जिलाबदर बदमाश दुर्गेश गिरफ्तार
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उज्जैन।
पुलिस अधीक्षक जिला उज्जैन श्री मनोज कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे गुण्डा अभियान के तहत निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमरेन्द्रसिंह व नगर पुलिस अधीक्षक अनुभाग माधवनगर श्री रविन्द्र वर्मा (भापुसे) के मार्गदर्शन मे क्षेत्रीय जिलाबदर बदमाश दुर्गेश परमार पिता राजकुमार परमार उम्र 26 साल निवासी 223, देसाईनगर, मक्सीरोड उज्जैन को जिलाबदर आदेश का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई ।
उक्त आरोपी को श्रीमान जिला दण्डाधिकारी महोदय जिला उज्जैन द्वारा जिलाबदर आदेश दिनांक 30.01.2020 से 29.01.2021 तक उज्जैन जिले की सीमा से जिलाबदर किया गया था।
कार से शराब तस्करी करने वाले अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त
उज्जैन।
न्यायालय श्रीमान हेमंत मेहरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त शोएब अली पिता फयाज अली उम्र 26 वर्ष, निवासी कोर्ट मोहल्ला, का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 05.07.2020 को पुलिस थाना नीलगंगा के उनि प्रवीण पाठक को सर्कल भ्रमण के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली की 01 मेहरून कलर की कार अपनी डिक्की में अवैध शराब लेकर लाल पूल तरफ से हरीफाटक तरफ आ रहा है, मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर हमराही फोर्स व पंचानों को तलब कर मुखबिर की सूचना से अवगत कराया। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर तलबिदा पंचान व हमराह फोर्स को लेकर लालपुल के पास पहुंचे और गाडी का इंतजार करने लगे थोडी देर बाद एक मेहरून कलर की गाडी लालपूल के उपर से आती हुई दिखी जिसे फोर्स की मदद से कार को रोका और कार को चैक करने पर कार की डिक्की में 10 पेटी सफेद प्लेन देशी शराब होना पायी गयी और अवैध शराब रखे व्यक्तियों का नाम एवं पता पूछने पर अपना नाम शोएब अली पिता फयाज अली निवासी कोर्ट मोहल्ला एवं राजेश पिता भागीरथ पंवार निवासी बकानिया आगर रोड टोल टेक्स के पास थाना घट्टिया उज्जैन का होना बताया। उनसे अवैध शराब रखने व परिवहन करने के लायसेंस के बारे में पूछने पर लायसेंस नहीं होना बताया। पुलिस द्वारा विधिवत शराब अभियुक्तगण से जप्त की गई। अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया तथा उनके विरूद्ध थाना नीलगंगा पर 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध दर्ज किया गया।
अभियुक्त शोएब द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा निवेदन किया गया कि अभियुक्त द्वारा शराब तस्करी का गंभीर अपराध कारित किया है। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमान उमेश सिंह तोमर, सहायक जिला लोेक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा की गई।
उधारी के रूपये चुकाने के पश्चात् भी अधिक रूपये मांग कर प्रताडित कर आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरित करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त
उज्जैन।
न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, तहसील बडनगर जिला उज्जैन, के न्यायालय द्वारा अभियुक्त शुभम पिता सुनील निवासी ग्राम सिमलावदा ,तहसील बडनगर, जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
उप-संचालक अभियोजन डॉं साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि घटना इस प्रकार है, कि दिनांक 14.07.2020 को सूचनाकर्ता आनंदीलाल ने थाना इंगोरिया पर रिपोर्ट की कि आज दिनांक को मेरे पास मोतीलाल का फोन आया जिन्होंने बताया कि मृतक प्रकाश घर में गिरा पडा हुआ है तो मै प्रकाश के घर गया जहां प्रकाश नीचे लेटा हुआ था उठानें पर बोल नहीं रहा था। मैंने कमरे में देखा तो लोटे में सल्फास की गोली दिखी, पुलिस थाना इंगोरिया ने सूचनाकर्ता की रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर जांच की जिसमें मृतक प्रकाश की पत्नी, माता तथा भाई व साक्षीगण के कथन लिये गये जिसमें ग्राम खरसौद खुर्द के सुनील, दिलीप, शुभम तथा ग्राम सिमलावदा के प्रकाश जाट द्वारा मृतक को उधारी के रूपये चुकाने के बाद भी कई बार और अधिक रूपये मांग कर तथा मृतक से कोरे स्टाम्प पर साईन करा कर जमीन तथा मकान की रजिस्ट्री हेतु दबाव बनाने तथा धमकी देने व सुनील द्वारा पैसे के लेन-देन को लेकर मृतक के साथ मारपीट करने वाली बात बताई। अभियुक्तगण द्वारा मृतक से उधार की अधिक राशि वसूलने के बाद मन मुताबिक रूपये बढा लिये और स्टाम्प नोटरी करा ली तथा उधारी के रूपये चुकाने के बाद भी और अधिक रूपये की मांग कर मृतक को मानसिक तथा शारिरिक रूप से प्रताडित कर हात्महत्या हेतु प्रताडित किया जिससे मृतक द्वारा प्रताडित होकर जहर खाकर आत्महत्या की। पुलिस थाना इंगोरिया द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 306/34 भादवि में अपराध पंजीबद्ध किया गया।
अभियुक्त शुभम द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी श्री कलीम खान द्वारा जमानत का विरोध किया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त कर उन्हें जेल भेजा गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री कलीम खांन, एजीपी, तहसील बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गई।
500 रूपये की बात पर चाकू मारकर हत्या का प्रयत्न करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त
उज्जैन।
न्यायालय श्रीमान पंकज चतुर्वेदी, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय जिला उज्जैन,के न्यायालय द्वारा अभियक्त कृष्णा पिता दीपक गावडे निवासी ढांचा भवन, जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
उप-संचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि घटना इस प्रकार है, कि फरियादी गज्जाधर शर्मा ने थाना चिमनगंजमंडी पर रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 12.05.2020 को फरियादी ने अनिल से किराये के 500 रूपये मांगे तो अनिल ने पैसे देने से मना किया तथा अनिल व कृष्णा ने फरियादी को मां बहन की गालिया दी तथा कृष्णा ने चाकू से फरियादी ने नाक, पेट, हाथ तथा उंगली में मारा तथा अनिल ने फरियादी को गाल पर काटा। थाना चिमनगंजमंडी द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की। मेडिकल ऑफीसर द्वारा फरियादी के पेट की चोट को जीवन के लिये घातक बताया।
अभियुक्त कृष्णा द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी श्री प्रमोद चौबे द्वारा जमानत का विरोध किया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री प्रमोद चौबे, लोक अभियोजक जिला उज्जैन द्वारा की गई।
‘‘मोबाईल की दुकान में चोरी करने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त’’
देवास।
जिला अभियोजन अधिकारी, श्री राजेन्द्र खांडेगर जिला देवास द्वारा बताया गया कि फरियादी विवेक गुर्जर ने थाना नेमावर पर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई की। मैं वार्ड क्रमांक 02 नेमावर में रहता हूॅ। मेरी मोबाईल की दुकान बस स्टैण्ड पर है। दिनांक 07.08.2020 को रात करीब 09ः30 बजे में मेरी दुकान को बन्द करके मेरे घर आ गया था। रात को करीब 12ः30 बजे तक मैनें मेरी दुकान के सीसीटीवी कैमरे को मेरे मोबाईल में अपने घर पर चैक कर रहा था व मेरे घर की एलसीडी में इन्स्टाॅल कर रहा था। इन्स्टाॅल नही हुआ तो मैं सो गया। अगले दिन सुबह 08ः00 बजे मैं मेरी दुकान बस स्टैण्ड पर गया तो मैनें देखा कि मेरी दुकान की शटर का ताला टूटा हुआ था फिर मैनें दुकान के अन्दर देखा तो मेरी दुकान में रखा 01 एलजी कम्पनी का एलसीडी और एक एलजी कम्पनी का सीपीयू जो पिछले साल खरीदे थे, 01 रेडमी 08 कम्पनी का नया मोबाईल एवं 10 पुराने मोबाईल जो ग्राहको ने रिपेयरिंग के लिये दिये गये थे, नही मिलें। और अन्य सामान में मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, चश्मा, हाथ घड़ी और मोबाईल बैटरिया इत्यादि भी गायब थी। जिसकी रिपोर्ट करने आया हूॅ। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना नेमावर में अपराध क्रमांक 193/2020 धारा 457,380 भादवि में पंजीबद्ध कर जांच के दौरान आरोपी नीतेश पिता मगनलाल और नरेन्द्र पिता जगन्नाथ निवासीगण गन लो रास को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
आरोपीगण द्वारा जमानत हेतु न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ श्री रमेश कारपेन्टर द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध कर जमानत आवेदन निरस्त कराते हुए आरोपीगण को जेल भिजवाया गया।
पैरवीकर्ता - श्री रमेश चन्द्र कारपेंटर ,एडीपीओ मो.नं. 7587603302
जानकारी - मधुलिका मेव ,मीडिया प्रभारी, जिला देवास
दुष्कर्मीयो को भेजा जेल
शाजापुर।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दुष्कर्म के आरोपीगण
1.शांतीलाल पिता बाबूलाल गुर्जर उम्र 30 वर्ष निवासी बंजारी
2. इंदरसिंह पिता मोतीलाल गुर्जर उम्र 26 वर्ष निवासी देवली
3. अर्जुनसिंह पिता तोलाराम गुर्जर उम्र 25 निवासी मुबारिकपुर चिराटिया
थाना अवंतिपुर बडोदिया को आज दिनांक 14/08/2020 को पुलिस थाना अवन्तिपुर बड़ोदिया द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां से आरोपीगण को जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
जान से मारने की नियत से हमला करने वाले दो ओर आरोपीयों को भी जेल भेजा
शाजापुर।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी महोदय शुजालपुर श्री धीरज कुमार द्वारा आरोपीगण
1. नसरूद्दीन पिता उम्मैद खॉ उम्र 61 वर्ष
2. ईस्लाम पिता बदरूद्दीन खॉ उम्र 39 वर्ष
निवासीगण नरोला को जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 24/07/2020 को करीब सुबह 10 बजे फरियादी अजय अपने घर के अंदर था। उसके घर के सामने शीतला माता का ओटला है। वहां पर रास्ते व मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा था। तभी फखरूद्दीन, पप्पू और कल्लू हाथ में फर्सी व तलवार लेकर आये और फरियादी को घर के अंदर से बाहर निकाला और बोले कि रास्तें में पत्थर क्यों डाल रखे है। इस बात को लेकर गलियां दी। गाली देने से मना करने पर आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की। फरियादी चिल्लाया तो विजय, धन्नजय, संजय आये तो आरोपीगण और उनके साथियों ने उनके साथ भी मारपीट की। सभी आरोपीगण ने एकमत होकर हमला किया तथा जान से खत्म करने की धमकी दी। घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना शुजालपुर सिटी पर की थी। अनुसंधान के दौरान दिनांक 13/08/2020 को आरोपीगण को गिरफतार कर आज दिनांक 14/08/2020 को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । जहां से उनका जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
स्थाई वारंटी को जेल भेजा
शाजापुर।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी बाबू पिता देवाजी निवासी दौलतपुर का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 31/01/2009 को वन अपराध के आरोपी बाबू का न्यायालय ने स्थार्इ वारंट जारी किया था। आरोपी करीब 11साल से उक्त प्रकरण में फरार चल रहा था। आज दिनांक 14/08/2020 को थाना अवंतिपुर बडोदिया पुलिस ने आरोपी को गिरफतार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां से आरोपी का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।