हनुमान पेट्रोल पंप को लूट की योजना बनाते 6 आरोपियों को पकड़ा , कच्ची शराब के अभियुक्त की जमानत निरस्त , शाजापुर में नाबालिग के अपरहण के आरोपी की जमानत निरस्त

डकैती की योजना बनाते 06 आरोपी हथियार सहित गिरफ्तार



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उज्जैन।


पुलिस अधीक्षक उज्जैन श्री मनोज कुमार सिंह के व्दारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत अवैध शराब, अवैध हथियार, अवैध मादक पदार्थ आदि की धरपकड एवं रोकथाम हेतु विशेष अभियान संचालित किया गया।  


श्रीमान पुलिस अधीक्षक उज्जैन श्री मनोज कुमार सिंह के निर्देशन मे अति. पुलिस अधीक्षक श्री अमरेन्द्रसिंह तथा नपुअ माधव नगर श्री रविन्द्र वर्मा के कुशल मार्गदर्शन में थाना प्रभारी थाना देवास गेट के व्दारा मुखबिर की सूचना पर फ्रीगंज ओवर ब्रिज के नीचे हनुमान प्रसाद पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बनाते 06 आरोपी गिरफ्तार


आरोपियो से एक देशी पिस्टल दो जिंदा राउण्ड, तीन तडतडीदार चाकू, दो लोहे के सरिये,मिर्च पाउडर जब्त किया बाद थाना देवास गेट पर अप.क्र.388/2020 धारा 399,402 भादवि व 25,27 आर्म्स एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर निम्न आरोपीयो को गिर. किया गया


 01- कमल उर्फ गोलू पिता सजू पेडवा उम्र 27 साल निवासी आम्बापुरा देसाई नगर उज्जैन


02-विशाल लोधी पिता अमृतसिंह लोधी 25 साल निवासी बेताल मार्ग फ्रीगंज 03.साहिल पिता संतोष बागोरिया 20 साल निवासी अशोकनगर


 04-रौनक पिता योगेश शर्मा 19 साल निवासी भाट गली बहादुरगंज 


05- शुभम उर्फ गज्जू पिता शंकरलाल झांझोट 26 साल निवासी देसाई नगर 


06- बोनी उर्फ दीपक पिता राजू बाथम 19 साल निवासी फाजलपुरा उज्जैन को पकडा।


हाथ भट्टी की कच्ची शराब के साथ पकड़ाये अभियुक्त की जमानत निरस्त


उज्जैन।


 न्यायालय माननीय कु. वन्दना मालवीय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तराना जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त भगवान सिंह पिता गोकुल सिंह, उम्र 28 वर्ष, निवासी-खेडी मोहल्ला तहसील तराना जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि घटना दिनांक 06.08.2020 को थाना तराना पर पदस्थ सउनि त्रिभुवन सिंह को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि, तिलकेश्वर रोड तरफ से एक व्यक्ति कच्ची महुआ की हाथ भट्टी की शराब लेकर कही जा रहा हैं, यदि उसको तत्काल नही पकडा गया तो वहॉ शराब को कही ठिकाने लगा देगा, मुखबीर की तस्दीक हेतु पुलिस मयफोर्स के रवाना होकर तिलकेश्वर रोड गेट के पास तराना पहूचे, जहॉ एक व्यक्ति अपने पास दो पीले रंग की केन लेकर गेट के पास खडा दिखाई दिया जो पुलिस को देखकर भागने लगा। उसे हमराह फोर्स की मदद से पकड़ा व उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम भगवान सिंह पिता गोकुल सिंह होना बताया। उसके पास रखी पीले रंग की केन को चेक करने पर उसमें हाथ भट्टी में 32-32 लीटर की कुल-64 लीटर की कच्ची शराब भरी पाई गई, जिसकी कीमल लगभग 4620/- रूपये पाई गई। अभियुक्त से शराब बेचने के लायसेंस के बारे में पूछा तो अभियुक्त ने लायसेंस का नही होना बताया। पुलिस द्वारा अभियुक्त से कच्ची शराब को विधिवत जप्त किया गया तथा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।  


 अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध किया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।      


प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री सुनील परमार, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तराना, जिला उज्जैन द्वारा की गई। 


नाबालिक का अपहरण करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त


शाजापुर। देवेन्द्र मीणा डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी जीवनसिंह पिता कमलसिंह मेवाडा उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम भैसरोद हाल मुकाम आष्टा जिला सीहोर का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया। 


 अभियुक्त के विरूद्ध प्रकरण वर्ष 2017 से लंबित होकर विचारधीन है। विचारण के दौरान आरोपी दिनांक 27/02/2017 को अनुपस्थित रहने के कारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त के जमानत मुचलके जप्त कर उसके विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था एवं निरंतर नियत पेशी दिनांको पर आरोपी के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कियेे गये थे किंतु आरोपी लंबे समय से अनुपस्थित रहने की स्थिति में न्यायालय के द्वारा दिनांक 28/06/2019 को आरोपी को फरार घोषित कर उसके विरूद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। आरोपी के विरूद्ध जारी स्थाई गिरफ्तारी वांरट के पालन में पुलिस थाना सलसलाई के द्वारा आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र पर अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियेाजक देवेन्द्र मीणा डीपीओ शाजापुर द्वारा वी सी के माध्यम से आपत्ति करते हुए तर्क प्रस्तुत किये गए कि, आरोपी द्वारा पूर्व में इस न्यायालय द्वारा दी गई जमानत की शर्तों का दुरूपयोग किया गया है यदि आरोपी को पुन: जमानत का लाभ दिया गया तो उसके पुन: फरार होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। विशेष लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होते हुये आरोपी का जमानत आवेदन पत्र आज न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया।