विवेक जैन के घऱ चोरी का खुलासा
उज्जैन।
दिनाक 20.07.20 फरियादी विवेक जैन पिता सतीश जैन उम्र 40 साल नि. मकान न. 27, छप्पन भेरु की गली भागसीपुरा उज्जैन ने थाना खाराकुआ पर आकर रिपोर्ट किया कि मेरे मकान के पास दूसरे मकान है, जिसका आज रात्रि मे अज्ञात चोरो द्वारा ताला तोडकर अंदर घुस कर बडी बैटरी ,एक बडा तेल का डिब्बा भरा हुआ , मिक्सर ,चिल्लर रूपये चोरी हुऐ किये है , रिपोर्ट पर अप.क्र.94/20 धारा 457,380 भादवि का पंजीबध्द किया गया ।
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मनोज कुमार सिंह के निर्देशन मे एव श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रूपेश द्विवेदी महोदय एव नगर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन मे उज्जैन शहर मे चलाये जा रहे अभियान के दौरान थाना खाराकुआ पुलिस द्वारा कठोर परिश्रम करके 24 घण्टे के अंदर ही तीन आरोपीगण 01. मोहसीन उर्फ आलू पिता युसूफ उम्र 22 साल निवासी बेगमपुरा ब्रिज के नीचे महाकाल उज्जैन 02. आमीर उर्फ गांजा पिता आलीम उद्दीन उम्र 21 साल निवासी निवासी महाराजवाडी स्कूल फुटपात महाकाल उज्जैन 03. शाहरूख उर्फ बच्चा पिता मोहम्मद फारूख उम्र 22 साल निवीस कोट मोहल्ला गब्बर भाई का मकान थाना मंहाकाल उज्जैन को गिरफ्तार कर चोरी का मश्रुका बडी बैटरी ,एक बडा तेल का डिब्बा भरा हुआ , मिक्सर ,चिल्लड रूपये जप्त कर चोरी का खुलासा किया गया ।
मुख्य भूमिका -
थाना खाराकुआ के निरी उम्मेदसिह बोराना उनि निरंजन शर्मा सउनि एम एस चौहान प्रआर 1653 गोपालसिह आर 1652 सुदेश खोडे आर 487 कमलदास बैरागी सैनिक जावेद की सराहनीय भूमिका रही ।
हथभट्टी की कच्ची अवैध शराब जब्ती के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर।
न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, शाजापुर श्री मनोज कुमार शर्मा द्वारा आरोपी सिद्धूलाल पिता केशूलाल निवासी निछमा थाना सुनेरा जिला शाजापुर का जमानत आवेदन दिनांक 21 जुलाई 2020 को निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, थाना सुनेरा के द्वारा मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए आरोपी सिद्धूलाल से निछमा तालाब के पास आरोपी के खेत के सामने बुमतलाई माता जी रोड पर दो केन में करीबन 30-30 लीटर कुल 60 लीटर हाथभट्टी की कच्ची शराब गवाहों के सामने जप्त की गई थी ।
शासन की ओर से लोक अभियोजक शाजापुर श्री एम एल शर्मा द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर जमानत आवेदन पर आपत्ति की गयी।
दुष्कर्म के आरोपीगण को भेजा जेल
शाजापुर।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपीगण 1. विनोद उर्फ गोलू पिता बाबूलाल प्रजापति उम्र 21 वर्ष, 2. विशाल पिता राजकुमार प्रजापति उम्र 25 वर्ष, निवासीगण तालाबपुरा शुजालपुर सिटी को दिनांक 21/07/2020 को जेल वारंट बनाकर जिला जेल शाजापुर भेजा गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार, दिनांक- 30/06/2020 को शाम साढे 5 बजे टॉकीज के शोरूम की गली में थकने के कारण पीड़िता बैठी थी। तभी मोहल्ले के विशाल और मोहित मोटरसायकिल से आए और कहा कि घर छोड़ देंगे । मोहित पीडिता को उसके घर ले गया और गोलू को फोन कर बुलाया। गोलू ने रात में पीडिता के साथ दुष्कर्म किया। पीडिता ने घटना की लिखित शिकायत थाना शुजालपुर मण्डी पर की। आरोपीगण को दिनांक 20/07/2020 को गिरफ्तार कर दिनांक 21/07/2020 को न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां से उनका जेल वारंट बनाकर जिला जेल शाजापुर भेजा गया।