कलेक्टर ने धर्मस्थलों को खोलने के आदेश को संशोधित किया , शाजापुर में 20 लाख की फिरौती मांगने वालों की जमानत निरस्त , चाकुबाज को जेल भेजा

धार्मिक स्थलों को प्रात: 5.30 बजे से रात्रि 9 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई7


उज्‍जैन 07 जुलाई। कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए विगत दिनों जिले में कर्फ्यू एवं लॉकडाउन लागू किया गया था। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने उक्त आदेश में संशोधन करते हुए उज्जैन नगर निगम सीमा क्षेत्र में कंटेनमेंट एरिया के बाहर स्थित सभी धार्मिक प्रतिष्ठान, पूजा स्थल (मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च, सांई मन्दिर, जैन मन्दिर, बौद्ध धर्मस्थल, दरगाह आदि) को 7 जुलाई से प्रतिदिन प्रात: 5.30 बजे से रात्रि 9 बजे तक खोलने की अनुमति के आदेश विगत 6 जुलाई को जारी कर दिये गये हैं।


जारी किये गये आदेश के अनुसार 65 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के व्यक्तियों जो अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं या गर्भवती माताएं या बच्चे 10 वर्ष से कम उम्र के हैं या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित हैं वे धार्मिक स्थल में न आयें। इसकी सूचना धार्मिक स्थल प्रबंधकों को दर्शनार्थियों को देना होगी।


जनसमुदाय में सामान्य उपाय जिससे कि कोविड-19 के संक्रमण को रोका जा सके, का पालन करने के लिये सभी धार्मिक स्थलों के प्रबंधकों को कहा गया है, जिसमें फिजिकल दूरी कम से छह फीट की होना, चेहरे पर मास्क का कवर होना, हाथ धुलाई की प्रक्रिया को अपनाया जाना एवं श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। सभी धार्मिक स्थल अपने यहां हाथ धुलाई या सेनीटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से रखेंगे एवं बुखार नापने के लिये स्क्रीनिंग की व्यवस्था रखेंगे। उक्त आदेश का उल्लंघन धारा-188 भादवि, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट-2005 की धारा-51 से 60 एवं द एपिडेमिक डिसिज एक्ट-1897 के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।


20 लाख की फिरोती मांगने वाले आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त


शाजापुर।


जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय सुश्री हर्षिता सिंगार जेएमएफसी महोदय शाजापुर द्वारा आरोपीगण राजेश उर्फ राजु पिता दयाराम कुमावत निवासी चामुन्दिया थाना करेरा जिला भीलवाडा राजस्थान व आरोपी रामप्रसाद पिता लक्ष्मण शर्मा निवासी भगवानपुरा थाना मांडल जिला भीलवाडा राजस्थान का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया । श्री शैलेन्द्र जीनवाल एडीपीओ शाजापुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार फरियादी गोविंद पिता रामेशचंद्र निवासी ग्राम दूधाना थाना मोहनबडोदिया जिला शाजापुर ने दिनांक 29.06.2020 को इस आशय की रिपेार्ट लिखाई थी कि वह ट्रक में क्लीनर का काम करता है। उसके मामा दिनेश उस ट्रक पर ड्राईवर थे। दिनांक 26.06.2020 को सुबह करीब 8ः30 बजे वह और मामा दिनेश आगर सारंगपुर रोड गिरी पेट्रोल के सामने मोहन बडोदिया में ट्रक खडा करके सो रहे थे तभी वहाँ काले रंग की कार जिसका नंबर केए 01 एमएफ 2478 है आयी उसमें तीन व्यक्ति बैठे थे जिसमें से एक व्यक्ति राजेश उर्फ राजु पिता दयाराम कुमावत निवासी चामुन्दिया थाना करेरा जिला भीलवाडा राजस्थान का जिसका एक पैर कटा हुआ है वह नकली पैर लगाता है आया और उन दोनों को बुलाया और उन्हें उनकी गाडी में बैठा लिया। फिर वह लोग बोले की हमारे पैसे दे दो तो दिनेश मामा ने बोला की मेरे पास पैसे नहीं है। फिर इन लोगो ने उसे गाडी से उतार दिया और मामा दिनेश को लेकर चले गये। उससे कहा की हम थोडी देर में आते है। फिर ये लोग सांरगपुर की तरफ चले गये थोडी देर बाद ये लोग वापस आये और बोले की हम जोगनिया माता के मंदिर से आते हैं फिर काफी समय तक जब ये लोग नहीं आये तो वह ट्रक को लेकर अपने घर आ गया फिर रात करीब 10 बजे उसके मोबाईल पर मामा दिनेश के मोबाईल फोन नंबर से उसे फोन आया और दिनेश मामा ने उससे बात की तो मामा दिनेश बोला की बीस लाख रूपये की व्यवस्था करो तो उसने बोला की इतने पैसों की व्यवस्था कहा से करूं। फिर बाद में आरोपी राजू लंगडा ने मामा से फोन ले लिया और फोन पर कहा की पैसे की व्यवस्था करों नही तो दिनेश को जान से खत्म कर देंगे और पुलिस को सूचना दी तो तुझे भी जान से खत्म कर देंगे। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना मोहन बडोदिया के अपराध क्रमांक 192/2020 पर अपराध धारा 364ए, 506 भादवि के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। इसके बाद उक्त आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। श्री शैलेन्द्र जीनवाल एडीपीओ शाजापुर ने वीडियो कॉन्फ्रंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर आपत्ति करते हुए तर्क प्रस्तुत किए।


जान से मारने की नियत से चाकू मारने वाले आरोपी को जेल भेजा


शाजापुर।


 न्यायालय श्रीमान जेएमएफसी महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी गोविंद सिंह पिता हरनाम राजपूत उम्र 22 वर्ष निवासी किशोनी हाल मुकाम शंकर नगर कॉलोनी शुजालपुर मंडी को जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, श्री संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 6 जुलाई 2020 को रात्रि 9:00 बजे फरियादी चेतन खत्री को आरोपी गोविंद राजपूत ने घर के सामने रोड पर बारिश के पानी की बात को लेकर अश्लील गलियां दी। फरियादी के मना करने पर आरोपी ने फरियादी के लड़के लव के साथ लात मुक्के से मारपीट की । फरियादी बीच-बचाव करने आया तो उसे आरोपी ने जान से मारने की नियत से चाकू मारा जिससे उसे सीने के नीचे पसली में चोट आयी। थाना शुजालपुर मंडी द्वारा देहाती नलशी पर से अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को विवेचना के दौरान गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था।