उज्जैन।
शासन के निर्देशानुसार माफिया के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 25 जुलाई 2022 को थाना चिमनगंज के अंतर्गत प्रकाश उर्फ ओम जाटव पिता रामचंद्र जाटवा उम्र 40 वर्ष निवासी साहेब खेड़ी दुर्गा कॉलोनी उज्जैन जोकि विभिन्न गंभीर अपराधों में संलिप्त है जिसके विरुद्ध तीन हत्या के प्रकरण, हत्या का प्रयास, घर घुसकर मारपीट, लूट, अवैध हथियार रखना, बलवा, मारपीट, चोरी,डकैती की तैयारी, शासकीय कार्य में बाधा जैसे गंभीर प्रकृति के कुल 39 अपराध दर्ज है ,अपराधी का पूरे क्षेत्र में आतंक है तथा जो वर्तमान में घटिया थाने में 3 मई 2020 को हुए हत्या के प्रकरण में आरोपित है ।बदमाश ओम जटवा द्वारा निर्मित अवैध संपत्ति( दो मंजिला दो मकान) को चिन्हित कर नगर निगम व प्रशासन के समन्वयक व सहयोग से आज गिराया गया उपरोक्त कार्रवाई से जनता में एक अच्छा संदेश गया है तथा लोगों में भी संदेश गया है की अपराधियों और माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने में पुलिस व प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ेगा
रस्सी से बांधकर निर्दयतापूर्वक हत्याकारित करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त
उज्जैन।
न्यायालय श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान एस.सी. पाल, तहसील तराना, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त कैलाश पिता रामचन्द्र, निवासी- थाना माकडौन, जिला उज्जैन की जमानत निरस्त की।
अभियोजन उप-संचालक डॉ. साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 04.08.2017 को फरियादी राकेश ने थाना माकडौन पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई की मेरा भतीजा नागेश्वर का मकान मेरे मकान के पास में है। आज प्रातः 04ः00 बजे बाबूलाल के घर के तरफ चिल्लाचोट की आवाज हो रही थी तो मैं व मेरी भतीजी, मेरी भाभी हम सब वहां गये तो मेरा भतीजे नागेश्वर को रस्सी से सिद्धू पिता देवा के मकान पर बांध रखा था और उक्त अभियुक्तगण बाबूलाल के हाथ में मोटर सायकल की लोहे की चेन एवं नन्दराम, मोहन, कन्हैयालाल, कैलाश, प्रकाश के हाथ में लाठियां थी और तेजूबाई पति सिद्धू, रीना पति रमेश लात-घूंसो से मारपीट कर रहे थे तो हमने बोला कि नागेश्वर को क्यो मार रहे हो, सिद्धू बोला कि नागेश्वर हमारी गली तरफ क्यो आया है इसी कारण हम इसे मार रहे है, तो मैने कहा कि इनको पुलिस के हवाले कर दो फिर भी नहीं माने और हमे भी गाली-गलौच व भाभी नागेश्वर को बचाने गई तो उसे धक्का देकर गिरा दिया और बोले कि पुलिस को खबर की तो तुम को भी मारेंगे और एक-दो के हाथ पैर तोड़ देंगे। अभियुक्त नन्दराम, बाबूलाल, मोहन, कन्हैयालाल, तेजूबाई, कैलाश, रीना, प्रकाश एवं सिद्धू ने मेरे भतीजे को एकसाथ एकमत होकर रस्सी से बांधकर जान से मारने की नियत से मारपीट की हैं जिससे उसके पूरे बदन पर चोंटे आई जिससे उसकी मृत्यु हो गई। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना माकडोन पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई।
अभियुक्त कैलाश द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा निवेदन किया गया कि अभियुक्त कैलाश द्वारा अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर जंघन्य रूप से हत्या कारित की हैं। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी श्री सुनील परमार, एजीपी, तह0 तराना द्वारा किया गया था।
प्रेम संबंध की बात को लोकविदित करने एवं रूपयें मांगकर आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरित करने वाले आरोपी को 05 वर्ष का कठोर करावास
उज्जैन।
न्यायालय श्रीमान मुकेश नाथ, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय महिदपुर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त अजय पिता बाबूलाल मीणा, निवासी गांधी मार्ग महिदपुर जिला उज्जैन को 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 3000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि घटना दिनांक 06/04/2017 को शाम के लगभग 07ः00 बजे सूचनाकर्ता/मृतिका के मामा निवासी महिदपुर को उसके ताऊ के लड़के ने घाटी मोहल्ला से मोबाइल पर सूचना दी कि मृतिका ने घर में फांसी लगा ली है, तब उसने मौके पर जाकर देखा तो उसकी भानजी मकान की दूसरी मंजिल पर छत में लगी बल्ली से बंधी चुनरी (दुपट्टा) से फांसी लगाकर लटकी हुई थी, तब उसने वह परिचित दो व्यक्तियों ने मृतिका को फांसी के फंदे से नीचे उतारा व देखा तो मृतिका मर चुकी थी, फिर वे मृतिका को तुरन्त अस्पताल लेकर गए, डॉक्टर को दिखाने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। सूचनाकर्ता किशोर द्वारा घटना दिनांक को ही पुलिस थाना महिदपुर जाकर घटना के सम्बन्ध में सूचना दी गई। पुलिस थाना महिदपुर द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई, तथा मृतिका के परिचित व परिजनों के कथन लेखबद्ध किये गये। जिसमें उन्होने बताया कि आरोपी अजय मृतिका से प्रेम संबंध की बात को सभी को बताकर बदनाम करने की बात पर उससे रूपयों की मांग करता था। जिससे मानसिक रूप से प्रताडित होने के कारण मृतिका द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करना पाया गया है। अनुसंधान पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
दण्ड के प्रश्न:- अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि आरोपी का यह प्रथम अपराध है, एवं उसकी उम्र को ध्यान में रखते हुये उसके प्रति उदारता का रूख अपनाये जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन अधिकारी द्वारा आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित करने का निवेदन किया गया।
न्यायालय की टिप्पणीः- अभियुक्त के कृत्य एवं उससे समाज पर पड़ने वाले दुष्परिणाम को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को समानुपातिक दण्ड दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, इसलिए अपराध की प्रकृति, परिस्थिति व परिमाण के आधार पर समग्र परिस्थितियों पर विचारोपरांत अभियुक्त को दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री अजय वर्मा, एजीपी महिदपुर, जिला उज्जैन द्वारा की गई।
बर्तन साफ कर रही पीड़िता के साथ छेडखानी करना पड़ा महंगा न्यायालय ने की जमानत निरस्त
उज्जैन।
न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल अपर सत्र न्यायाधीश-तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त तुलसीराम पिता बगदीराम उम्र-22 वर्ष, निवासी तह0 बडनगर जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 03.01.2020 को फरियादिया ने थाना भाटपचलाना पर उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैं मजदूरी का काम करती हॅू, मैं कक्षा 8 वी तक पढी हूॅ। घटना दिनांक को रात के करीब 09ः00 बजे बर्तन धो रही थी, तभी तुलसीराम मेरे पास आया व मेरी तरफ देखकर हंसने लगा मैंने मेरा मुहॅ नीचे कर लिया, अभियुक्त ने मेरा बांया हाथ पकड़कर मुझे खीचकर गली में ले गया, मेरे साथ छेडखानी की, तो मैं हाथ छुड़ाकर भागी, तभी मेरे पिताजी आ गये तभी अभियुक्त वहॉ से भाग गया। फिर मैंने घटना मेरे परिवार वालों को बताई। फरियादिया की उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना भाटपचलाना द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा विवेचना के पश्चात् अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।
अभियुक्त तुलसीराम द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया कि अभियुक्त द्वारा महिला का हाथ पकड़कर गंभीर अपराध कारित किया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत निरस्त किया गया। प्रकरण में पैरवीकर्ता श्रीमती भारती उज्जालिया, एजीपी तह0 बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गयी।
अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर।
न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा कमल सिंह पिता देवीसिंह गुर्जर निवासी ग्राम टांडा थाना लालघाटी जिला शाजापुर का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र शुक्रवार को निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 3 मई 2020 को भगवान सिंह और मानसिंह ने थाना लालघाटी पर घटना की रिपोर्ट लिखाई थी। घटना वाले दिन शाम को करीबन 7:00 - 7:30 बजे होड़ी वाला जंगल ग्राम बोल्डी में सरकारी जमीन पर जेसीबी चल रही थी। जेसीबी मशीन ईश्वर सिंह की थी। भगवान सिंह व उसका भाई जेसीबी वाले को समझाने गए कि विवादित जमीन है यहां पर जेसीबी मत चलाओ। इतने में गांव के मानसिंह, कमल सिंह, उमराव सिंह व अन्य चार - पांच लोग एकमत होकर लकड़ियां लेकर आए और बोले कि जेसीबी हम चलवा रहे हैं तुम रोकने वाले कौन होते हो। मानसिंह, कमल सिंह , उमराव सिंह ने भगवान सिंह, मोहन सिंह, रामेश्वर, ऊँकार के साथ लकड़ियों से मारपीट की थी।