मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है । बिना मास्क के पाए जाने पर दंडात्मक कार्यवाही के आलवा अब प्रशासन से 20 रुपये का मास्क भी खरीदना होगा।
जानकारी के अनुसार लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इसका उल्लघंन करने वालों पर अर्थदंड की कार्रवाई की जाने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। मध्यप्रदेश शासन की जीवन शक्ति योजना के तहत महिलाओं ने लगभग 10 लाख गुणवत्ता वाले सूती के मास्क बनाए हैं। यह नगरीय निकायों को दिए गए हैं। जिला प्रशासन इन्हें नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों को 20 रुपए बेचेगी। नगरीय नोडल अधिकारी एक मास्क की 11 रुपए की दर से एमपी आईडीसी के बैंक खाते में जमा करेंगे ।
मुख्य बातें -
जिला कलेक्टर उच्च गुणवत्ता के स्वयंसेवी संस्थानों या व्यक्तियों का चयन करेंगे। इसके बाद उसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी।
ऐसी संस्थाओं का पंजीयन जिला नोडल अधिकारी पोर्टल www.maskupmp.mp.gov.in पर किया जाएगा।
कलेक्टर पुलिस के चेकिंग पांइट पर मास्क के प्रचार प्रसार के लिए उपलब्ध कराएगी।
संस्था या व्यक्ति पुलिस द्वारा पकड़े गए बिना मास्क के व्यक्तियों को 20 रुपए में यह मास्क देगी।
इस अभियान में कोविड मित्र और कोविड वोलिंटियर भी शामिल हो सकते हैं।
इसके लिए नगरीय नोडल अधिकारी जीवन शक्ति योजना के तहत प्रति मास्क के 11 रुपए में एमपी आईडीसी के बैंक खाते में जमा कराएगा।