बैंक में महिला के साथ छेड़खानी करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त
उज्जैन।
न्यायालय प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त राहुल पिता जीतेन्द्र निवासी जिला उज्जैन की जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कु न्हारे ने बताया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि, फरियादी द्वारा थाना नानाखेडा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि, फरियादिया और अभियुक्त साथ में कार्यरत् है। घटना दिनांक 24.08.2020 को फरियादिया मैनेजर के पद पर कार्य कर रही थी। उक्त दिनांक को ही अभियुक्त ने फरियादियां से अश्लील छेडछाड की थी। जिस पर फरियादियां ने डांटा तो अभियुक्त उसे देख लेने की धमकी देने लगा। शाम को करीब 08ः00 बजे उसके सहायक मैनेजर के साथ घर जाने के लिए ऑटो से निकली तो अभियुक्त ने बाइक से उसकी ऑटो का पीछा किया और ऑटो के पास में आकर उसे अश्लील गालिया देने लगा। जब फरियादिया ने उसे गालियां देने से मना किया तो अभियुक्त ने उसके साथ मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। थाना नानाखेडा द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई तथा उसे गिरफ्तार कर उसे माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिसका विरोध अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्क किये कि अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाता है तो फरियादियां को दैनिक कार्य व कार्यालय में कार्य में कठिनाई का सामना करना पडे़गा व उज्जैन में अकेले निवास करती है और अभियुक्त राजीनामे के लिए निरंतर दबाव बनाऐगा। उसके साथ कोई गंभीर अपराध भी कारित कर सकता हैं। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती कमलेश श्रीवास, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा किया गया था।
शराब अवैध परिवहन करने वाले अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त
उज्जैन।
न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल अपर सत्र न्यायाधीश-तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त संदीप पिता परमानंद पाटीदार, निवासी-तहसील बडनगर का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 14.08.2020 को थाना इंगोरिया में पदस्थ उप.निरी. आरती डाबर को मुखबीर द्वारा सूचना मिली थी कि एक कार से अवैध शराब परिवहन की जा रही है। उक्त सूचना पर मय फोर्स के साथ मुखबीर द्वारा बताये गई सूचना पर घटना स्थल पर पहुंचे। एक कार आई जिसे रोकने का प्रयास किया तो वह चिकली तरफ निकल गई उसका पीछा करने पर वह कार रोड किनारे भैस से टकरा गई। कार के अंदर से पप्पू चौधरी एवं श्रवण चौधरी खेत तरफ भाग गये। फोर्स की मदद से लखन पिता करणसिंह आंजना को पकड़ा। कार की तलाशी लेने पर कार के अंदर 13 पेटी देशी मदिरा एवं 06 पेटी देशी प्लेन कीमत 1,20,000 रूपये की अवैध शराब पाई गई। अभियुक्त लखन से पूछताछ करने पर उसने बताया कि पप्पू चौधरी, श्रवण चौधरी, संदीप एवं पंकज, गोपाल के यहां से कार में शराब ला रहे थे। थाना इंगोरिया पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आबकारी अधिनियम में अपराध पंजीबद्ध किया गया।
अभियुक्त संदीप द्वारा अग्रिम जमानत हेतु आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन अधिकारी श्री कलीम खान की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया कि अभियुक्त द्वारा गंभीर अपराध कारित किया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत निरस्त किया गया। प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री कलीम खान, एजीपी तह0 बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गयी।
अभियोजन कार्यालय जिला देवास द्वारा शंकरगढ़ पहाड़ी पर किया गया पौधारोपण
देवास।
श्री पुरुषोत्तम शर्मा ;आईपीएस संचालक महानिदेशक लोक अभियोजन संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा चलाये जा रहे क्लीन एंड ग्रीन अभियान के तहत कार्यालय जिला लोक अभियोजन जिला देवास द्वारा शंकरगढ़ पहाड़ी देवास पर पौधारोपण का आयोजन किया गया। जिसमें श्री अजय सिंह भंवर उप संचालक अभियोजन श्री राजेंद्र खांडेगर जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती आशा शाक्यवार अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री अशोक यादव सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बागली एवं समस्त अभियोजन अधिकारीगण कर्मचारीगण तथा श्री जयवीर सिंह रेंजर एवं वन विभाग की टीम उपस्थित रही। शंकरगढ़ पहाड़ी पर महानीम पीपल आम जामुन पारिजात अशोक गुलमोहर आदि लगभग 50-100 पौधे लगाए गए।
मधुलिका मेव , मीडिया प्रभारी,जिला देवास
अमानत में खयानत करने वाले शासकीय सेवक का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर।
शैजीनवाल एडीपीओ शाजापुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर श्री महेश कुमार माली, द्वारा आरोपी मांगीलाल पिता जगन्नाथ शर्मा नि. सुनेरा, शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया ।
घटना दिनांक 03-06-2020 से दिनांक 22.07.2020 के मध्य की कार्यालय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, सुनेरा की है। फरियादी मेहरबान सिंह पिता इंदरसिंह राजपूत नि. मझानिया सुनेरा, शाजापुर ने पुलिस थाना सुनेरा पर रिपोर्ट लिखवाई कि आरोपी मांगीलाल पिता जगन्नाथ शर्मा (सहायक संस्था प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित सुनेरा) द्वारा सदस्यों की कुल 24 रसीदों की कुल राशि 12,33,840/-रु. संस्था के कृषक सदस्यों से वसूल की गई। उक्त राशि वसूली उपरांत आरोपी के द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शाजापुर की शाखा सोमवारिया बाजार में संस्था के सेविंग खाते में जमा कराई जाना अनिवार्य था किंतु आरोपी के द्वारा उक्त राशि न तो संस्था में और न ही बैंक खाते में जमा कराई गई है। राशि जमा कराने हेतु आरोपी को संस्था द्वारा दिनांक 26.08.2020 को पत्र लिखा गया था। किंतु आरोपी के द्वारा पत्र की सूचना प्राप्त होने के बाद भी उपरोक्त राशि जमा नहीं की गई और संस्था के सदस्यों की राशि अनाधिकृत रूप से अपने पास रख ली।
चोरी के दो आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर।
सुरेश नरगावे एडीपीओ शाजापुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर सुश्री हर्षिता सिंगार द्वारा आरोपीगण सुनील पिता दरियाव सिंह नि. डंगीचा हाल महुआ खेड़ी, मोमन बड़ोदिया शाजापुर व महेश पिता राधेश्याम नि. डंगीचा हाल महुआ खेड़ी, मोमन बड़ोदिया शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया ।
दिनांक 29-08-2020 की रात 8 बजे से सुबह 6 बजे के बीच की घटना है। फरियादी रामकरण पिता भागीरथ राठौर नि. महुआ खेड़ी मो. बड़ोदिया ने पुलिस थाना मो. बड़ोदिया पर रिपोर्ट लिखवाई कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसके कुंए से पानी की मोटर व स्टाटर निकालकर ले गया है। फिर फरियादी के भाई राजेश पिता रामचंद्र नि. ग्राम डंगीचा ने फरियादी को बताया कि तुम्हारे जैसी पानी की मोटर उसने गांव के सुनील व महेश को ले जाते देखा है। फरियादी व उसका भाई राजेश आरोपीगण सुनील व महेश के कुंए पर गये और फरियादी ने मोटर के बारे में महेश व सुनील से पूंछा तो दोनों वहां से भाग गये। जिन्हें फरियादी ने गांववालों की मदद से पकड़ा।