अवैध शराब, अवैध रेत परिवहन ,बाइक चोर ,गांजा तस्कर की जमानतें निरस्त साथ ही शाजापुर की खबरें

अवैध शराब का परिवहन करने वाले अभियुक्त का दूसरा जमानत आवेदन भी निरस्त 


उज्जैन।


न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल अपर सत्र न्यायाधीश-तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त सेवराम पिता बगदीराम, उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम राठौडखेडी तहसील बड़नगर जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


 उपसंचालक अभियोजन डॉ साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 27.07.2020 को समय 01ः30 बजे के लगभग पुलिस थाना भाटपचलाना को अन्नपूर्णा ढाबा के सामने उन्हेल रोड पर मुखबीर से सूचना मिली की एक व्यक्ति मोटर साइकल पर अवैध रूप से शराब लेकर जा रहा है। सूचना की तस्दीक हेतु पुलिस मुखबीर द्वारा बताये स्थान पर पहुॅची जहॉ एक व्यक्ति मोटर साइकल पर टाट के झोले टांगकर आता दिखा जिसे हमराह फोर्स की मदद से रोका उसकी तलाशी लेते दोनो तरफ टाट की झोले में तीन-तीन खाकी की पेटिया जिसमें प्रत्येक पेटी में 50-50 क्वाटर 180 एम.एल. देशी प्लेन शराब के कुल 300 क्वाटर 54 बल्क लीटर देशी प्लेन शराब अवैध रूप से ले जाते हुये पाया गया, उससे उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम सेवाराम पिता बगदीराम निवासी राठोडखेडी का होना बताया। अभियुक्त से विधिवत शराब को जप्त कर उसे गिरफ्तार किया गया। थाना भाटपचलाना पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध को पंजीबद्ध किया गया। 


अभियुक्त सेवाराम द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध विडिया कान्फ्रेसिंग के माध्यम से किया गया, कि अभियुक्त अद्यतन अपराधी है उसके विरूद्ध पूर्व में भी आबकारी अधिनियम में अपराध पंजीबद्ध है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का दूसरा जमानत आवेदन निरस्त किया गया। प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री कलीम खान, एजीपी तहसील बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गयी। 


   मोटर साइकिल चोरी करने वाले अभियुक्तगण की जमानत निरस्त 


उज्जैन।


 न्यायालय श्रीमान सज्जन सिंह सिसौदिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण 01. कान्हा सिंह उर्फ सुरेन्द्र सिंह उम्र-28 वर्ष 02. संजय सिंह पिता मेहरवान सिंह उम्र-28 निवासीगण मिडंवा जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 06.08.2020 को फरियादी अशोक पिता रामसिंह ने थाना बडनगर पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैं दिनांक 19.07.2020 को अपने निजी काम से बडनगर मेरे जीजा की मोटर साइकल से गये थे और मैंने मोटर साइकल बस स्टेण्ड पर गुर्जर टी-स्टॉल के सामने खडी कर दी थी और चाय पीने चला गया था, वापस आकर देखा तो मेरी मोटर साइकल वहॉ नही दिखी जहॉ मैंने खडी की थी, कोई अज्ञात बदमाश मेरी मोटर साइकल को चुरा कर ले गया है। मेरे द्वारा कई बार मोटर साइकल की तलाश की गई लेकिन कोई पता नही चला। पुलिस थाना बड़नगर द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्तगण से प्रकरण में चोरी की गई मोटर साइकिल जप्त की गई। अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। 


अभियुक्तगण कान्हा एवं संजय द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा निवेदन किया गया वाहन चोरी की घटनायें दिन प्रतिदिन बढ रही है अगर इनको जमानत का लाभ दिया जाता है तो यह पुनः अपराध कारित करेगे। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।  


 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमान पप्पू चौधरी, सहायक जिला लोेक अभियोजन अधिकारी तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन द्वारा की गई। 


अवैध रूप से रेत का परिवहन करने वाले अभियुक्तगण की जमानत निरस्त 


उज्जैन।


न्यायालय श्रीमान राजेश नामदेव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण 01. अनवर खांन पिता हुसैन खान निवासी खाचरौद 02. मंगल सिंह पिता औंकार सिंह निवासी रतलाम के जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


 अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी/पैरवीकर्ता श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 28.06.2020 को सुबह 09 बजे के लगभग खनिज निरीक्षक जयदीप नामदेव द्वारा हरिओम धर्मकाटा संेट पॉल स्कूल के पास से अभियुक्तगण से 02 अलग-अलग वाहनों में अवैध रूप से रेत परिवहन करने पर जप्त किये गये थे। खनिज निरीक्षक के द्वारा इस सबंध में थाना चिमनगंजमंडी पर अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर थाना चिमनगंजमंडी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 379.414 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया।  


    अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा निवेदन किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा प्राकृतिक संपदा रेत का अवैध रूप से खनन कर अपने हित के लिये प्रकृति तथा समाज को अपूर्ण क्षति कारित कर गंभीर अपराध कारित किया है। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।  


प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमान मुकेश कुमार कुन्हारे, सहायक जिला लोेक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा की गई। 


    गांजा तस्कर की जमानत निरस्त 


उज्जैन।


 न्यायालय माननीय श्रीमान राजेन्द्र देवडा, चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त राजू उर्फ राजेश पिता मांगीलाल बलाई, आयु 34 वर्ष, निवासी गवर्मेंट कॉलोनी, थाना बिरलाग्राम, तहसील नागदा, जिला उज्जैन ने अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


 उप-सचांलक (अभियोजन)/पैरवीकर्ता डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 22.05.2020 को थाना बिरलाग्राम पर पदस्थ सउनि हिरेन्द्र प्रताप सिंह को जरिये विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि गवर्मेन्ट कॉलोनी बिरलाग्राम नागदा का रहने वाला राजू उर्फ राजेश बलाई एक प्लास्टिक के झोले में अवैध मादक पदार्थ गांजा अपने घर से लेकर खाचरौद तरफ जाने वाला है, जो रतलाम फाटक से पैदल निकलेगा तथा बायपास से साधन पकडेगा, अभियुक्त का बदन इकहरा, रंग सांवला, कद 5 फीट 4 इंच, हल्के गुलाबी रंग की कमीज व जींस का पेंट पहने हुये है। मुखबिर की सूचना पर थाने से मयफोर्स तथा पंचानों को तलब कर रतलाम फाटक के पास पहुंचकर नाकाबंदी करने के कुछ देर बाद एक व्यक्ति दाहिने हाथ में एक प्लास्टिक का झोला लेकर आया जो पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे घेराबंदी कर पकडा, पूछताछ करने पर अपना नाम राजू उर्फ राजेश पिता मांगीलाल, निवासी-बिरलाग्राम नागदा का होना बताया, जिसे मुखबिर सूचना से अवगत कराया गया। विधिवत अभियुक्त की तलाशी लेने पर उसके दाहिने हाथ में झोले के अंदर हल्के नारंगी रंग के गमछे में गठान लगी पोटली के अंदर हरे रंग का पत्तीनुमा पदार्थ गांजा पाये जाने पर विधिवत तौल कर देखा गया तो उसका वजन 01 किलो 600 ग्राम होना पाया उसमें से विधिवत 02 सेंपल निकालकर कार्यवाही कर मादक पदार्थ गांजा जप्त किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा उसके विरूद्ध धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। 


 अभियुक्त द्वारा माननीय न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता द्वारा तर्क किया कि आवेदक/ अभियुक्त लगभग 03 माह से न्यायिक निरोध में निरूद्ध है। वह निर्दोष है तथा उसके कोई अपराध नहीं किया है, उसे झूठा फंसाया गया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया कि अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थ गांजा का परिवहन व कब्जे में रखकर गंभीर अपराध कारित किया है इसके अपराध से भारत देश के कई नौजवान नशे की लत में पडकर अपना जीवन नष्ट कर देते। न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


 प्रकरण में शासन की ओर से डॉ साकेत व्यास, उप-संचालक अभियोजन, जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।


तलवार से मारकर गंभीर उपहति कारित करने वाले आरोपी का द्वितीय जमानत आवेदन भी निरस्‍त 


शाजापुर।


जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी सुदेश पिता महेश विलवान उम्र 24 वर्ष निवासी शुजालपुर सिटी का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र भी अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया। 


श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 14/06/2020 को रात्री 08 बजे फरियादी अक्षय, वाल्मिकीपुरा शुजालपुर गया था। वहा उसे आरोपी सुदेश मिला । आरोपी ने उधार दिये 500 रूपये फरियादी से मांगे तो फरियादी ने कहा पैसे अभी नहीं है। सुदेश ने उसे गालिंया दी ओर बोला की पैसे वापस नहीं करने की बनती तो उधार क्‍यों लेता है। फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसे जमीन पर पटक दिया जिससे फरियादी को पीठ पर चोंट लगी। इतने में आरोपी के पिता महेश, भाई सोनू और छोटू आ गये। महेश व सोनू के हाथ में तलवार थी। आरोपी सुदेश ने छोटू से तलवार ली और छोटू और सोनू ने फरियादी को पकड लिया और सुदेश व महेश ने तलवार मारी जिससे फरियादी के सिर में चोंट आई और खून निकलने लगा। फरियादी के चिल्‍लाने पर कालू चन्‍देल ने उसका बीच-बचाव किया। पुलिस द्वारा फरियादी के बताये अनुसार सिविल अस्‍पताल शुजालपुर मण्‍डी में देहाती नालशी लेखबद्ध की। देहाती नालशी के आधार पर थाना शुजालपुर मण्‍डी पर अपराध पंजीबद्ध किया। अनुसंधान के दौरान धारा 326 भादवि का इजाफा किया गया। दिनांक 09/07/2020 को आरोपी सुदेश को गिरफ्तार कर सक्षम न्‍यायालय में पेश किया गया जंहा से उसे जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया था। तब से आरोपी जेल में है। आज दिनांक 13/08/2020 को न्यायालय द्वारा आरोपी का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र भी निरस्त किया गया।


दहेज लोभियो को भेजा जेल 


शाजापुर।


जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्‍यायालय जेएमएफसी महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपीगण


 1.इरशाद पिता सत्‍तार बैग उम्र 29 वर्ष


 2. इमरान पिता सत्‍तार बैग उम्र 28 वर्ष 


 3.इकरार पिता सत्‍तार बैग उम्र 32 वर्ष 


4. सलमा बी पति सत्‍तार बैग उम्र 33 वर्ष


 5.हसीना बी पति इकरार बैग उम्र 32 वर्ष


 निवासीगण बंजीपुरा शुजालपुर सिटी का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।


श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार दिनांक 30/07/2020 को थाना शुजालपुर सिटी पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया था । जांच मे मृतिका के मायके पक्ष के लोग पिता शरीफ खॉन, मॉ मेराज बी, भाई समीर खॉन, बहन मुस्‍कान, चाचा यासीन खॉन ने कथन मे बताया कि, आरोपीगण दहेज में कुछ नही लाने एवं प्‍लाट खरीदने लिए पैसो की मांग कर मृतिका के साथ मारपीट करते थे। मृतिका को दो लडकी होने से लडका नही होने का ताना देकर शारीरिक एवं मानसिंक रूप से प्रताडित करते थे । उससे बार-बार दहेज मे पैसो की मांग करते थे। थाना शुजालपुर सिटी पर आरोपीगण के विरूद अपराध कायम किया गया। आरोपीगण को गिरफतारकर आज दिनांक 13/08/2020 को सक्षम न्‍यायालय मे पेश किया गया। जहां से उनका जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालुपर भेजा गया।


लोक अभियोजक बने सामाजिक परिवर्तन का साधन – 


श्री पुरूषोत्‍तम शर्मा



शाजापुर।


ड्रग्‍स के प्रकरणों हेतु लोक अभियोजन बनायेगा टास्‍क फोर्स


म.प्र. लोक अभियोजन ने आज दिनांक 13.08.2020 को ऑनलाईन वेबिनार के माध्‍यम से एन.डी.पी.एस. एक्‍ट 1985 पर प्रशिक्षण आयोजित किया। 


जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, प्रशिक्षण में श्री पुरूषोत्‍तम शर्मा, महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन म.प्र. मुख्‍य अतिथि रहे। साथ ही श्री जी.जी. पाण्‍डे व आई.जी. नारकोटिक्‍स इन्‍दौर विशेष अतिथि, श्री उमेश श्रीवास्‍तव अति0 जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश इंदौर मुख्‍य वक्‍ता, श्री अशोक सोनी, सेवा निवृत्‍त डी.डी.पी. एवं मोहम्‍मद अकरम शेख म0प्र0 राज्‍य समन्‍वयक एन.डी.पी.एस. एक्‍ट/जिला अभियोजन अधिकारी इंदौर, विषय विशेषज्ञ रहे।


श्रीमती मौसमी तिवारी, प्रमुख जनसंपर्क अधिकारी, संचालनालय लोक अभियोजन मप्र द्वारा बताया गया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा मोहम्‍मद अकरम शेख म0प्र0 राज्‍य समन्‍व्‍यक एन.डी.पी.एस. एक्‍ट/ डीपीओ इंदौर द्वारा तैयार की गई तथा कार्यक्रम का संचालन भी किया गया। प्रशिक्षण में शाजापुर जिले सहीत म0प्र0 लोक अभियोजन विभाग के 650 से अधिक अभियोजन अधिकारी सम्मिलित हुए।


 प्रशिक्षण के उदघाटन सत्र में श्री शेख द्वारा सभी अतिथिगण एवं वक्‍तागण का स्‍वागत् किया गया तथा परिचय दिया गया।


प्रशिक्षण के मुख्‍य अतिथि श्री पुरुषोत्तम शर्मा, महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन म.प्र. ने अपने उद्बोधन में ड्रग्स के व्यवसाय के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा करते हुए बताया कि यह अपराध अत्यंत गंभीर अपराध हैं क्योंकि यह किसी राष्ट्र के आने वाली पीढ़ी को ही समाप्त करने की ताकत रखता है तथा उन्होंने अपने रुचिकर उद्बोधन में सत्य घटनाओं का उदाहरण देते हुए इस अपराध से जुड़े धन व साजिश को समझाते हुए अपराध की गंभीरता पर प्रकाश डाला। अपने वक्तव्य में आप ने व्यक्त किया कि इन अपराधों के उचित निराकरण हेतु अनुसंधान के समय से ही पुलिस को अभियोजन अधिकारी से सहायता प्राप्त कर उचित रूप से एक्‍ट के प्रावधानों का पालन करते हुए सबूत जुटाने होंगे उन्होंने श्री अकरम शेख राज्य समन्वयक एन.डी.पी.एस. एक्‍ट को मध्य प्रदेश में एक टास्क फोर्स गठित करने के लिए निर्देशित किया जो कि अपने-अपने जिले में अनुसंधान में पुलिस को उचित विधिक राय प्रदान करेंगे व प्रकरण की उचित स्क्रूटनी करेंगे। उन्होंने अपने उद्बोधन में इस बात पर भी जोर दिया कि मध्य प्रदेश लोक अभियोजन को इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज सामाजिक परिवर्तन का साधन बनना होगा। श्री शर्मा ने अपने उद्बोधन में (एन.डी.पी.एस. एक्‍ट 1985) के बारे में बताते हुए कहा कि यह अधिनियम दिनांक 14.11.1985 से संपूर्ण भारत में लागू किया गया। इस अधिनियम की धारा 8 के द्वारा स्‍वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थां के संबंध में प्रत्‍येक प्रकार के संव्‍यवहार को प्रतिबंधित किया गया है अर्थात् कोका, कैनेबिस हेम्‍प, अफीम का किसी भी मात्रा में क्रय, विक्रय, कब्‍जा, आयात, निर्यात, परिवहन आदि नहीं किया जा सकता है। इस अधिनियम के अंतर्गत् तीन प्रकार की मात्रा निर्धारित की गई है, अल्‍प मात्रा, मध्‍य मात्रा एवं व्‍यापारिक मात्रा और इस मात्रा के आधार पर ही दण्‍ड का निर्धारण किया जाता है कि उस अपराध का विचारण किस न्‍यायालय द्वारा किया जाएगा। अल्‍प मात्रा वाले अपराधों का विचारण मजिस्‍ट्रेट न्‍यायालय द्वारा किया जाता है और मध्‍य एवं व्‍यापारिक मात्रा वाले अपराधों का विचारण विशेष न्‍यायालय द्वारा किया जाता है।


वर्तमान में म0प्र0 के हर जिले में विशेष न्‍यायालय का गठन किया जा चुका है जिनमें लगभग 3572 प्रकरण लंबित है। वर्तमान में म0प्र0 के प्रमुख जिलों के विशेष न्‍यायालयों में अभियोजन का संचालन रेगुलर कैडर द्वारा किया जा रहा है तथा शेष जिलों में जीपी/एजीपी अभियोजन का संचालन कर रहे हैं। मेरे द्वारा म0प्र0 शासन को एक प्रस्‍ताव भेजा गया है कि व्‍यापारिक एवं मध्‍य मात्रा वाले अपराधों को चिन्हित अपराध की श्रेणी में रखा जाए, जिसमें रेगुलर कैडर के अधिकारी द्वारा पैरवी की जाएगी जिससे ऐसे प्रकरणों में सजा का प्रतिशत बढाया जा सकेगा।


श्री शर्मा ने यह भी कहा कि एन.डी.पी.एस. एक्‍ट में आरोपी की दोषसिद्धि आवश्‍यक है क्‍योंकि जो अपराधी इस अधिनियम के अंतर्गत् अपराध कर रहें हैं वह वास्‍तव में नशे का कारोबार कर अन्‍य अपराधों को भी जन्‍म दे रहें हैं। वर्तमान में जो जघन्‍य अपराध किए जा रहें हैं वह नशा करने के उपरांत ही किए जा रहे हैं और जब व्‍यक्ति को नशे की लत लग जाती है तो वह अपने नशे की पूर्ति के लिए भी अपराध करता है।


इसी उद्देश्‍य की पूर्ति के लिए मेरे द्वारा मोहम्‍मद अकरम शेख, डीपीओ इंदौर को संपूर्ण राज्‍य हेतु एन.डी.पी.एस. एक्‍ट के प्रकरणों के प्रभावी निराकरण हेतु ''राज्‍य समन्‍वयक'' बनाया है। मुझे पूर्ण विश्‍वास है कि श्री शेख के नेतृत्‍व में म0प्र0 के अभियोजन अधिकारी, एन.डी.पी.एस. एक्‍ट के प्रकरणों में अपराधियों को अधिक से अधिक सजा से दण्डित कराकर एक सभ्‍य समाज के निर्माण में महत्‍वपूर्ण योगदान देगें।


 श्री गिरधर जी पाण्‍डे महानिदेशक, नारकोटिक्‍स इंदौर ने "An overview of Drug trafficking with reference to Presursor Chemicals in India" विषय पर व्‍याख्‍यान दिया। उन्‍होंने भारत में होने वाली नशीले पदार्थों की तस्‍करी के बारे में बताया। उन्‍होंने प्रिकरसर केमिकल के विषय में बताते हुए कहा कि हेरोइन, कोकीन जैसे नशीले पदार्थ के अवैध उपयोग को रोकने की आवश्‍यकता है एवं उन्‍होंने अपने सारगर्भित उद्बोधन में आतंकवाद और ड्रग स्‍मग्लिंग के आपस में संबंध पर भी प्रकाश डाला उन्‍होंने लोक अभियोजन संचालक श्री शर्मा को इस वेबिनार हेतु धन्‍यवाद् ज्ञापित करते हुए निवेदन किया कि नारकोटिक्‍स विभाग में भी एक अभियोजन अधिकारी की नियुक्ति करने की कृपा करें।


 श्री उमेश श्रीवास्‍तव, अपर जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश, इंदौर ने एन.डी.पी.एस. एक्‍ट के प्रकरणों का अभियोजन संचालन एवं संचालन में आने वाली बाधाओं विषय पर व्‍याख्‍यान दिया। श्री श्रीवास्‍तव ने बताया कि एन.डी.पी.एस. एक्‍ट के अपराध का विचार किस तरह किया जाना चाहिए जिससे अधिकतम सजा कराई जा सके, साथ ही उन्‍होंने ऐसे अपराधों के अभियोजन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के संबंध में प्रशिक्षण दिया। श्रीवास्‍तव जी द्वारा एक्‍ट के महत्‍वपूर्ण प्रावधानों सेक्‍शन 32क, 50, 52 आदि की प्रक्रिया संबंधी संपूर्ण जानकारी प्रशिक्षणार्थियों से साझा की।


 मोहम्‍मद अकरम शेख म0प्र0 राज्‍य समन्‍व्‍यक एन.डी.पी.एस. एक्‍ट/डीपीओ इंदौर ने “एन.डी.पी.एस. एक्‍ट के अंतर्गत् प्रक्रिया संबंधी आदेशात्‍मक प्रावधान” विषय पर व्‍याख्‍यान दिया। उन्‍होंने अपने व्‍याख्‍यान में एन.डी.पी.एस. एक्‍ट के आदेशात्‍मक प्रावधानों के संबंध में चर्चा की। उन्‍होंने बताया कि एन.डी.पी.एस. एक्‍ट के आदेशात्‍मक प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाना आवश्‍यक है। यदि किसी एक भी प्रावधान का पालन करना रह जाए तो इसका प्रभाव संपूर्ण केस पर पड़ता है। जिसमें अभियुक्‍त की दोषमुक्ति होती है। इस संबंध में उनके द्वारा माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय एवं माननीय उच्‍च न्‍यायालय के न्‍याय दृष्‍टान्‍त बताए गए।


 श्री अशोक सोनी सेवानिवृत्‍त डीडीपी ने ''विचारपूर्ण जप्‍तशुदा ड्रग का निराकरण (धारा 52ए)'' विषय पर व्‍याख्‍यान दिया। उन्‍होंने अपने व्‍याख्‍यान में धारा 52ए को समझाया साथ ही इस धारा के अंतर्गत् की जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में न्‍याय दृष्‍टांतों के साथ विस्‍तार से बताया।


 श्री नितेश कृष्‍णन, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, मंदसौर द्वारा पिट्स ए.डी.पी.एस एक्‍ट के प्रावधानों को एवं प्रिवेन्‍शन और डिटेन्‍शन के प्रावधानों पर चर्चा की गई।


 प्रशक्षिण उपरांत सभी वक्‍ताओं के द्वारा प्रशिक्षुओं द्वारा पूछे गए प्रश्‍नों के उत्‍तर दिए गए तथा उनकी समस्‍या का समाधान किया गया।


 प्रशिक्षण उपरांत श्रीमती मौसमी तिवारी, प्रमुख जनसंपर्क अधिकारी म0प्र0 के द्वारा आभार प्रकट किया गया। साथ ही उन्‍होंने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित कराने के लिए श्री पुरूषोत्‍तम शर्मा, महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन को धन्‍यवाद अर्पित किया कि उन्‍हीं के मार्गदर्शन में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम संभव हो सका। 


दुष्‍कर्मीयो का पुलिस रिमाण्‍ड स्‍वीकार 


शाजापुर।


जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपीगण


 1.शांतीलाल पिता बाबूलाल गुर्जर उम्र 30 वर्ष निवासी बंजारी 


2. इंदरसिंह पिता मो‍तीलाल गुर्जर उम्र 26 वर्ष निवासी देवली 


3. अर्जुनसिंह पिता तोलाराम गुर्जर उम्र 25 निवासी मुबारिकपुर चिराटिया सभी थाना अवंतिपुर बडोदिया का दिनांक 14/08/2020 तक का पुलिस रिमाण्‍ड स्‍वीकार किया गया।


श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार दिनांक 26/02/2020 को शाम 06 बजे की करीब पीडिता और उसकी सास अपने खेत पर चने काट रही थी । तभी एक सफेद रंग की बोलेरो गाडी आई जिसमे लाडसिंह, शांतिलाल, इन्‍दरसिंह, अर्जुन आये। लाडसिंह ने जबरन हाथ पकडे शांतिलाल ने पैर पकडे और इन्‍दर सिंह ने मुंह दबाया और उसे उठाकर गाडी की पीछे वाली सीट पर डाल दिया । गाडी अर्जुन चला रहा था। पीडिता की सास चिल्‍लाई तो उसके साथ मारपीट की। आरोपीगण पीडिता को तराना ले गये। रास्‍ते में इन लोगों ने धमकी दी की अगर तू चिल्‍ला-चोंट करेगी तो तुझे जान से मार देंगे। तराना में पूराने सूने मकान पर एक रात रखा और चारों ने बारी-बारी से उसके साथ गलत काम किया। दूसरे दिन गाडी से सीहोर लेकर गये। लाडसिंह और शांतिलाल ने गाडी में कागज पर हस्‍ताक्षर कराये, फिर शाम को आष्‍टा में पुरानी लॉज में लेकर गये और बारी-बारी से गलत काम किया। उसके बाद चारों ने पीडिता को उज्‍जैन देवास गेट के पास किराये के मकान में ले जाकर रखा। पीडिता दिनांक 24/07/2020 को आई.जी. पुलिस के कार्यालय पहुँची जहां से उसे महिला थाने भेज दिया गया। महिला थाने से उसे अवंतीपुर बडोदिया थाने पर भेजा। जहां पीडिता ने घटना की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी। आज दिनांक 13/08/2020 को आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया। जहां से आरोपीगण का दिनांक 14/08/2020 तक का पुलिस रिमाण्‍ड न्‍यायालय द्वारा स्‍वीकार किया गया।