उज्जैन , शाजापुर , आगर मालवा की क्राइम खबरें

कालू द्वारा चाकू से लोगो को डराना धमकाना पड़ा महंगा न्यायालय ने की अभियुक्त की जमानत निरस्त


उज्जैन।


 न्यायालय माननीय कु. वन्दना मालवीय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तराना जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त लखन पिता सुरेश उर्फ कालू खंगार उम्र 23 वर्ष, निवासी-मालीपुरा तराना जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि घटना दिनांक 19.07.2020 को थाना तराना पर पदस्थ सउनि त्रिभुवन सिंह को कस्बा भ्रमण के दौरान उत्तरा चौराहा नयापुरा पर मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि, एक अज्ञात व्यक्ति जिसके पास खटकेदार चाकू है, जो लोगो को डरा रहा है। सूचना पर से फोर्स को तलब कर अवगत कराया तभी तलाब के पास की तरफ से एक व्यक्ति दिखा जिसे हमराह की मदद से पकडा, और उससे नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम लखन पिता सुरेश उर्फ कालू खंगार तराना को होना बताया। जिसकी विधिवत तलाशी लेने पर उसकी पेंट की जेब में से एक खटकेदार चाकू मिला, चाकू रखने के लायसेंस के बारे में पूछताछ की तो लायसेंस का नही होना बताया। पुलिस द्वारा अभियुक्त से चाकू को विधिवत जप्त किया गया तथा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।  


 अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध किया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।      


 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री सुनील परमार, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तराना, जिला उज्जैन द्वारा की गई। 


शराब के लिय पैसे मंागने एवं घर में घुसकर मारपीट करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त


उज्जैन।


 न्यायालय श्रीमान राजेश नामदेव, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त आकाश उर्फ बडे मराठा पिता ओमप्रकाश मराठा निवासी पंवासा उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।  


 अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी/पैरवीकर्ता श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 23.03.2020 को फरियादी रंजीत देवडा पिता शिवनारायण ने अपनी मॉ एवं भाई के साथ थाना चिमनगंजमण्डी पर उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई की मै संेटथामस स्कूल के पीछे पंवासा मक्सी रोड पर रहता हूॅ तथा पंचर एवं चाय की दुकान चलाता हूॅ। कल रात 10ः30 बजे मै अपने घर पर ही था, तथी अभियुक्त आकाश उर्फ बडे अपने साथी के साथ आया और मुझे बोला कि मुझे शराब पीने के लिये पैसे दे तो मैनें बोला कि मेरे पास पैसे नही है, तो इसी बात को लेकर आकाश बडे व उसका साथी मुझे मॉ-बहन की नंगी-नंगी गालिया देने लगा, मैंने गाली देने से मना किया तो दोनो जबरन मेरे घर में घुस आये और अभियुक्त आकाश उर्फ बडे ने लोहे के सरिया से मारपीट की व उसके साथी ने थप्पड मुक्कों से मारपीट की जिससे मुझे बायंे तरफ पसली व दोनो हाथ में चोट आई, मै चिल्लाया तो मेरा भाई सागर एवं मॉ ने बीच-बचाव किया। वह जाते-जाते बोले की तुने शराब के पैसे नही दिये तो तुझे किसी भी दिन जान से खत्म कर देगे। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना चिमनगंजमण्डी द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया। 


 अभियुक्त आकाश द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया कि अभियुक्त द्वारा पंचर बनाने वाले व्यक्ति के घर में घुसकर शराब के पैसे नही देने पर मारपीट की यह एक गंभीर अपराध है। यदि अभियुक्त को जमानत दी जाती है तो वह पुनः अपराध कारित करेगा। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।       


 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।


घर में घुसकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त


शाजापुर।


देवेन्द्र मीणा डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी विक्रम पिता नारायण लाल मालवीय उम्र 28 वर्ष निवासी रूपापुरा थाना सुन्दरसी जिला शाजापुर का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया। 


 दिनांक 20/06/20 को पीडिता अपने घर पर थी । दोपहर करीब ढाई बजे आरोपी विक्रम उसके घर के अंदर घूस आया और उसकी मर्जी के बिना उसके साथ दुष्कर्म किया और बोला की अगर ये बात किसी को बताई तो जान से खत्म कर दूंगा। शाम को उसका पति घर आया तो उसको पीडिता ने घटना बताई। पीडिता ने थाना सुंदरसी पर उक्त घटना की रिपोर्ट लिखाई थी । 


 अभियोजन की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष लोक अभियोजक शाजापुर देवेंद्र मीणा द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया। 


सत्र न्‍यायालय द्वारा भी चंदन के पेड चोरी के आरोपीत का जमानत आवेदन निरस्‍त  


शाजापुर ।


जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि , न्यायालय श्रीमान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा भी आरोपी फकरूउददीन पिता बाबुखॉ उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम बडबेली थाना कालापीपल का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।


श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार दिनांक 19/07/2020 की शाम करीब 04 बजे फरियादी जीवनसिंह मीणा अपने खेत पर गया तो देखा की कुए के पास खेत की मेड पर लगा एक चंदन का पेड कोई अज्ञात बदमाश काटकर चुराकर ले गया । उसके उपर की डाली के पत्‍ते कटे पडे थे । फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना कालापीपल पर की। अनुसंधान के दोरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया था ।


स्‍थाई वारंटी को भेजा जेल


शाजापुर।


जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि, न्‍यायालय सी.जे. एम. महोदय शाजापुर द्वारा आरोपी विष्णु पिता गोवर्धन निवासी सतगांव जिला शाजापुर को जेल वारंट बनाकर जिला जेल शाजापुर भेजा गया ।


 आरोपी के विरुद्ध सी.जे.एम. न्‍यायालय शाजापुर में धारा 25 आर्म्स एक्ट के अपराध का प्रकरण लंबित है ।आरोपी के विरुद्ध दिनांक 29.06.2019 को स्‍थाई गिरफतारी वारंट जारी किया गया था। थाना कोतवाली द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर पेश किया गया।


पुलिस रिमाण्ड स्वीकार


शाजापुर


श्रीमती तुलसी मानकर एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर द्वारा आरोपी जयप्रकाश पिता मोहनलाल सेन उम्र 40 वर्ष निवासी मकान नंबर 215 वार्ड क्रमांक 6 दरगाह के सामने टीला मोहल्ला शुजालपुर सिटी का पुलिस रिमाण्ड दिनांक 25/07/2020 तक का स्वीकार किया गया। थाना सलसलाई में आरोपी के विरूद्ध दर्ज षडयंत्रपूर्वक भोले भाले लोगो को कम समय में धन दुगना करने का लालच देकर पेसा जमा कराने के मामले में थाना सलसलाई द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 


हाथ भट्टी की शराब के तस्कर को न्यायालय ने भेजा जेल 


आगर मालवा ।


न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी आगर मालवा श्री अमित नगायच ने मन्ना लाल पिता भुवान जाति मीणा उम्र ५५ साल नि. ग्राम महारूंडी थाना कोतवाली आगर का जमानत आवेदन किया निरस्त भेजा जेल।


 सहायक मीडिया प्रभारी एवं ए डी पी ओ आगर मालवा ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक २२-०७-२०२० को थाना कोतवाली आगर के प्रधान आरक्षक सतीश नाथ एवं आरक्षक शिवम् देहात भ्रमण हेतु ग्राम चामणदा बापचा गए भ्रमण के दौरान सुसनेर रोड़ पर कटन के पास पहुंचे तभी मुखबीर द्वारा सूचना मिलने पर ग्राम महारूंडी पहुचें, तो वहा देखा कि एक व्यक्ति, सत्यनारायण के घर के पास नीले रंग की ३५-३५ लीटर की दो केने लिए बैठा दिखाई दिया, जिसे पुलिस ने घेराबंदी करके पकड़ा उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मन्ना लाल पिता भुवान जाति मीणा उम्र ५५ साल नि. ग्राम महारूंडी थाना कोतवाली आगर को होना बताया, जिसके कब्जें की दोनों केनों को खोल क‍र देखा तो दोनों केने भरी हुई थी जिन्हे सूंघ कर साक्षियों को सूंघाया तो वह द्रव्य् देशी हाथ भट्टी की कच्‍ची शराब होना पाया, जिसकी कुल मात्रा ७० लीटर थी, पुलिस ने विधिवत् जप्ति गिरफ्तारी की कार्यवाही कर प्रकरण पंजीबद्ध किया । 


 पुलिस द्वारा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी श्री अमित नगायच के समक्ष आरोपी को पेश किया, आरोपी द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसका विरोध एडीपीओ आगर अनूप कुमार गुप्ता द्वारा किया जाकर बताया गया कि आरोपी का कृत्य समाज पर गंभीर रूप से विपरीत प्रभाव डालने वाला है ।


 एडीपीओ आगर के तर्को से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी को दिनांक 04-08-2020 तक न्यायिक निरूद्ध में जेल भेजा ।


 


 


 


        


 


                म.प्र.