जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री कुलकर्णी हुए सेवानिवृत्त ,14 से 30 तक वसूला 13 लाख 54 हजार का मौका जुर्माना

जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री कुलकर्णी सेवा निवृत्त हुए



उज्जैन 31 जुलाई। जिला रजिस्ट्रार सिविल कोर्ट श्री संकर्षण प्रसाद पाण्डेय ने जानकारी दी कि शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश उज्जैन श्री एसकेपी कुलकर्णी के सेवा निवृत्त होने पर सुश्री अनीता वाजपेयी विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी, श्री राजेश गुप्ता प्रधान न्यायाधीश, श्री जीपी अग्रवाल अतिरिक्त प्रधान कुटुंब न्यायालय, श्री पदमेश शाह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीमती तृप्ति पाण्डेय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, समस्त न्यायिक अधिकारीगण, कुटुंब न्यायालय, उपभोक्ता फोरम, श्रम न्यायालय और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समस्त अधिकारीगण द्वारा श्री कुलकर्णी का सम्मान किया गया और उन्हें भावभीनी विदाई दी गई।


 सेवा निवृत्ति के अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री कुलकर्णी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तहसील न्यायालयों में पदस्थ समस्त न्यायिक अधिकारीगण और जिला मुख्यालय में पदस्थ समस्त न्यायिक अधिकारीगणों को सम्बोधित करते हुए उन्हें भविष्य में और लगन से कार्य करने के लिये प्रेरित किया। वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से सभी न्यायाधीशगणों ने उनका आभार व्यक्त करते हुए न्यायाधीश श्री कुलकर्णी के सेवा निवृत्ति उपरान्त उज्ज्वल भविष्य और स्वस्थ जीवन की कामना की।


सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने एवं मास्क नहीं पहनने के कारण 14 जून से 30 जुलाई तक 7244 व्यक्तियों पर 13 लाख 54 हजार रु. का स्पॉट फाइन किया गया


उज्जैन 31 जुलाई। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिये जिले में कर्फ्यू एवं लॉकडाउन लागू किया गया है। समय-समय पर नागरिकों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने एवं मास्क पहनने की अनिवार्यता का प्रचार-प्रसार किया गया है, किन्तु इसके बाद भी सैकड़ों लोग सोशल डिसटेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और बिना मास्क के घूम रहे हैं। विगत 14 जून से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों एवं मास्क नहीं पहनने वालों के विरूद्ध स्पॉट फाइन का अभियान चलाया जा रहा है। एडीएम श्रीमती बिदिशा मुखर्जी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 14 जून से 30 जुलाई तक कुल 7244 व्यक्तियों एवं संस्थाओं पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने तथा मास्क नहीं पहनने के कारण 13 लाख 54 हजार 152 रुपये का स्पॉट फाइन किया गया है। इसमें मास्क नहीं पहनने पर 6156 लोगों पर छह लाख 91 हजार 324 रुपये का जुर्माना किया गया है।


2 अगस्त को समस्त मदिरा दुकानें बन्द रहेंगी*


उज्जैन 31 जुलाई। कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने आगामी 2 अगस्त रविवार को जिले में सम्पूर्ण लॉकडाउन के अन्तर्गत मप्र आबकारी अधिनियम-1915 की धारा-24(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकशान्ति के परिरक्षण हेतु इस दिन उज्जैन जिले में संचालित समस्त देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों को तथा समस्त भांगघोटा की दुकानों को पूर्णत: बन्द रखने के आदेश जारी किये हैं। इस दौरान जिले के समस्त देशी मदिरा भांडागारों और विदेशी मदिरा भांडागारों से मदिरा का प्रदाय भी उक्त अवधि में पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर ने उक्त आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये हैं।