जिला कलेक्टर उज्जैन श्री आशीष सिंह, कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक उज्जैन सुश्री सविता सोहाने एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री रुपेश द्विवेदी द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम उज्जैन पर आगामी त्यौहारो को ध्यान मे रखते हुए कानून व्यवस्था संबंधी बैठक ली गई एवं दिशा निर्देश दिये गये। बैठक में पुलिस/प्रशासन के अधिकारीगण उपस्थित रहे ।
उज्जैन। जिला कलेक्टर उज्जैन श्री आशीष सिंह, कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक उज्जैन सुश्री सविता सोहाने एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(शहर) श्री रुपेश द्विवेदी द्वारा अपनी टीम के साथ त्यौहारो को मद्देनजर रखते हुए शहर/ग्रामीण मे रुककर जायजा लिया तथा दुकानदारो को सोशल डिस्टेंस व मास्क न पहननेवालो को चैतावनी दी गई व आगामी त्यौहारो को लेकर आवश्यक निर्देश पुलिस/प्रशासन के अधिकारीगणो द्वारा दिये गये सभी नियमो का पालन करें।
फरियादी के घर के सामान खरीदने के रूपये एवं मोबाईल के लुटेरे अभियुक्त की जमानत निरस्त
उज्जैन।
न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल अपर सत्र न्यायाधीश-तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त जीतेन्द्र पिता विक्रम उम्र-21 वर्ष, निवासी किरखेड़ा, तहसील देपालपुर जिला इंदौर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि फरियादी पवन पंवार ने दिनांक 21.09.2019 को थाना इंगोरिया पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह दिनांक 20.09.2019 को अपने घर से ड्यूटी जाने के लिए निकला था। उसके पिताजी ने उसे 8,000/- रूपये घर का सामान एवं मोबाईल की किश्त जमा करने के लिए दिये थे। रात्रि 08ः00 बजे ड्यूटी खत्म होने के बाद मोटर सायकिल से घर जाने के लिए निकला तभी गंभीर नदी के पास चिकली हायर सेकेंडरी स्कूल के आगे कच्चे स्थान के आगे पहुंचा ही था कि उसे एक अन्य मोटर सायकिल वाले ने ओवरटेक करते हुए मोटर सायकिल उसके आगे रोक दी और उस पर बैठे दो व्यक्तियों ने उतरकर थप्पड़ मुक्कों से उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। जिसमें मुंह, चोट व सिंर और बाएं तरफ पीट पर चोंट लगी। दोनों व्यक्तियों ने फरियादी कोे नीचे पटक दिया और कहां कि तेरे पास जो भी पैसे व सामान है हमंे निकाल कर दो और उन्होनें मेरे पास रखे 8,000/- रूपये और वीवों कम्पनी मोबाईल छीन कर चिकली तरफ भाग गए। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना इंगोरिया द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर विवेचना में अभियुक्तगण जीतेंन्द्र व राजू को गिरफ्तार किया गया।
अभियुक्त जीतेन्द्र द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन अधिकारी श्री कलीम खान की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया कि अभियुक्त द्वारा फरियादी से उसके घर के सामान की राशि एवं मोबाइल छीन कर गंभीर अपराध कारित किया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत निरस्त किया गया। प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री कलीम खान, एजीपी तह0 बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गयी।
पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त
उज्जैन।
न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल अपर सत्र न्यायाधीश-तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त बबलू पिता दल्लाजी, निवासी-तहसील बडनगर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना भाटपचलाना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 24.07.2019 को वह उसके ससुराल गया था उसके बच्चे घर पर ही थे। सुबह 06ः00 बजे उसे खबर मिली थी कि उसकी लड़की रात 11ः00 बजे से घर पर नहीं है, आसपास तलाश करने पर उसकी लड़की का पता नहीं कोई बदमाश उसकी लड़की को बहलाफुसलाकर भगा कर ले गया है। उसे बबलू पर शंका है। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना भाटपचलाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से पीड़िता को दस्तयाब किया गया। पीड़िता ने बताया कि अभियुक्त द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया है।
अभियुक्त द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती उज्जालिया की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया कि अभियुक्त द्वारा नाबालिक पीड़ता व उसका अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया जो कि गंभीर अपराध है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत निरस्त किया गया। प्रकरण में पैरवीकर्ता श्रीमती भारती उज्जालिया, एजीपी तह0 बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गयी।
शराब के अवैध परिवहन में लिप्तस वाहनों एवं शराब को किया राजसात
आगर मालवा ।
सहा. जिला मीडिया प्रभारी आगर मालवा ने जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्टर आगर मालवा ने शराब के अवैध परिवहन के दो मामलों में जप्त वाहन और शराब को राजसात करने के आदेश जारी किए।
केस १. दिनांक ०१-०१-१९ को थाना बड़ौद के सहा.उप.निरी. डीएस भदौरिया को मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्तप हुई, जिस पर पुलिस बल सहित पंच साक्षियों को साथ लेकर बड़ौद थाने के सामने डग रोड़ पर पहुचे, कुछ समय बाद आगर तरफ से एक कंटेनर क्रं. आरजे १४ जीएच ३०४३ आया जिसे फोर्स की मदद से रोका, चालक का नाम पुछने पर उसने अपना नाम जितेन्द्र पिता दुलीचंद मालवीय उम्र २५ साल नि. चिन्तामन जवासिया उज्जैन का होना बताया, कंटेनर को खुलवा कर चेक किया तो उसमें सफेद रंग की कुल ५०० पेटियां भरी हुई पाई गई जिन पर गोवा विस्की लिखा हुआ था और प्रत्येक पेटी में ५०-५० क्वांटर १८० एमएल के भरे हुए थे, कुल २५००० क्वाटर जिनमें ४५०० बल्क लीटर शराब थी, शराब के लाने लेजाने के परमीट के बारे में पुछ ताछ करने पर कोई परमीट आदि नहीं होना पाया, पुलिस ने मौके पर ही शराब मय कंटेनर जप्त् किया व आरोपी को गिरफ्तार कर वापसी पर प्रकरण पंजीबद्ध किया व प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की । जप्त शुदा वाहन के बारे मे जानकारी लेने पर वाहन अरूणसिंह गौतम पिता तेजबहादुर नि. म.नं. ए/१६ पंडीत दीनदयाल नगर इंदौर सीजीओ कामप्लेेस एस ओ इंदौर म.प्र. का होना पाया ।
केस २. दिनांक ०५-१०-१८ को नलखेड़ा पुलिस ने मुखबीर सूचना पर लखुंदर नदी के पास वाहन क्रं. एम पी ०८ जीए १४२७ टाटा ४०७ को चेक किया तो वाहन का ड्राईवर लियाकत पिता सलीम खां जाति मंसुरी तथा उसके साथ बैठा क्लीनर सलीम पिता अब्दुल खान मंसुरी दोनों निवासी गण भैसोदा रोड़ नलखेड़ा वाहन को अंधेरे में छोड़ पर अंधेरे का फायदा उठा कर भाग गए, पुलिस ने वाहन को चेक किया तो उसमें कुल २३ पेटी शराब जिसमें २०७ बल्क लीटर शराब भरी हुई थी को जप्त कर वापस थाने पर आ कर प्ररकण पंजीबद्ध किया । दोनों ही मामलों में पुलिस अधीक्षक आगर द्वारा वाहनों व शराब को राजसात किये जाने हेतु प्रतिवेदन जिला कलेक्टर आगर की ओर प्रेषित किया गया ।
अनूप कुमार गुप्ता एडीपीओ आगर के तर्को से सहमत हो कर जिला कलेक्टर श्री अवधेश शर्मा द्वारा कंटेनर क्रं. आरजे १४ जीएच ३०४३ तथा उससे जप्त शराब व जप्त वाहन क्रं. एम पी ०८ जीए १४२७ टाटा ४०७ को राजसात कर निलाम किया जाने तथा प्राप्त राशि शासकीय राज्य कोष में जमा किये जाने संबंधी आदेश पारित किये ।
दुष्कर्म के आरोपी का तीसरा जमानत आवेदन भी निरस्त
शाजापुर।
न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी पप्पू पिता भागीरथ आयु 29 वर्ष निवासी ग्राम न्याचौमा थाना मो. बड़ोदिया जिला शाजापुर का तीसरा जमानत आवेदन पत्र भी निरस्त किया गया।
देवेंद्र मीणा डीपीओ एवं विशेष लोक अभियोजक शाजापुर ने बताया कि आरोपी दिनांक 20.07.2019 से जेल में है। आरोपी ने दिनांक 17.07.2019 को मानसिक रूप से विकृत नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था। जमानत आवेदन पत्र पर तर्क वी.सी. के माध्यम से देवेंद्र मीणा डीपीओ एवं विशेष लोक अभियोजक शाजापुर द्वारा किये गये ।
‘दहेज लोभियो को भेजा जेल’’
शाजापुर।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपीगण
1. पवन पिता लक्ष्मीचंद उम्र 28 वर्ष
2 . लक्ष्मीचंद पिता मूलचंद उम्र 60 वर्ष
3 . शांती बाई पति लक्ष्मीचंद उम्र 52 वर्ष
4 . सुनिल पिता लक्ष्मीचंद उम्र 35 वर्ष
5 . रजनी पति सुनील उम्र 32 वर्ष
समस्त निवासीगण नूरपुरा शुजालपुर सिटी का जेल वारंट बनाकर पुरूष आरोपीगण को उप जेल शुजालपुर एवं महिला आरोपीयो को जिला जेल शाजापुर भेजा गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार पुलिस थाना पाली जिला राजस्थान से 0/20 धारा 304 बी,498ए भादवि की एफआईआर असल कायमी हेतु थाना शुजालपुर सिटी जिला शाजापुर को प्राप्त हुई थी। फरियादिया ताराबाई ने लिखित में शिकायत की थी कि, उसकी पुत्री मृतिका किरण का विवाह 09/02/2019 को हिन्दू रीति रिवाज अनुसार पवन के साथ हुआ था। वह घर आती जाती तो बताती थी की आरोपीगण उसे दहेज के लिए तंग कर परेशान करते है। मृतिका ने दिनांक 22/03/2020 को जनताकर्फ्यू के दिन सुबह 09 बजे बताया कि आरोपीगण उसे दहेज के लिए तंग व परेशान कर रहे है। उन्होंने सोने चांदी के गहने भी उससे उतरा लिए और उसे खाना भी नही दिया है। उसी दिन शाम को फिर उससे मोबाईल फोन पर बात हुई तो उसने कहा की उसे लेने आ जाओ, उसकी जान को खतरा है, आरोपीगण आपस में कानाफुसी कर रहे है। उस दिन के बाद मृतिका का कोई फोन नही आया। फिर दिनांक 26/03/2020 को लॉकडाउन के दौरान फरियादी की पुत्री किरण की लाश का फोटो मोबाईल पर पवन ने भेजा । लॉकडाउन के दौरान वह अपनी पुत्री के अंतिम संस्कार मे भी नही जा सकी। उसकी पुत्री के पेट मे बच्चा भी था, वह भी मर गया।
आज दिनांक 27/08/2020 को आरोपीगण को गिरफतार कर न्यायालय में पेश किया गया था।
उज्जैन म0प्र0