पेट्रोल डाल हत्या के एवं दहेज मृत्यु कारित के आरोपियों की जमानत निरस्त साथ शाजापुर की खबरें

 पेट्रोल डालकर आग लगाकर हत्या करने वाले अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त


 उज्जैन।


न्यायालय विशेेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) डॉ0 (श्रीमती) आरती शुक्ला पाण्डेय, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन, के न्यायालय द्वारा अभियुक्त शुभम उर्फ इल्ली पिता अशोक, निवासी फ्रीगंज उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


 उप-संचालक (अभियोजन) डॉ साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि घटना इस प्रकार है, कि दिनांक 23.02.2020 को फरियादी गणेश पिता कमलेश ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनंाक 22.02.2020 को सुबह करीबन 10ः00 बजे नानाखेडा स्थित भंाग घोटा की दुकान पर भांग पीने आया था। उसने भांग घोटा की दुकान पर से 10 रूपये की भांग पीकर वहॉ से चला गया था, मैं ओम कैफे के सामने नानाखेडा बस स्टेण्ड पहुंचा तो मेरी पहचान वाला सूरज व शुभम मिले जिन्होने पाउच खाने के लिये मेरे से पैसे मांगे तो मेने कहा कि मेरे पास पैसे नही है। इसी बात को लेकर दोनो ने मुझे मॉ-बहन की नंगी-नंगी गालिया देने लगे, मैने गालिया देने से मना किया तो अभिुक्त सूरज यादव जान से मारने की नियत से हाथ मे रखी पेट्रोल की बोतल मेरे उपर डाल दी और एक अन्य अभियुक्त शुभम ने उसे आग लगा दी। मैं चिल्लाकर भागा और आग बुझाई तो सूरज और शुभम ने उसे फिर से पकडा और उससे बोले तुझे अस्पताल लेकर चलते हैं। अभियुक्तगण फरियादी से बोले कि किसी को कुछ नही बताना नही तो तुझे जान से खत्म कर देगे। अभियुक्तगण उसे सी.एच. अस्पताल में भर्ती कराया। 


 फरियादी की रिपोर्ट पर थाना नानाखेडा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस अनुसंधान के दौरान फरियादी गणेश की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। 


 अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध किया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त कर उन्हें जेल भेजा गया।      


 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री प्रमोद चौबे, लोक अभियोजक जिला उज्जैन द्वारा की गई।         


   दहेज-मृत्यु कारित करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त


उज्जैन।


 न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल अपर सत्र न्यायाधीश-तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह पिता अमरसिंह राजपूत, निवासी ग्राम मण्डिका तहसील बड़नगर जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


उप-सचांलक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 12.02.2020 को सूचनार्थ राजाराम ने थाना भाटपचलाना को यह सूचना दी कि उसके गांव के भूपेन्द्र सिंह के नौकर ने उसे सूचना दी है कि भूपेन्द्र सिंह के लड़के रणजीत सिंह की पत्नी घर में फांसी लगाकर मर गई है, जिस पर से थाना भाटपचलाना पर अपराध कायम किया गया, मर्ग में मृतिका के पिता भोम सिंह व मॉ प्रकाश कुवॅर के कथन लिये गए। जिन्होंने अपने कथनों में बताया कि उनकी पुत्री की शादी दिनांक 28 जनवरी 2019 को भूपेन्द्रसिंह के पुत्र रणजीत सिंह से हुई थी। शादी के बाद से ही उसकी ससुराल में पति रणजीत सिंह, सास सुगनबाई एवं ससुर भूपेन्द्रसिंह के द्वारा दहेज में शिफ्ट कार की मांग को लेकर लगातार मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, तथा मृतिका शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ना से तंग आकर मृतिका ने दिनांक 12.02.2020 को साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस द्वारा विवेचना के पश्चात् अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्त रणजीत सिंह, सुगनबाई व भूपेन्द्र सिंह को गिरफ्तार किया गया। 


अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत निरस्त किया गया। प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री कलीम खान, एजीपी तह0 बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गयी।


 आपराधिक अपील में भी आरोपी को दी गई 2 वर्ष की सजा बरकरार


शाजापुर।


जिला मीडिया प्रभारी श्री सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि न्यायालय श्रीमान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी ऋषि पिता रमेशचन्‍द्र उम्र 27 वर्ष निवासी शुजालपुर मण्‍डी को अधीनस्‍थ न्‍यायालय द्वारा धारा 354 भादवि में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100/- रूपये का अर्थदण्‍ड एवं धारा 323 भादवि में 6 माह का सश्रम कारावास एवं 100/- रूपये अर्थदण्‍ड के दण्‍डादेश एवं दोषसिद्धि की पुष्टि की गई।


सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार, दिनांक 18/09/2014 को शाम साढ़े 07 बजे पीडिता को आरोपी के परिवार की महिला ने घर बुलाया तो वह उनके घर गई। वहां पर किसी अन्‍य महिला को भेज देने की बात को लेकर पीडिता के साथ अश्‍लील गालीं-गलोच कर थप्‍पड-मुक्‍को से मारपीट की और झुमाझटकी की। मेडिकल रिपोर्ट में पीडिता की चोंट के आधार पर थाना शुजालपुर सिटी पर मामला पंजीबद्ध किया गया। अपराध के अनुसंधान के दौरान पीडिता ने आरोपी द्वारा उसके साथ अश्‍लील हरकत करना भी बताया। पुलिस शुजालपुर सिटी द्वारा उक्‍त अपराध में धारा 354, 354(क)(1)(आई)(2), 509 भादवि का इजाफा किया गया था।


उक्‍त आपराधिक अपील में अंतिम तर्क अभियोजन की ओर से वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्‍यम से उपस्थित संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा किये गये।  


मारपीट कर लूट करने वाले आरोपीगण को न्‍यायालय ने भेजा जेल


शाजापुर।


सुरेश कुमार नरगावे एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि,फरियादी मोहन पिता नारायण सिंह के साथ मारपीट एवं लूट करने वाले आरोपीगण रूपसिंह उर्फ सानू पिता भरतरी मेवाड़ा, उम्र 22 वर्ष एवं कार्तिक उर्फ शुभम पिता रामेश्‍वर मेवाड़ा, उम्र 20 वर्ष निवासीगण हाजीपुर, थाना सारंगपुर को न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर द्वारा आज दिनांक 28/07/2020 को जेल वारंट बनाकर जेल भेजा गया।