मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दोर ने एक आरोपी की जमानत पर दो नयी शर्त रखकर कल 3 अगस्त को राखी के त्योहार पर एक नई मिसाल कायम होगी ।
इन्दोर हाईकोर्ट ने पहली शर्त में कहा कि जिस महिला के साथ आरोपी ने छेड़खानी की, उसके घर जाकर राखी बंधवाना होगी। दूसरी महिला के बच्चों को उपहार भी देना होंगे।
उल्लेखनीय है कि माह अप्रैल में विक्रम बागरी नामक व्यक्ति के खिलाफ छेड़खानी का केस दर्ज किया गया था। आरोपी ने एक महिला के घर में घुसकर छेड़खानी की थी। पीड़ित महिला के परिजन ने विक्रम के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोपी ने हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में जमानत अर्जी दायर की थी।
मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जमानत आदेश में कहा
- 3 अगस्त को राखी के दिन वह अपनी पत्नी के साथ पीड़ित महिला के घर जाएगा।
- महिला से आग्रह करेगा कि वह उसे भाई के रूप में स्वीकार करें। महिला को वचन दे कि उसकी जीवनभर रक्षा करेगा।
- राखी बंधवाने के साथ वह महिला को 11 हजार रुपए दे और मिठाई भी साथ लेकर जाए।
- 3 अगस्त के दिन उसे इस शर्त का पालन करना होगा। शर्त को पूरी करने के फोटोग्राफ्स और महिला को दिए गए पेमेंट की रसीद कोर्ट में जमा करवानी होगी।
पुलिस पर हमला करने वाले आरोपियों के जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर श्री मनोज कुमार शर्मा द्वारा आरोपीगण 1. सांवरिया पिता रघुवीर कंजर 2. तूफान पिता सांवरिया कंजर 3. गुलाब सिंह पिता भारत सिंह 4. धर्मेंद्र पिता गुलाब सिंह निवासीगण ग्राम बांगली जिला शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र तथा आरोपीगण शेर सिंह पिता भारत सिंह व जीवन पिता मदन निवासीगण ग्राम बांगली जिला शाजापुर का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र शुक्रवार को निरस्त किया गया ।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 7 जून 2020 को थाना प्रभारी बेरछा उपनिरीक्षक रवि भंडारी अपने साथ सहायक उपनिरीक्षक बाबूलाल जलोदिया , प्रधान आरक्षक राजेश कुमार , आरक्षक राजेश पटेल , आरक्षक नयन यादव, चालक आरक्षक राहुल बागड़िया को हमराह लेकर शासकीय वाहन से सर्कल भ्रमण के लिए गए थे। सर्कल भ्रमण के दौरान ग्राम बांगली से रेलवे क्रॉसिंग पहुंचकर वापस ग्राम बांगली तरफ आ रहे थे । जैसे ही वह गांव के पहले कंजर डेरे के पास आम रोड पर पहुंचे, तब कंजर डेरे के गुलाब सिंह, जीवन, पप्पू , शेरिया , रघु , अनूप, तूफान, सांवरिया, धर्मेंद्र, अर्जुन व अन्य लगभग 8 - 10 लोग एकमत होकर हाथ में तलवार, डंडे व लाठियों से लैस होकर आम रोड पर उनके वाहन के सामने खड़े हो गये।आरोपीगण रास्ता रोककर पथराव करने लगे । इसी दौरान उन्हें बचाने के प्रयास में शासकीय वाहन पलटी खा गया। जब वह घायल अवस्था में वाहन से बाहर निकल रहे थे तब सभी आरोपी ने एकमत होकर उनके साथ तलवार, डंडे, लाठी व फर्सी से मारपीट की जिससे उन्हें चोटें आयी। आरोपीगण ने शासकीय वाहन पर पथराव कर , तोड़फोड़ कर , नुकसान किया। अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आरोपीयों के जमानत आवेदन पत्र को माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया।
शासन की ओर से एम एल शर्मा लोक अभियोजक शाजापुर ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर जमानत आवेदन पत्र पर आपत्ति की।
*111 लोगों पर 12900 रु का स्पॉट फाइन किया गया, 10 लोगों को अस्थाई जेल भेजा गया*
उज्जैन 2 अगस्त ।कोरोनावायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए आमजन को मास्क पहनने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए गए है । निरन्तर प्रचार प्रसार के बाद भी कई लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं एवं मास्क नहीं पहन रहे है ।आज 2 अगस्त को उज्जैन नगर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले एवं मास्क नहीं पहनने वाले 111 व्यक्तियों पर विभिन्न कोरोना स्क्वाड द्वारा ₹ 12900 का स्पॉट फाइन लगाया गया साथ ही 10 व्यक्तियों को अस्थाई जेल भेजा गया तथा इन्हें भविष्य में मास्क पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की शपथ दिलाई गई । इसी तरह महिदपुर अनुविभाग के विभिन्न थाना क्षेत्र में कुल 439 व्यक्तियों पर ₹ 52070 का स्पॉट फाइन लगाया गया । उक्त जानकारी एडीएम श्रीमती बिदिशा मुखर्जी द्वारा दी गई ।