तेलगू फिल्म निर्माता से फिल्म की कामयाबी के लिए धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्तगण की जमानत निरस्त
उज्जैन।
न्यायालय श्रीमान सज्जन सिंह सिसौदिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण 1. हेमनाथ उर्फ हेमानाथ उर्फ हेमू पिता रामसिंह, उम्र-37 वर्ष निवासी-रूपाखेडा बदनावर 2. सुजाननाथ पिता पूनानाथ उम्र-51 वर्ष निवासी-ग्राम चांचली जिला झालावाड़ 3.़ इमरान शेख पिता इकबाल शेख उम्र 34 वर्ष निवासी- महाकाल मंदिर के पास उज्जैन जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 06.05.2019 को फरियादी अक्का बाबू जो तेलगू फिल्म निर्माता है। उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए अपने दोस्त के साथ उज्जैन आया था वहां पर उसे अभियुक्त गुरू उर्फ बंटीनाथ मिला, जिसने उसे महाकाल में स्पेशल दर्शन व पूजा करवाई, बाद में अभियुक्त गुरू ने फरियादी से पूछा कि तुम क्या काम करते हो तब फरियादी ने कहा कि मैं तेलगू फिल्म बनाता हूॅ, अभी एक फिल्म बनाई है, जो रिलीज नहीं हुई है, तब अभियुक्त गुरू ने फरियादी को कहा कि अभी तुम्हारा समय अच्छा नहीं चल रहा है। मैं तुम्हारी पूजा करवा दूंगा, जिससे तुम्हारी फिल्म अच्छी चल जायेगी और ज्यादा रूपये कामायेगी व घर में भी सुख शांति हो जायेगी। आरोपी ने फरियादी से पहले 2 लाख रूपये पूजा की सामग्री के लिए और कहा कि मैं पूजा की सामग्री लेकर रख लेता हूॅ। दिनांक 06.05.2019 की शाम 07ः30 बजे गुरू ने फरियादी को उज्जैन से आगे इंगोरिया में मिलने का कहा और बोला वहां पर भवानी माता का मंदिर है वहां पर पूजा करनी है। मैं और मेरे दोस्त मेरी गाड़ी से वहां गये वहां पर आरोपी गुरू व उसका ड्रायवर मिला, जिसने हमें अपनी कार में बैठा लिया और कहा कि कार में बैठकर पूजा शुरू करेंगें। मेरा साथी सुनील के पास बैग में 10 लाख रूपये रखे थे, गुरू का ड्रायवर कार के बाहर खड़ा था तभी वहां एक सफेद कार से पण्डे लोग आये जिन्होने सायरन बजाया और हमारे पास आकर कार रोकी, जिसमें से दो पुलिस की खाकी रंग की ड्रेस में व तीन साधा कपडे पहने लोग आये, उन्होने मेरे दोस्त सुनील से पैसो की थैली चैक करने के लिए ली व तीन आदमी पैसों की थैली लेकर एक कार मे बैठे और भाग गये व दो लोग गुरू के साथ कार में बैठकर भाग गये, आरोपी गुरू उर्फ बंटीनाथ व उसके साथियों ने मेरे साथ 12 लाख रूपये की धोखाधड़ी, फिल्म कामयाब कराने व घर में सुख-शांति कराने के नाम पर की। पुलिस थाना बड़नगर द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया था पूर्व में अभियुक्त गुरू एवं उसके तीन साथी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा चुकी है जो वर्तमान में जेल में है। विवेचना के दौरान तीनों अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था।
अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा निवेदन किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा धार्मिक कर्मकाण्ड के आधार पर धोखाधडी की गई है। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री राकेश कटारिया, सहायक जिला लोेक अभियोजन अधिकारी तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन द्वारा की गई।
रास्ता रोककर तलवार मारने वाले अभियुक्तगण की जमानत निरस्त
उज्जैन।
न्यायालय माननीय कु. वन्दना मालवीय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तराना जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण 1. शेर सिंह पिता नाथू सिंह 2. ईश्वर सिंह पिता नाथू सिंह, निवासी-ग्राम थामली जिला उज्जैन में अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि फरियादी बिजेन्द्र सिंह ने अपनी मॉ, बडे पापा का लड़के के साथ थाना तराना पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मैं ग्राम थामली में रहता हूॅ, मेरा भतीजा शैलेन्द्रसिंह फोटो खीचने ग्राम भुआखेड़ी से वापस आ रहा था तभी मेरे पास शैलेन्द्र का फोन आया कि गॉव के शेरसिह व ईश्वर सिंह ने मेरा रास्ता रोक लिया और मुझे मॉ-बहन की नंगी-नंगी गालियां देकर मारपीट करने लगे और रास्ता रोक कर घर नहीं जाने दे रहे थे। तो और जीवनसिंह वहां गये तो देखा कि शेरसिंह व ईश्वर सिंह गालियां दे रहे थे। मैनें गालियां देने से मना किया तो शेरसिंह ने तलवार से मारी मेरे बाये हाथ की कोहिनी में मारी। जीवनसिंह बीच-बचाव करने लगा तो शेरंिसह ने उसे भी तलवार की मारी जो उसके बाये हाथ की हथेली में लगी। मेरी मॉ को भी तलवार की मारी उनके भी बाये हाथ मे चोंट लगी। फिर मेरे काका ने आकर बीच-बचाव किया तो दोनों जाते-जाते बोले कि हमारे बीच में बोले तो जान से खत्म कर देंगें। पुलिस थाना तराना द्वारा दोनों अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया एवं न्यायालय में पेश किया गया था।
अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध किया की अभियुक्तगण द्वारा फरियादीगण के साथ तलवार से मारपीट कर गंभीर अपराध कारित किया हैं। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री सुनील परमार, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तराना, जिला उज्जैन द्वारा की गई।
ग्राम रिछोदा के एकेडमी स्कूल में बच्चों सहित वैन कुएं में गिरने तथा उनमें से 3 बच्चों की मृत्यु के मामले में भूस्वामी और मकान मालिक का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय विशेष न्यायाधीश शाजापुर द्वारा ग्राम रिछोदा के एकेडमी स्कूल में वैन जिसमें 20 - 22 बच्चे बैठे हुए थे वह बच्चों सहित वैन कुएं में गिरने तथा उनमें से 3 बच्चों की मृत्यु होने के मामले में भूस्वामी सोनाबाई तथा एकेडमी स्कूल के संचालक को मकान किराए पर देने वाले मकान मालिक मानसिंह का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया। मामले में थाना सुनेरा द्वारा गैर इरादतन हत्या के अंतर्गत उक्त वैन के चालक कमल किशोर, स्कूल के संचालक अजीत एवं कुआं मालिक जसवंत सिंह के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया जा चुका है। जिसका प्रकरण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। इस प्रकरण की जाँच में भूस्वामी सोनाबाई और मकान मालिक मानसिंह निवासीगण ग्राम रिछोदा के नाम भी आए हैं। राज्य की और से तर्क श्री निर्मल सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक शाजापुर द्वारा किये गए।
बहू को जलाकर मारने वाले आरोपी ससुर का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी हिम्मत सिंह पिता नन्नू लाल मेवाड़ा उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम बंजारी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर के तर्कों से सहमत होते हुए निरस्त किया गया । अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर श्री संजय मोरे द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 30 मई 2020 को जस अस्पताल शुजालपुर मंडी से पीड़िता के जली हुई अवस्था में भर्ती होने की तहरीर थाने पर प्राप्त हुई थी। उपचार के दौरान पीड़िता के मृत्यु पूर्व कथन कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा लिए गए जिसमें पीड़िता ने बताया कि उसे ससुर ने जलाया है। पीड़िता की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। थाना शुजालपुर सिटी पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार किया गया था।
तलवार मारने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजपुर।
जिला मिडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय श्रीमान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी सुदेश पिता महेश विलवान उम्र 24 वर्ष निवासी शुजालपुर सिटी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा दी गई जानकारी अनुसार दिनांक 14/06/2020 को रात्री 08 बजे फरियादी अक्षय, वाल्मिकीपुरा शुजालपुर गया था, वहा उसे आरोपी सुदेश मिला उसने उधार दिये पैसे 500 रूपये फरियादी से मांगे तो फरियादी ने कहा पैसे अभी नहीं है, तो सुदेश ने उसे गालिंया दी ओर बोला की पैसे वापस नहीं करने की बनती तो पैसे उधार क्यों लेता है। फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसे जमीन पर पटक दिया। जिससे फरियादी को पीठ पर चोंट लगी इतने में आरोपी के पिता महेश, भाई सोनू और छोटू आ गये महेश व सोनू के हाथ में तलवार थी, आरोपी सुदेश ने छोटू से तलवार ली और छोटू और सोनू ने फरियादी को पकड लिया और सुदेश व महेश ने तलवार मारी जिससे फरियादी के सिर में चोंट आई और ,खून निकलने लगा। फरियादी के चिल्लाने पर कालू चन्देल ने उसका बीच-बचाव किया। पुलिस द्वारा फरियादी के बताये अनुसार सिविल अस्पताल शुजालपुर मण्डी में देहाती नालशी लेखबद्ध की। देहाती नालशी के आधार पर थाना शुजालपुर मण्डी पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना में आरोपी सुदेश को गिरफ्तार किया गया था। आज दिनांक 13/07/2020 को माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।