ग्रह विभाग ने जारी की एडवायजरी , शाजापुर में नाबालिग के अपहरणकर्ताओं को 3-3 की सजा

कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम व बचाव के लिये दिशा-निर्देश जारी, गृह विभाग ने जारी किये निर्देश


उज्जैन 10 जुलाई। गृह विभाग ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और बचाव के सिलसिले में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं। प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।


अपर मुख्य सचिव गृह श्री एस.एन. मिश्रा द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि कोविड के प्रभावी प्रबंधन के लिये यह जरूरी है कि आम लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखें तथा फेस कवरिंग का पालन करें। अनेक शहरों में रविवार के दिन प्राय: शहर के विभिन्न भागों में अधिक भीड़ हो जाने और आवश्यक सावधानियाँ नहीं बरती जाने को भी रेखांकित किया गया है। कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने की दृष्टि से लोगों को घरों से अनावश्यक रूप से बाहर निकलने के लिये हतोत्साहित किये जाने की जरूरत बताई गई है।


निर्देशों में कहा गया है कि विभिन्न शहरों की परिस्थितियाँ अलग-अलग होने के मद्देनजर रविवार के दिन जिन क्षेत्रों में लोगों द्वारा आवश्यक सावधानियाँ बरतने में उपेक्षा की जा रही हो, वहाँ उसे प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिये स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कार्यवाही की जाये। इस सिलसिले में जिला दण्डाधिकारियों से कहा गया कि वे डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के परामर्श पर स्थानीय स्तर पर उचित निर्देश जारी करें। इसके लिये आंशिक या सम्पूर्ण रूप से बाजार को बंद करना, धारा-144 लागू करना तथा भीड़ को नियंत्रित करने के अन्य उपाय भी किये जा सकते हैं।


अंतर्राज्यीय सीमाओं पर स्थित जिलों के कलेक्टर्स के लिये यह जरूरी है कि वे पड़ोसी राज्य के जिलों में संक्रमण की स्थिति का लगातार अनुश्रवण करें और आवश्यकतानुसार अंतर्राज्यीय सीमा पर लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करने के उपाय भी करें। अनेक जिलों में यह व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें पड़ोसी राज्यों के संक्रमण प्रभावित जिलों से आने वाले लोग जिला नियंत्रण कक्ष में अपने आगमन की सूचना देते हैं, ताकि स्वास्थ्य संबंधी जाँच की जा सके।


कलेक्टर्स से कहा गया है कि उपरोक्त के अलावा कोविड-19 के प्रबंधन के लिये राष्ट्रीय निर्देशों का पूरे प्रदेश में सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाये। कोविड प्रबंधन के लिये राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों का भी ध्यान रखा जाये।


नाबालिक का अपहरण करने वाले आरोपीगण को 3 -3 साल की सजा व कुल ₹4000 जुर्माना


शाजापुर।


 न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपीगण गणेश नायक पिता विक्रम नायक आयु 19 वर्ष तथा विनोद नायक पिता देवी सिंह नायक आयु 22 वर्ष निवासीगण वार्ड क्रमांक 1नई आबादी मक्सी जिला शाजापुर को धारा 363 भा.द.सं. मैं 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास और 2000 -2000₹ के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 -6माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भी भुगताया जाएगा। अर्थदण्ड की राशि जमा होने पर ₹4000 प्रतिकर स्वरूप पीड़िता को उसके वैध संरक्षक के माध्यम से अपील अवधि उपरांत अपील ना होने की स्थिति में प्रदान किए जाएंगे।


 देवेंद्र मीणा विशेष लोक अभियोजक एवं डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 4/9/2018 को सुबह साढ़े 12 बजे जब पीड़िता अपने घर से स्कूल पढ़ने के लिए जा रही थी उस समय आरोपी गणेश उसे बहलाफुसला कर शादी करने का कहकर एक टवेरा में ड्राइवर के साथ भगा कर ले गया था। कुछ लोगो ने देखकर उसका पीछा कर टवेरा रुकवाई और पीड़िता को नीचे उतारा।आरोपी गणेश व् टवेरा का ड्राइवर गाड़ी लेकर भाग गए थे। घटना की रिपोर्ट थाना मक्सी पर की गई थी। विवेचना पश्चात आरोपीगण के विरूद्ध चालान प्रस्तुत किया गया था। *उल्लेखनीय हैं कि संचालक लोक अभियोजन/ महानिदेशक श्री पुरुषोत्तम शर्मा का बालकों के विरुद्ध होने वाले लैंगिक शोषण के अपराधों के प्रति सख्त रवैया हैं और उनके द्वारा पॉक्सो एक्ट के प्रकरणों की लगातार समीक्षा की जाती हैं।इस प्रकरण की भी उनके द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही थी और इस हेतु राज्य समन्वयक के पद पर सुश्री सीमा शर्मा एडीपीओ रतलाम की नियुक्ति भी की गई है।