निजि स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर रोक अब मामले की सुनवाई जबलपुर हाईकोर्ट में होगी


मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर ने निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए रोक लगा दी है साथ ही उच्च न्यायालय की इंदौर ओर ग्वालियर खंडपीठ के स्कूल फीस सबंधित मामले भी मुख्यपीठ जबलपुर में ट्रांसफर होंगे । अब मामले की सुनवाई जबलपुर मुख्यपीठ में 13 जुलाई को होगी।


उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ ने भी साफ कर दिया कि अब स्कूल फीस संबंधी सभी याचिकाएं संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्यपीठ जबलपुर में ही सुनी जाएंगी। मुख्य न्यायाधीश ही इस संबंध में बेंच के निर्धारण की व्यवस्था को अंतिम रूप देंगे। संभावना यही है कि उनकी अध्यक्षता वाली युगलपीठ के समक्ष यह मामला विचारण के लिए निर्धारित होगा।


उल्लेखनीय हैकि नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के प्रांताध्यक्ष जबलपुर निवासी डॉ.पीजी नाजपांडे व रजत भार्गव ने एक अंतरिम आवेदन के जरिए इंदौर बेंच द्वारा राज्य शासन के सिर्फ शिक्षण शुल्क वसूलने संबंधी अंतरिम स्थनादेश को चुनौती दी गई थी। मांग की गई थी कि स्टे ऑर्डर वापस लिया जाए। इंदौर बेंच ने विरोधाभासी दो आदेशों के कारण कोई आदेश पारित न करते हुए समग्र केस मुख्यपीठ ट्रांसफर करने की व्यवस्था दे दी। अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने अवगत कराया कि अब जबलपुर में स्कूल फीस को लेकर दायर फ्रेश पीआईएल के अलावा इंदौर व ग्वालियर बेंच में दायर नई व पुरानी पीआईएल भी जबलपुर में यूनिफाइड रूप से लिंक-क्लब करके सुनी जाएंगी।


जनहित याचिकाकर्ता जबलपुर के डॉ. पीजी नाजपाण्डे और रजत भार्गव का पक्ष अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रखा। उन्होंने जबलपुर में जस्टिस अतुल श्रीधरन और इंदौर में जस्टिस सतीश शर्मा के विरोधाभासी आदेशों को रेखांकित किया।