लॉकडाउन में शराब की सप्लाई करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त
उज्जैन।
न्यायालय प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमान हेमंत मेहरा, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त नासिर पिता यासिम खान निवासी विश्व-बैंक कॉलोनी आगर रोड उज्जैन की जमानत निरस्त की।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि दिनांक 15.05.2020 को थाना नीलगंगा पर पदस्थ उनि जयंत डामोर लॉकडाउन के दौरान हरिफाटक चौराहे पर ड्यूटी कर रहे थे तभी मुखबीर द्वारा सूचना मिली की एक अज्ञात व्यक्ति हरे रंग का शर्ट व काली जींन्स पहने हुऐ है जो धन्नालाल की चाल में अपने घर के पास शराब बेच रहा है। सूचना पर विश्वास कर मय फॉर्स के मुखबीर के बताये स्थल पर पहुंचे जहां दीवाल की आड़ मे छुपकर देखा तो मुखबीर द्वारा बताये हुए हुलिये का व्यक्ति दिखा। वह घर के बाहर लगे कूलर के नीचे से कपड़ा हटाकर पेटी निकाल रहा था। जो पुलिस को देखकर पेटी सहित भागने लगा जिसे पुलिस फोर्स की मदद से पकड़ा गया। पेटी को चेक करते समय उसके अन्दर देशी शराब रखी हुई पाई गई। अभियुक्त से उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम सौरभ श्रीवास पिता राजेश श्रीवास निवासी धन्नालाल की चाल उज्जैन का होना बताया। अभियुक्त से शराब बेचने व रखने के संबंध में लायसंेंस का पूछा तो उसने लायसंेस का नहीं होना बताया। कूलर के नीचे रखे कपडे को हटाकर देखा तो आठ पेटी देशी शराब की रखी थी जिन्हे खोलकर देखा तो उसमें 400 क्वाटर देशी शराब के लगभग 72 लीटर जिसकी कीमत लगभग 24,800/- रूपये थी। उक्त पेटियों को विधिवत रूप से जप्त किया गया। अभियुक्त को थाना नीलगंगा द्वारा गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त सौरभ श्रीवास ने बताया कि वहॉ नासिर से शराब लेकर आया था।
अभियुक्त नासिर द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा निवेदन किया गया कि अभियुक्त द्वारा गंभीर अपराध कारित किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री उमेश तोमर, एडीपीओ, जिला उज्जैन द्वारा की गई।
घर में घुसकर छेड़छाड करने वाले अभियुक्त की अग्रिम जमानत निरस्त
उज्जैन।
न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय तहसील बडनगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त राजाराम पिता हरिचंद आयु-46 वर्ष, निवासी-तहसील बड़नगर जिला उज्जैन का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
उप-संचालक (अभियोजन) डॉ साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि घटना इस प्रकार है, कि दिनांक 14.07.2020 को फरियादिया ने थाना भाटपचलाना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मै घर पर ही सिलाई का काम करती हूॅ, आज शाम 06ः00 बजे में घर पर थी तभी मेरे घर में राजाराम जबरजस्ती मेरे घर में घुस आया व मेरा बुरी नियत से मेरा दाहिना हाथ पकड लिया और मेरे साथ छेड़छाड की, मैं चिल्लाई तो रामाराम ने मुझे थप्पड़ व सिर की मारी और बोला कि किसी को घटना बताई तो जान से खत्म कर दूंगा, तभी चिल्लाचोंट की आवाज सुनकर मेरी लडकी एवं सामने रोड पर जा रहे लोगों ने देखा तो राजाराम मेरा हाथ छोडकर भाग गया। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना भाटपचलाना द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई।
न्यायालय में अभियुक्त द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध किया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री कलीम खान, एजीपी तहसील बड़नगर द्वारा की गई।
रात में घर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र निरस्त
शाजापुर।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी चांद खां पिता बाबू खां, उम्र 32 वर्ष, निवासी कृष्णा नगर कॉलोनी शुजालपुर मण्डी जिला शाजापुर का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से उपस्थित संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
संजय मोरे अति.डीपीओ द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 19/01/2020 को रात्री करीब साढे 11 बजे फरियादी गुफरान अपने घर वालों के साथ घर पर था। फरियादी का भाई इमरान अली जो कि पार्षद है, नवाज पढकर घर आ रहा था, तब घर आकर उसने बताया कि बादशाह, आबिद, इम्तियाज, शाकिब, शाजीद व चांद खां मण्डी वाला, छोटा शकील तथा इम्तियाज, उज्जैन वाले ने उसे चौक पर उसके भाई रिजवान को उधार दिये पैसे मांगने के लिए रोका व मारने दौडे तो वह घर भाग कर आया। उसने घर के बाहर देखा तो घर के बाहर शाजिद तलवार लेकर, इम्तियाज लठ्ठ लेकर, आबिद तलवार लेकर तथा बादशाह चाकू लेकर खडा था। उनके साथ चांद खां मण्डी वाला व छोटा शकील भी था, जो घर के बाहर खडे होकर मां-बहन की नंगी-नंगी गालिंया दे रहा थे। जब उनको गालिंया देने से मना किया तो आरोपी शाजिद ने तलवार की मारी जो फरियादी के दाहिने हाथ की अंगुली में तथा बांये हाथ के पोंचे में चोट लगी जिससे खून निकलने लगा, जब फरियादी का चचेरा भाई फुरकान बीच-बचाव करने आया तो, उसे आरोपी इम्तियाज ने लठ्ठ से मारा जिससे उसके कपाल व कमर पर चोट लगी, तथा उसका भाई इरशाद बीच-बचाव करने आया तो उसे आबिद ने तलवार से मारा जिससे उसको सिर व बाये पैर के घुटने में व जांघ में चोट लगी। फरियादी के परिवार के अन्य सदस्य बीच-बचाव करने आये तो उनके साथ भी आरोपीगण ने मारपीट की, तथा घर में घुसकर तोड़-फोड़ की। इसके बाद आरोपीगण जाते-जाते बोले की हमारे पैसे नहीं दिये तो जान से खत्म कर देंगे। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना शुजालपुर सिटी में की थी जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
पाड़े का मांस बेचने वाले का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी महोदय शुजालपुर श्री धीरज कुमार द्वारा पाड़े का मांस बेचकर भीड़ इकट्ठा करने वाले अजीज खां पिता अब्दुल हमीद खां उम्र 49 वर्ष निवासी मनिहारपुरा वार्ड नंबर 3 शुजालपुर सिटी जिला शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित कमल सिंह गोयल एडीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
घर में घुस कर मारपीट करने वालों को न्यायालय ने भेजा जेल
आगर ।
दिनांक 14/07/20 की शाम 7 बजे आरोपी पवन,गोपाल और गोकुल तीनों पुत्रगण मदनलाल निवासी ग्राम कुलमड़ी थाना आगर के फरियादी चन्दर पिता रोड़ा निवासी ग्राम कुलमड़ी थाना आगर के घर में लाठी लेकर घुस आए और पुरानी रंजिश की बात को लेकर लाठियों से मारपीट करने लगे जिससे उसके हाँथ, पैर, जांघ आदि पर चोटें आईं । बीच बचाव करने चन्दर की पत्नी कमला बाई,लड़की अनिता और लड़का ईश्वर आये तो आरोपीगण ने उनके साथ भी लाठियों से मारपीट कर उन्हें भी चोटें पहुंचाई । फरियादी ने डायल 100 करके पुलिस बुलाई , पुलिस घायलों को लेकर थाने गई जहां फरियादी चन्दर ने रिपोर्ट लिखाई पुलिस ने घायलों का मेडिकल कराया। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया।
ए डी पी ओ आगर अनूप कुमार गुप्ता ने आरोपियों के अपराध को गंभीर बताते हुए आरोपियों को जेल भेजने संबंधी तर्क प्रस्तुत किये । न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी श्री अमित नगायच ने आरोपीगणों को जरिये जेल वारंट दिनांक 27/07/20 तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा।