धार्मिक भावना को आहत करने वाले अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त
उज्जैन।
न्यायालय श्रीमान गिरीश कुमार शर्मा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट तहसील खाचरौद द्वारा अभियुक्त विवेक कांकरिया पिता चांदमल कांकरिया निवासी जवाहर मार्ग खाचरौद का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे द्वारा अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 12/08/2020 को फरियादी प्रदीप पिता शंकर लाल पाटीदार ने थाना खाचरौद पर आकर लिखित आवेदन देकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि विवेक कांकरिया ने अपने फेसबुक एकाउंट से जन्माष्टमी के दिन देवी-देवता के अपत्तिजनक फोटो फरियादी और अन्य लोगो के मोबाइल न0 पर भेजकर उसकी एवं अन्य लोगों की धार्मिक भावना को आहत किया गया। अभियुक्त विवेक कांकरिया के विरुद्ध धारा 188,505,(2), 295(क)भारतीय दंड विधान तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67, 67क में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर खाचरौद न्यायालय में पेश किया गया।
अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन पेश किया था। अभियोजन द्वारा अपने तर्कों में न्यायालय के समक्ष बताया कि आरोपी का अपराध गंभीर प्रकृति का होकर समाज मे शांति व्यवस्था को बिगाड़ने वाला तथा समाज मे घृणा ओर वैमनस्यता फैलाने वाला हैं।अतः आरोपी का जमानत आवेदन खारिज किया जाए। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेज दिया।
प्रकरण में शासन की ओर से श्री भारत सिंह खेर, एडीपीओ तहसील खाचरौद, जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।
पुलिस को रोककर यह कहने वाले कि मेरा नाम शहर में चलता है ऐसे अभियुक्त की जमानत खारिज*
उज्जैन।
न्यायालय श्रीमान नदीम जावेद खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील नागदा जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त खाजू, निवासी-प्रकाश नगर गली न0 02 बिरलाग्राम नागदा जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि फरियादी आरक्षक श्रीराज परमार ने थाना बिरलाग्राम पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 15.08.2020 को मेरी ड्यूटी कन्टेन्मेंट एरिया ई-ब्लॉक में दोपहर 03 बजे से रात्रि 11 बजे तक लगी थी। रात्रि को मैं व सुरक्षा समिति के सदस्य शिवा व रवि थाने आने के लिए आगे निकले तो रास्ते में ई-ब्लांक अम्बे माता मंदिर के सामने खाजू कार में बैठा हुआ मिला, उसने मुझे बुलाया और मेरा नाम पता पूछा। अभियुक्त मुझसे बोलने लगा कि तू मुझे नहीं जानता है, नागदा शहर में मेरा राज चलता है। आज के बाद तू या ये समिति के सदस्य इधर से नही निकलना तब मैं व समिति के सदस्य जाने लगे तो अभियुक्त ने सामने से हमारा रास्ता रोका और कहने लगा की इधर से निकले तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, हमे गाली दी और डराया धमकाया भी। थाना बिरलाग्राम द्वारा फरियादी के रिपोर्ट अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई।
अभियुक्त द्वारा माननीय न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया कि अभियुक्त द्वारा शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई जो एक गंभीर अपराध है। न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री विनय अमलियार, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, नागदा जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।
छेडछाड करने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल
शाजापुर।
सहा. जिला मीडिया प्रभारी रमेश सोलंकी अति.डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, पीडिता के साथ छेडछाड किये जाने व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी विशाल पिता स्व. गोपाल यादव, निवासी लक्ष्मीे नगर शाजापुर थाना कोतवाली शाजापुर को न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर श्रीमती शर्मिला बिलवार द्वारा गुरूवार को जेल वारंट बनाकर जिला जेल शाजापुर भेजा गया। आरोपी को पुलिस थाना शाजापुर कोतवाली द्वारा विवेचना के दौरान गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था।
मारपीट व लैंगिक हमला करने वाले आरोपीगण को न्यायालय ने भेजा जेल
शाजापुर।
सहा. जिला मीडिया प्रभारी रमेश सोलंकी अति.डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, नाबालिग फरियादी बालक के साथ मारपीट एवं आरोपी भूपेंद्र द्वारा पीड़ित नाबालिग बालक के साथ लैंगिक हमला कारित किये जाने वाले आरोपीगण भूपेन्द्र सिंह पिता अनारसिंह उम्र 40, निवासी जाईहेडा व ममता शर्मा पति विजय शर्मा उम्र 37 वर्ष निवासी गिरवर थाना कोतवाली शाजापुर को न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा गुरूवार को जेल वारंट बनाकर जिला जेल शाजापुर भेजा गया। आरोपीगण को पुलिस थाना कोतवाली शाजापुर द्वारा विवेचना के दौरान गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था।
पत्थर से सर कुचलकर हत्या करने वाली महिला आरोपी की जमानत खारिज की गई
मनासा।
श्रीमान मनीष पाण्डे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा पत्थर से सर कुचलकर हत्या करने वाली महिला आरोपी सुमित्राबाई पति सुरजमल हरिजन, उम्र-45 वर्ष, निवासी-कुकडेश्वर, तहसील मनासा, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।
सहायक मीड़िया सेल प्रभारी श्री योगेश तिवारी द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 24.05.2020 को कुकडेश्वर की हैं। जाॅच करने पर मृतिका के सर में पत्थर से चोट मारकर मृतिका की हत्या करना पाया गया, जिस पर फरियादी तथा फरियादी की मौसी सुमित्राबाई से पूछताछ करने पर सुमित्राबाई ने बताया कि दिनांक 25.05.2020 को सुबह करीब 7 बजे रोजाना की तरह मृतक सीताबाई को चाय देने गई तो मृतिका के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था, जब सुमित्राबाई ने कमरे का दरवाजा खोलकर देखा तो मृतक सीताबाई पलंग पर मृत अवस्था में पड़ी थी व सर से खून बह रहा था, किसी अज्ञात व्यक्ति ने मृतिका की हत्या कर दी थी, जिसकी घर वालो को सूचना दी गई, उसके बाद पुलिस थाना कुकडेश्वर में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 93/2020, धारा 302, 450 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। जिस पर आरोपीया सुमित्राबाई द्वारा न्यायालय मनासा में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया।
श्री योगेश कुमार तिवारी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया गया, जिस पर श्रीमान मनीष पाण्डे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा आरोपीया सुमित्राबाई की जमानत खारिज की गई।
श्री चंद्रकांत नाफड़े को पुलिस महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन संचालनालय, भोपाल द्वारा दिया गया प्रशंसा-पत्र
मीड़िया सेल प्रभारी विपिन मण्डलोई, एडीपीओ द्वारा बताया गया कि महानिदेश/संचालक लोक अभियोजन संचालनालय, भोपाल के आदेश क्रमांक/लोक.अभि.संचा./नि.स./47/2020 दिनांक 06.01.2020 द्वारा दिये गये आदेश पर श्री चंद्रकांत नाफडे, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, नीमच द्वारा विगत 06 माह से निरंतर कठोर परिश्रम कर नाबालिग बालिकाओं पर हो रहे अत्याचार निवारण पर विभिन्न न्यायिक दृष्टांतो व विधि विषयों पर उच्च कोटी की व्यवसायिक दक्षता का प्रदर्शन करते हुए विधि पुस्तक के लेखन में सहयोग किया हैं, उक्त विधिक पुस्तक पाॅक्सो एक्ट अनुसंधान एवं विचारण का भोपाल में विमोचन किया गया, जिसमें म.प्र. राज्य के माननीय गृहमंत्री डाॅ. नरोत्तम मिश्रा तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग डाॅ. राजेश कुमार राजोरा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे जिसमें पुस्तक की लेखिका सुश्री सीमा शर्मा को पुस्तक लेखन में सम्मानित किया गया।
अफीम तस्कर की अग्रिम जमानत खारिज
जावद।
श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा 01 किलो अफीम ले जाने वाले आरोपी बनवारीलाल पिता श्रीलाल नागदा की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत खाजिर की गई।
अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैध द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 18.09.2019 को मुखबिर सूचना के आधार पर नाॅरकोटिक्स सेल इंदौर प्रकोष्ठ मंदसौर के उपनिरीक्षक भारत सिंह चावड़ा द्वारा सरवानिया महाराज में नाके बंदी करने पर आरोपी ताराचंद बावरी के आधिपत्य की मोटरसायकल क्रमांक एमपी 44 बी 9034 (वास्तविक मोटरसायकल एमपी 28 एमएन 0527) से एक किलो अवैध मादक पदार्थ अफीम जप्त की गई, आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिस पर थाना नाॅरकोटिक्स सेल में अपराध क्रमांक 69/2019, धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया, आरोपी ताराचंद से पूछताछ करने पर उक्त अफीम सहआरोपी बनवारीलाल द्वारा करना बताया। जिस पर आरोपी द्वारा गिरफ्तारी के संदेह से बचने के लिए विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट के समक्ष अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।
जिस पर श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा आरोपी बनवारीलाल की से प्रस्तुत अग्रिम जमानत खारिज की गई।
म.