मंगलवार 7 जुलाई से जिले के सभी धर्मस्थल खुल जायेंगे, जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक सम्पन्न
उज्जैन 05 जुलाई। जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक आज सर्किट हाऊस पर आयोजित की गई। बेठक में निर्णय लिया गया कि उज्जैन जिले के सभी धर्मस्थल मंगलवार 7 जुलाई से खुल जायेंगे।
धर्मस्थलों के खुलने का समय प्रात: 5.30 बजे से रात्रि 9 बजे तक का रहेगा। बैठक में जिले की सभी चाय, पोहा, कचोरी आदि की दुकानें एवं रेस्टोरेंट सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक खोलने का निर्णय लिया गया है।
क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में सांसद श्री अनिल फिरोजिया, विधायक श्री पारस जैन, महापौर श्रीमती मीना जोनवाल, नगर निगम आयुक्त श्री सोनू गेहलोत, कलेक्टर श्री आशीष सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री मनोज सिंह, नगर निगम आयुक्त श्री क्षितिज सिंघल, यूडीए सीईओ श्री एस एस रावत, श्री विवेक जोशी, श्री बहादुरसिंह बोरमुंडला, श्री जगदीश अग्रवाल, श्री शिवा कोटवानी मौजूद थे।
बैठक में शहर की सब्जी मंडियां शुरू करने, लोकल परिवहन के लिये मैजिक प्रारम्भ करने पर चर्चा की गई। मैजिक की सुविधा आरटीओ द्वारा विभिन्न क्षमताओं के लिये पास की गई सीट 6+1 सवारियां ले जाने की अनुमति के साथ मंगलवार 7 जुलाई से प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है।
नेशनल लोक अदालत 11 जुलाई को
सम्पत्तिकर एवं जलकर अधिभार में दी जाएगी विशेष छूट
उज्जैन : शासन निर्देशानुसार दिनाक 11 जुलाई 2020 को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाना इस क्रम में नगर निगम द्वारा समस्त 6 झोन कार्यालयों में शिविर का आयोजन किया जायेगा । जिसके अन्तर्गत सम्पत्तिकर एवं जलकर जमा कराने पर अधिभार की राशि में विशेष छूट प्रदान की जाएगी ।
सम्पत्तिकर के अधिगार ( पेनल्टी ) में छूट
• 50.000 / - तक बकाया प्रकरणों पर अधिभार में 100 प्रतिशत छूट ।
• 50.000 / - से 1 लाख तक के बकाया प्रकरणों पर अधिभार में 50 प्रतिशत छूट ।
• 1 लाख से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत छूट ।
जलकर के अधिभार ( पैनल्टी ) में छूट
• 10,000 / - तक बकाया प्रकरणों पर अधिभार में 100 प्रतिशत कि छूट।
• 10.000 / - से 50,000 / - तक के बकाया प्रकरणों पर अधिभार में 75 प्रतिशत छूट ।
• 50,000 / - से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत छूट ।
• यह छूट मात्र एक बार की दी जायेगी ।
• नेशनल लोक अदालत की यह छूट वर्ष 2019-20 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी ।
• लोक अदालत में कोविड 19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए मास्क लगाना , सोशल डिस्टेसिंग का पालन कराना तथा शासन के तत्संबंध में अन्य निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा ।
महापौर श्रीमती मीना विजय जोनवाल . आयुक्त श्री क्षितिज सिघल , राजस्व विभाग प्रभारी श्री राधेश्याम वर्मा एवं पीएचई प्रभारी श्रीमती कलावती यादव ने शहर के समस्त सम्पत्तिकर स्वामियों से अपील की है कि 11 जुलाई शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत में पधारकर दी जा रही विशेष छूट का लाभ प्राप्त करें ।