइन के पास ग्राम सिरोलिया के जंगल में फेंक दी । थाना मक्सी पर मर्ग जांच व अपराध पंजीबद्ध उपरांत विवेचना पूर्ण कर चालान प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय में लंबित होकर उक्त आरोपीगण लगभग डेढ़ वर्ष से जेल में है।
आरोपीगण का पुलिस रिमाण्ड स्वीकार
शाजापुर।
न्यायालय जेएमएफसी महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी 1. सीताराम पिता सुरेश कंजर उम्र 32 वर्ष
2. बुधराम पिता कुमेरसिंह कंजर उम्र 45 वर्ष निवासीगण माधोपुर का दिनांक 19.07.2020 तक का पुलिस रिमाण्ड दिया गया।
सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा बताया गया कि, दिनांक 14/07/2020 को रात करीब 10:30 बजे फरियादी पुरूषोत्तम पारवानी ने अपनी मोटरसायकिल हिरो डिलक्स एम.पी.42 एम.एफ. 4718 अपने घर गायत्री मंदिर के पीछे फ्रिगंज शुजालपुर मंडी में घर के बाहर लॉक करके खडी की थी। करीब 25 मिनट के बाद घर के बाहर आकर देखा तो मोटरसायकिल नही थी। कोई अज्ञात चोर मोटरसायकिल चुराकर ले गया। जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना शुजालपुर मंडी पर की थी। थाने के अपराध क्रमांक 141/2020 पर धारा 379 भादवि का अपराध पंजीबद् किया गया। आरोपीगण को दिनांक 18/07/2020 को उक्त अपराध में फार्मल गिरफ्तार कर पुलिस रिमाण्ड मांगा गया।