पीड़िता को किड़नेप कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त की भी जमानत निरस्त
न्यायालय श्रीमान मुकेश नाथ, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, महिदपुर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त प्रदीप, निवासी थाना महिदपुर तहसील खाचरौद जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया है।
उप-संचालक डॉ0 साकेत व्यास (अभियोजन) ने घटना अनुसार बताया कि दिनांक 09.07.2020 को पीडिता के पिता ने थाना महिदपुर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मै दिनांक 08.07.2020 को शाम को अपने परिवार के साथ खाना खाकर सो गया था। रात करीब 03ः40 बजे मेरी छोटी लडकी रात मेेरे से बोली पापा बाथरूम लगी है, मैने बोला तेरी बडी बहन को ले जा तो वह अकेली ही घर के बाहर बनी बाथरूम में बाथरूम करने चली गई, कुछ समय बाद उसकी बडी बहन देखने गई तो उसकी छोटी बहन बाथरूम में नही दिखी। फिर मेरी बडी लडकी ने, परिवार वालो ने छोटी लडकी की तलाश आसपास एवं रिश्तेदारों में की लेकिन कुछ पता नही चला। उक्त सूचना पर से थाना महिदपुर में अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा विवेचना में अभियुक्त के कब्जे से पीड़िता को दस्तयाव किया गया। पीडिता से कथन में बताया कि अभियुक्त द्वारा मेरे साथ दुष्कर्म किया है।
अभियुक्त द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध विडिया कान्फ्रेसिंग के माध्यम से किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत निरस्त किया गया। प्रकरण में पैरवी श्री अजय वर्मा, एजीपी तह0 बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गयी।
ग्रीन एवं क्लीन अभियान के अंतर्गत उज्जैन न्यायालय परिसर में वृक्षारोपण किया गया
संचालक लोक अभियोजन श्री पुरूषोत्तम शर्मा के निर्देशन में अभियोजन विभाग में शुरू की गई क्लीन एवं ग्रीन योजना के तहत् जिला लोक अभियोजन कार्यालय उज्जैन में उप-संचालक डॉ0 साकेत व्यास, श्री राजकुमार नेमा डी.पी.ओ. के द्वारा पौधारोपण का आयोजन प्रांरभ किया गया। दिनांक 29.07.2020 बुधवार को जिला न्यायालय के परिसर में अमरूद, पीपल, नीम आदि के वृक्षों का वृक्षारोपण एवं उनके संरक्षण का संकल्प लिया गया। वृक्षारोपण के समय माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री एस.के.पी. कुलकर्णी उज्जैन, श्रीमान पदमेश शाह सचिव जिला विधिक सहायता केन्द्र, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती तृप्ति पाण्डेय एवं अन्य न्यायाधीशगणों ने भी वृक्षारोपण में भाग लिया। जिला अभियोजन कार्यालय उज्जैन के अभियोजन अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहेे।
जिला समन्वयक नियुक्त
जिला लोक अभियोजन अधिकारी शाजापुर देवेन्द्र मीणा द्वारा बताया गया कि, अनुसुचित जाति/ अनुसुचित जनजाति एवं एनडीपीएस अधिनियमों से संबंधित प्रकरणों में जिला शाजापुर एवं जिला आगर मालवा में समन्वयक नियुक्त किये गये है।
माननीय संचालक महोदय लोक अभियोजन श्री पुरूषोत्तम शर्मा द्वारा मध्य प्रदेश के सभी जिलो में उक्त अधिनियमों से संबंधित प्रकरणों में एक-एक एडीपीओ की नियुक्ति किये जाने के संबंध में आदेश पारित किये गये है। जिसके पालन में जिला शाजापुर एवं जिला आगर मालवा हेतु भी एडीपीओ को समन्वयक नियुक्त किया गया है।
एनडीपीएस अधिनियम के प्रकरणों हेतु श्रीमती ममता पाराशर एडीपीओ एवं एसी/एसटी अत्यारचार निवारण अधिनियम के प्रकरणों हेतु श्रीमती तुलसी मानकर एडीपीओ को जिला समन्वयक नियुक्त किया गया है।
दो महिलाओ का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र निरस्त
शाजापुर।जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपियां अकिला बी पति ईशाक खॉ उम्र 56 वर्ष, व नुरजहां बी पति नसरूद्दीन खॉ उम्र 51 वर्ष निवासीगण नरोला का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया ।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 24/07/2020 को करीब सुबह 10 बजे फरियादी अजय अपने घर के अंदर था। उसके घर के सामने शीतला माता का ओटला है। वहां पर रास्ते व मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा था। तभी फखरूद्दीन, पप्पू और कल्लू हाथ में फर्सी व तलवार लेकर आये और फरियादी को घर के अंदर से बाहर निकाला।बोले कि रास्तें में पत्थर क्यों डाल रखे है। इस बात को लेकर गालियां दी । गाली देने से मना करने पर आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की। फरियादी चिल्लाया तो विजय, धन्नजय, संजय आये तो आरोपीगण और उनके साथियों ने उनके साथ भी मारपीट की । सभी आरोपीगण ने एकमत होकर हमला किया तथा जान से खत्म करने की धमकी दी जिसमे उक्त महिलाएं भी शामिल थी। घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना शुजालपुर सिटी पर की। आज दिनांक 29/07/2020 को माननीय न्यायालय द्वारा उक्त महिला आरोपियों का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
बीमा कंपनी का एजेंट होते हुये गबन करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
आरोपी ने फरियादी से बीमा पॉलीसी के नाम पर लिये रूपये जमा नही किये साथ ही दस्तावेज की कूटरचना कर उसका उपयोग किया गया
न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी रतनदीप गुप्ता पिता नन्दकिशोर गुप्ता निवासी हरायपुरा शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र मंगलवार को निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, फरिायादी ईश्वरलाल पाटीदार ने पुलिस अधीक्षक शाजापुर को घटना की लिखित शिकायत आवेदन के माध्यम से की थी। आरोपी उस समय बजाज आलियांज लाईफ इंश्योरेंस कंपनी शाजापुर का अधिकृत एजेंट था। आरोपी ने फरियादी से संपर्क किया और उसे उक्त कंपनी में बीमा कराये जाने और उससे प्राप्त होने वाले लाभ के संबंध में जानकारी दी थी। आरोपी ने फरियादी को यह बताया था कि 12 हजार पांच सौ रूपये हर साल जमा कराने पर दस साल के बाद तीन लाख सत्तार हजार रूपये प्राप्त होंगे। फरियादी के द्वारा 12 हजार पांच सौ रूपये आरोपी को नगद दिये गये। आरोपी ने फरियादी का बीमा किया और उसकी रसीद दी। आरोपी हर साल फरियादी से 12 हजार पांच सौ रूपये लेकर जाता था। आखिरी बार आरोपी ने दिनांक 31.05.2017 को फरियादी से किश्त प्राप्त की और दो माह बाद तीन लाख सत्तर हजार रूपये प्राप्त होंगे ऐसा बोलकर चला गया। दो महिने बाद फरियादी ने आरोपी से संपर्क करने का प्रयास किया तो जानकारी मिली की वह धार काम करने चला गया है। फरियादी बजाज आलियांज कंपनी में गया तो उसे मालूम चला की आरोपी ने बीमा कंपनी में रूपये जमा नहीं कराये है। फरियादी ने आरोपी से एक और बीमा दिनांक 28.09.2015 को कराया था जिसके बारे में यह पता चला की आरोपी द्वारा फरियादी की फर्जी आईडी तैयार कर उक्ते बीमा पॉलीसी के रूपये आरोपी ने स्वयं निकाल लिये है। थाना कोतवाली शाजापुर पर आरोपी के विरूद्ध आपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
राज्य की ओर से लोकअभियोजक शाजापुर श्री एम एल शर्मा द्वारा वी.सी. के माध्यम से उपस्थित होकर जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया।
मोटरसाईकिल चोरी के आरोपी को भेजा जेल
शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी महोदय शुजालपुर श्री धीरज कुमार द्वारा आरोपी समद खॅा उर्फ सोनू पिता हलीम खॉ उम्र 22 वर्ष निवासी सलसलाई को जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया ।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 03/01/2019 को फरियादी महेन्द्र कुमार मोटरसायकिल एच.एफ.डिलक्स हिरो कम्पनी की क्रमांक एमपी 42 एम के 6208 से सामान खरीदने शुजालपुर आया था। उसने मोटरसायकिल को कालिका माता चौराहे पर खडी कर सामान खरीदने सब्जी मंडी के अंदर गया। वापस आकर देखा तो मोटर सायकिल नही दिखी। उसने आसपास मोटरसाईकिल तलाश की लेकिन नही मिली। कोई अज्ञात चोर चुराकर ले गया। जिसकी रिपोर्ट थाना शुजालपुर सिटी पर की । अनुसंधान के दौरान आज दिनांक 29/07/2020 को आरोपी को फॉर्मल गिरफतार कर सक्षम न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उसका जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
ट्रेक्टर चोरी के आरोपीगण को भेजा जेल
शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया की न्यायालय जेएमएफसी महोदय शुजालपुर श्री धीरज कुमार द्वारा आरोपीगण अरसद खॉ पिता आजाद खॉ निवासी निपानीया थाना अकोदिया और समद खॉ उर्फ सोनू पिता हलीम खॉ उम्र 22 वर्ष निवासी सलसलाई को जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया ।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 17/07/2020 के रात्री10 बजे फरियादी बसंतीलाल ने सोनालीका ट्रेक्टर जो एक महीने पहले खिची साहब के शौ रूम से खरीदा था। जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर उसके पास नही आया था। अपने बाडे में खडा किया था। सुबह उठकर देखा तो ट्रेक्टर नही दिखा। कोई अज्ञात बदमाश रात्रि में ट्रेक्टर चुराकर ले गया। जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना शुजालपुर सिटी पर की । अनुसंधान के दौरान को दिनांक 28/07/2020 को आरोपीगण को गिरफतार किया गया। आज दिनांक 29/07/2020 को आरोपीगण को सक्षम न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उनका जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।