नगरीय निकायों के लिये वार्डों का आरक्षण प्रारम्भ हुआ
उज्जैन 31जुलाई। कलेक्टर श्री आशीष सिंह की उपस्थिति में आज विक्रम कीर्ति मंदिर में नगरीय निकायों के आम चुनाव-2020 के दृष्टिगत राज्य शासन के आदेश अनुसार मप्र नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम-1994 के प्रावधानों के तहत वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई । इसमें उज्जैन जिले के अन्तर्गत नगर पालिक निगम उज्जैन, नगर पालिका खाचरौद, बड़नगर व महिदपुर एवं नगर परिषद तराना, उन्हेल व माकड़ोन (नगर पालिका नागदा को छोड़कर) के वार्डों का आरक्षण किया है । इस अवसर पर अपर कलेक्टर अविप्रसाद , शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी श्री भविष्य खोबरागड़े एवम राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे ।
फिरौती मांगने वाले दो ओर आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर ।
जिला मीडिया प्रभारी श्री सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि न्यायालय श्रीमान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपीगण दीपक पिता तखतसिंह राजपुत उम्र 21 वर्ष निवासी कुरावर वार्ड नं 02 एवं दीपक पिता दौलतसिंह राजपुत उम्र 19 वर्ष निवासीगण लसुडलिया रामनाथ दोनो तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से उपस्थित श्री संजय मोरे अति डीपीओ के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 02/03/2020 को फरियादी सतीश पुष्पद जो ड्राइवर होकर नगर पालिका शुजालपुर में इंजीनियर के पद पर उस समय पदस्थ राहुल गुप्ता निवासी पचोर की स्विफट डिजायर कार एमपी 09 सी व्हाय 7032 पर ड्रायवर था । वह राहुल गुप्ता को रोजाना की तरह छोडकर कार को जटाशंकर महादेव मंदिर के पास खाली मैदान में खडे कर गाडी में लेटा था । उसी समय 04 लोग आये और गाडी में घुस गये। उन लोगो ने मुह पर कपडा बंधा था। उसमें से 03 लोगो ने उसे पकड लिया और एक ने कनपटी पर कटटा अडा दिया और मारपीट कर गाडी की चाबी मांगी तो उसने डरकर चाबी दे दी । एक व्यक्ति गाडी चलाने लगा। चारो व्यक्ति उसे पचोर रोड तरफ लाये और ग्राम उंडाई के रास्ते पर करीब 03 किलोमीटर दुर ले जाकर गाडी खडी कर दी, और 02 व्यक्तियों ने उसे नीचे उताकर नीम के पेड के नीचे बैठा दिया । दो व्यक्ति उसकी गाडी को लेकर चले गये उसके बाद वही लोग एक सिल्वर कलर की स्विफट कार में बैठाकर उसके दोनो हाथ रस्सी से बांधकर उसे कुरावर ले गये। वहां 4-5 किलोमीटर दुर जंगल में ले जाकर बैठा दिया । उसके साथ मारपीट की तथा उसके मालिक का फोन आने पर तलेन काम से आने का कहना तथा उनको लेने के लिये उसका दोस्त अपनी गाडी से लेकर आएगा। जिसमें बैठकर तलेन आ जाना वहां से पचोर चलने की कहना। फिर शाम करीब 06 बजे इंजीनियर का फोन आया तो सतीश ने उन लोगो के बताये अनुसार वही बाते राहुल से बोली। रात करीब 8 बजे वहा 2 लोग राहुल गुप्ता इंजीनियर को लेकर गाडी से आए । राहुल गुप्ता से 60 लाख रूपये की फिरोती की मांग की गई थी। इतने पैसे नही दे सकता कहने पर उसके हाथ में पहनी हुई एक सोने की अंगुठी गले की सोने की चेन, पर्स मे रखे 20000 रूपये निकाल लिये । उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने शुजालपुर थाने में की ।
दुष्कर्मी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी राजेश पिता भगवानसिंह मालवीय उम्र 25 वर्ष निवासी मोहम्मदपुर मछनाई थाना कालापीपल का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया ।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 29/06/2020 को रात्री करीब 8 बजे पीडिता अपने घर के आंगन में बैठी थी उसके माता पिता घर के पीछे वाले कमरे में थे। उस समय आरोपी राजेश एकदम से आया और पीडिता को खीचकर पीछे जंगल के नाले में ले गया और उसके साथ जबरन बलात्कार किया । पीडिता जोर से चिल्लाई तो आरोपी ने उसका मुंह दबा दिया ओर बोला की घटना किसी को बताई तो जान से खत्म कर दुंगा। पीडिता ने घटना की रिपोर्ट थाना कालापीपल पर की । अनुसंधान के दौरान दिनांक 01/07/20 को आरोपी को गिरफतार कर सक्षम न्यायालय में पेश किया गया। जब से आरोपी उप जेल शुजालपुर में बंद है। आज दिनांक 31/07/2020 को आरोपी का जमानत आवेदन पत्र न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया।
मारपीट कर लूट करने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल
शाजापुर।
श्रीमती तुलसी मानकर एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर श्री महेश कुमार माली द्वारा आरोपी रूपसिंह पिता रमेश भील उम्र 30 वर्ष निवासी हाजीपुर, थाना सारंगपुर का जेल वारंट बनाकर जेल भेजा गया।
फरियादी मोहन पिता नारायण सिंह ने थाना सलसलाई पर आरोपीगण सानु उर्फ रूप सिंह पिता भरतरी , शुभम उर्फ कातिर्क पिता रामेश्वर माली, रूपसिंह पिता रमेश भील निवासीगण हाजीपुर के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी थी। आरोपीगण ने फरियादी के साथ मारपीट एवं लूट की घटना कारित की थी। थाना सलसलाई द्वारा आरोपी रूपसिंह पिता रमेश भील को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी को जेल वारंट बनाकर जिला जेल शाजापुर भेजा गया।
आरोपी को भेजा जेल
शाजापुर।
श्रीमती ममता पाराशर एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर श्री संजीव कुमार पालीवाल द्वारा आरोपी माखन पिता नारायण सिंह गुर्जर उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम हरणगांव को जेल वारंट बनाकर जिला जेल शाजापुर भेजा गया।
फरियादी पवन राठौर ने थाना लालघाटी पर रिपोर्ट लिखाई थी। फरियादी के ट्रक में से सोयबीन तेल के 6 केन अज्ञात बदमाश चोरी कर ले गये थे। उक्त प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी को जिला जेल शाजापुर भेजा गया।