27 जुलाई को घोषित होगा 12 वी का रिजल्ट
उज्जैन।
मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम 27 जुलाई (सोमवार) दोपहर 3 बजे घोषित कर दिया जाएगा। इस बार 8 लाख से ज्यादा छात्र-छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए हैं। लॉकडाउन के कारण कुछ पेपर रद्द हो गए थे, जिन्हें बाद में कराया गया। बच्चे इसे ऑनलाइन देख पाएंगे।
यहां रिजल्ट देखे जा सकते हैं
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सुनहरा उल्लू वन्यजीव के तस्कर की जमानत निरस्त
उज्जैन।
न्यायालय माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्रीमान पंकज चतुर्वेदी जिला उज्जैन के न्यायालय द्वाराअभियुक्ता सुधा पांडे का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
उप.संचालक अभियोजन डा व्यास ने बताया कि महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन मध्यप्रदेश श्री पुरुषोत्तम शर्मा के विशेष आदेश से अभियोजन कार्य हेतु अधिकृत राज्य समन्वयक (वन- वन्यप्राणी) श्रीमती सुधाविजयसिंह भदौरिया द्वारा की गई सशक्त पैरवी के चलते अभियुक्ता सुधा पांडे की जमानत निरस्त की गई। घटना इस प्रकार है कि दिनांक 20/07/2020 को 10 वन्यजीव तस्करो को एसटीएफ पुलिस उज्जैन ने वन्यजीव तस्करी मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया था। अभियुक्तगण से एक रेड सैंड बोआ दो मुहा , चकलोन और सुनहरा उल्लू दुलर्भ प्रजाति के बरामद किये गए थे। अभियुक्तगण से जप्त दो मुंह के सांप का वजन लगभग सवा 6 किलो है। पुलिस ने अभियुक्तगण से एक टाटा टियागो कार नंबर एमण्पीण् 09 डब्लू डी 1151 और वेगनआर नंबर एमपी 09 सीजे 4370 भी जप्त की है। अभियुक्तगण में 6 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल है। वन्य प्राणी दो मुॅह वाला सांप मेडिसिन बनाने के काम आता है और उल्लू को तंत्र क्रिया में उपयोग किया जाता है। एसटीएफ ने गिरफ्तारी के बाद मामला वन विभाग को सौंपा था। उल्लू वन्यप्राणी सरंक्षण अधिनियम के अंर्तगत अनुसूची 4 में शामिल है।
अभियुक्ता सुधा पांडे द्वारा न्यायालय में आज जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। म0प्र0 राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी श्रीमती सुधाविजयसिंह भदौरिया राज्य समन्वयक वन एवं वन्यप्राणी, लोक अभियोजन भोपाल द्वारा वीडियो कांफ्रेंस से पेरवी की गई न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
पुरुषोत्तम शर्मा, महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन म.प्र. की वाइड वन्यजीव के अवैध शिकार के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जारहे है विशेष तौर पर कोविड 19 संक्रमण काल में शिकार के प्रकरणों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, इसका प्रमुख कारण आरोपियों की न्यायालय बरी हो जाना , जमानत पर उचित विरोध न हो पाना, इन सभी को मध्येनजर रखते हुए मेरे द्वारा प्रत्येक जिले में वन अपराधों के प्रकरणों में पैरवी हेतु एक- एक अभियोजन अधिकारी को अधिकृत किया है एवं इन सभी के कार्यो के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण हेत्तु श्रीमति सुधाविजयसिंह भदौरिया को राज्य समन्वयक के रूप में अधिकृत किया है जिसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे है।
जान से मारने की नियत से हमला करने वालों को भेजा जेल
शाजापुर।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी महोदय शुजालपुर श्री धीरज कुमार द्वारा आरोपीगण 1.फक्कु उर्फ फखरूद्दीन पिता नसरूद्दीन खां 2. कल्लू उर्फ जाकीर पिता नुरूद्दीन 3. सोहराब खां पिता सोकीन खां 4. नवाब खां पिता इशाक खां 5. आशिक खां पिता उस्मान खां 6. पप्पू उर्फ आजाद खां पिता नसरूद्दीन खां 7. नोफीस उर्फ नसीब खां पिता सुलेमान खां 8. ईरशाद खां पिता बदरूद्दीन खां निवासीगण नरोला को जेल वारंट बनाकर उपजेल शुजालपुर भेजा गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 24/07/2020 को करीब सुबह 10 बजे फरियादी अजय अपने घर के अंदर था। उसके घर के सामने शीतला माता का ओटला है। वहां पर रास्ते व मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा था तभी फखरूद्दीन, पप्पू और कल्लू हाथ में फर्सी व तलवार लेकर आये। फरियादी को घर के अंदर से बाहर निकाला और बोले कि रास्तें में पत्थर क्यों डाल रखे है। इस बात को लेकर गालियाँ दी। गालीं देने से मना करने पर आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की। फरियादी चिल्लाया तों विजय, धन्नजय, संजय आये तो आरोपीगण और उनके साथियों ने उनके साथ भी मारपीट की। सभी आरोपीगण ने एकमत होकर हमला किया तथा जान से खत्म करने की धमकी दी। घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना शुजालपुर सिटी पर की। आज दिनांक 25/07/2020 को आरोपीगण को गिरफ्तार कर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां से उनका जेल वारंट बनाकर उन्हें उपजेल शुजालपुर भेजा गया।