"सफलता की कहानी"
700 ग्राम के नवजात शिशु को जिला चिकित्सालय में मिला जीवनदान
उज्जैन 08 अगस्त।
कहा जाता है कि जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथों में होती है। ईश्वर वैसे तो सब जगह विद्यमान है, लेकिन उन्होंने मानव जीवन की रक्षा के लिये बतौर प्रतिनिधि जगह-जगह चिकित्सकों को भी भेजा है। वर्तमान में यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि चिकित्सक निश्चित रूप से ईश्वर के दूत हैं। दो माह पहले 10 जून को आगर-मालवा जिले के गांव इकलेरा निवासी शाहरूख की पत्नी फरज़ाना ने एक नवजात बालिका को जन्म दिया था। जन्म के पश्चात जब बालिका का वजन किया गया तब वह केवल 700 ग्राम वजन की पाई गई थी। इतना कम वजन होने के कारण बालिका के माता-पिता काफी परेशान हो गये थे।
बालिका की हालत गंभीर थी और उसे तुरन्त अगले ही दिन 11 जून को शहर के चरक भवन स्थित एसएनसीयु में भर्ती कराया गया। एसएनसीयु के प्रभारी डॉ.दिलीप वास्के ने बताया कि भर्ती कराई गई नवजात बालिका की देखभाल सभी डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने की और बालिका लगभग 60 दिनों तक युनिट में भर्ती रही। धीरे-धीरे उसके स्वास्थ्य में सुधार होता गया तथा उसका वजन बढ़कर अब एक किलो 100 ग्राम हो गया है। अपनी नवजात बच्ची को पूर्ण रूप से स्वस्थ देखकर उसके माता-पिता काफी खुश हुए। विगत 7 अगस्त को बालिका को पूर्णत: स्वस्थ हालत में अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। बालिका के माता-पिता ने कहा कि डॉक्टरों ने उनकी बच्ची को एक नई जिन्दगी दी है, जिसके लिये वे सभी डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ का धन्यवाद देते हैं। डॉ.वास्के ने बताया कि बच्ची को डिस्चार्ज कर दिया गया है लेकिन उसका फालोअप समय-समय पर स्टाफ द्वारा किया जायेगा।
कोविड-19, कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिये अभियोजन कार्यालय में किया गया सेनेटाईजेशन
उज्जैन।
उप-सचांलक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि आज न्यायालय परिसर में अभियोजन कार्यालय में सेनेटाईजेशन का छिड़काव किया गया तथा यहा भी बताया गया कि कोविड-19, कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुये समस्त अभियोजन अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण के कक्ष में सेनेटाईजेशन का कार्य सुव्यवस्थित तरीके से किया गया। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के निर्देशन पर यह कार्य स्वास्थ्य अमले की टीम ने अभियोजन कार्यालय के सभी कक्षों में सेनेटाईजेशन का छिडकाव किया गया।
जमीन नाम करने की बात को लेकर आत्महत्या करने के लिये दुष्प्रेरित करने वाले अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत निरस्त
उज्जैन।
न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल अपर सत्र न्यायाधीश-तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त 01. संजुबाई उर्फ संगीताबाई पति भरत सिर्वी, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम बिरियाखेड़ी तह. बड़नगर जिला उज्जैन 02. राधाबाई पति रमेश उम्र 38 वर्ष, निवासी ग्राम गंधर्वतलाई तह. बड़नगर जिला उज्जैन 03. कनीराम पिता नारायण उम्र 55 वर्ष, 04 भरतलाल उर्फ भरत पिता कनीराम उम्र 38 वर्ष, निवासीगण ग्राम बिरियाखेडी तह. बड़नगर 05. रमेश पिता नृसिंह उम्र 48 वर्ष, निवासी ग्राम गंधर्वतलाई तह. बड़नगर जिला उज्जैन का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
उप-सचांलक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 23.07.2019 को थाना बड़नगर के उ.नि जितेन्द्र पाटीदार द्वारा मृतक दीपक सिर्वी की मृत्यु के संबंध में मर्ग कायम कर जॉच की गई जिसके अनुसार मृतक दीपक को उसके नाना बगदीराम द्वारा पांच बीघा जमीन दीपक के नाम करने की बात को लेकर आरोपीगण रमेश, भरत, कनीराम उर्फ कन्हैयालाल, राधाबाई तथा संजु उर्फ संगीताबाई द्वारा परेशान व प्रताड़ित किये जाने से मृतक दीपक द्वारा आत्महत्या की गई है। मृतक दीपक द्वारा मृत्यु के पूर्व एक विडियो बनाया था जो मृतक के मोबाइल में था, उस वीडियो की सी.डी. जप्त की गई है। वीडियो में मृतक दीपक द्वारा उसकी दोनो मौसी राधाबाई एवं संजुबाई तथा दोनो मौसा भरत व रमेश तथा भरत के पिता कनीराम द्वारा मृतक के नाना बगदीराम द्वारा मृतक दीपक के नाम से जमीन करने की बात को लेकर उसे परेशान व प्रताड़ित करना उक्त वीडियो में बताया है।
पुलिस थाना बड़नगर द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। अभियुक्तगण द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया था। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत निरस्त किया गया। प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री कलीम खान, एजीपी तहसील बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गयी।
चंदन की लकडी चोरी के आरोपीगण का पुलिस रिमाण्ड स्वीकार
शाजापुर।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी महोदय शुजालपुर श्री धीरज कुमार द्वारा आरोपीगण 1.कुतुबुद्दीन पिता सरदार खां उम्र 19 वर्ष, 2.आजाद खां उर्फ बुलुट पिता भूरे खां उम्र 24 वर्ष, निवासीगण खेडी मण्डलखाँ का दिनांक 10/08/2020 का पुलिस रिमाण्ड स्वीकार किया गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 07/08/2020 को सहा.उपनिरीक्षक रामचन्द्र धनगर को मुखबिर द्वारा सूचना मिली की ग्राम खेडी मण्डलखॉं काकड घाटा पुलिया बल्डी रोड के पास मोटर साइकिल पर 02 लडके सफेद प्लास्टिक की बोरी में चंदन की लकडी के टुकडे चोरी कर ले जा रहे है। सूचना पर विश्वास कर हमराह फोर्स एवं साक्षीगण साजिद खां, संतोष को जीप में साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुँचे । मोटर साइकिल पर 02 लडके एक प्लास्टिक की थैली लिये आते दिखे। जो पुलिस को देखकर मोटर साइकिल मोड कर भागने का प्रयास करने लगे। उन्हें घेराबंदी करके पकडा। एक ने अपना नाम कुतुबुद्दीन और दूसरे ने आजाद खां उर्फ बुलुट होना बताया। एक थैली खोलकर देखी तो उसमें चंदन की लकडी के टुकडे मिले। दूसरी थैली खोलकर देखी तो 02 कुल्हाडी, 01 कुल्हाड़ा, लकडी में छेद करने वाली गिरमीट, 01 लोहे की कुदाली मिली। चंदन की लकडी के टुकडे कहाँ से लाये पूछने पर कभी कुछ कभी कुछ बताने लगे। लाइसेंस के बारें में पूछने पर कोई लाइसेंस नहीं होना बताया। मौके पर चंदन की लकडी का तराजू में तौल किया गया। आरोपीगण से चंदन की लकडी व उपकरण और मोटरसाइकिल जप्त किये और उन्हें गिरफ्तार कर थाने लाये। थाना शुजालपुर सिटी पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपीगण को आज दिनांक 08/08/2020 को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमाण्ड मांगा गया। न्यायालय द्वारा दिनांक 10/08/2020 तक का पुलिस रिमाण्ड स्वीकार किया गया। हत्या करने वालों को भेजा जेल
शाजापुर।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपीगण
1. दिनेश पिता कुंजीलाल पाठक उम्र 52 वर्ष
2. राधेश्याम पिता कुंजीलाल पाठक उम्र 57 वर्ष
3. आशीष पिता दिनेश पाठक उम्र 31 वर्ष
4. मुकेश पिता बाबूलाल पाठक उम्र 37 वर्ष
5. कपिल पिता बद्रीप्रसाद पाठक उम्र 33 वर्ष
6. लखन पिता बद्रीप्रसाद पाठक उम्र 38 वर्ष निवासीगण श्यामपुर को जेल वारंट बनाकर उपजेल शुजालपुर भेजा गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 03/08/2020 को दिन के 12 बजे फरियादी तेजसिंह, समंदर सिंह तथा रघुवीर सिंह ग्राम बाडपुर में आनन्द सिंह राजपूत की बेल्डिग की दुकान के सामने तखत पर बैठे थे। समंदर व दिनेश आदि का पूर्व का विवाद होकर रंजिश चल रही थी। इसी बात को लेकर दिनेश राठौर हाथ में तलवार लेकर तथा लखन तथा आशीष हाथ में लोहे का पाईप लेकर आये । आते ही समंदर सिंह को अश्लील गांलिया दी। गाली देने से मना किया तो दिनेश ने तलवार समंदर के सिर में मारी। लखन व आशीष ने लोहे के पाईप से मारपीट की। थोडी देर में मुकेश, कपिल लठ्ठ लेकर, राधेश्याम फर्सी लेकर आये और मारपीट की। घटना के समय रघुवीर व आनन्द ने बीचबचाव किया तो आरोपीगण जाते जाते बोले आइन्दा तू हमारे बीच में आया तो जान से खत्म कर देंगे। घायल समंदर को रघुवीर व आनन्द मोटरसाइकिल पर बैठाकर सरकारी अस्पताल ले गये । घटना की रिपोर्ट तेजसिंह ने थाना शुजालपुर मण्डी पर की। ईलाज के दौरान डॉ साहब ने समंदर को गंभीर चोंट होना बताया और उपचार के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। अनुसंधान के दौरान दिनांक 07/08/2020 को आरोपीगण को गिरफ्तार कर आज दिनांक 08/08/2020 को न्यायालय में पेश किया गया । जहां से उनका जेल वारंट बनाकर उपजेल शुजालपुर भेजा गया।