कल पकड़ाए गायत्रीनगर सेक्स रैकेट के आरोपियों की जमानत निरस्त , कलयुगी बाप की जमानत निरस्त , साथ ही देवास , नीमच , शाजापुर की खबरें

सैक्स रेकेट में शामिल अभियुक्तगण की जमानत निरस्त


उज्जैन।


 न्यायालय श्रीमान राजेश नामदेव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियक्तगण 01. रवि पिता राजेन्द्र निवासी देवास 02. रविन्द्र पिता रामेश्वर अंाजना निवासी ग्राम खाडौतिया तथा तीन महिलाओं का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


 अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी/पैरवीकर्ता श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 25.08.2020 को अनुविभागीय अधिकारी सुश्री पल्लवी शुक्ला को मुखबीर द्वारा सूचना मिली की गायत्री नगर में एक महिला के यहां बाहर के लोग आये हुए है। सूचना की तस्दीक हेतु पंचानों एवं मय फोर्स के गायत्री नगर मुखबीर द्वारा बताये स्थान पर पहुंचे जहां एक महिला घर पर बनी दुकान पर बैठी थी, उसके घर की तलासी लेने पर 01. रवि पिता राजेन्द्र सांसी निवासी देवास 02. रविन्द्र पिता रामेश्वर अंाजना निवासी ग्राम खाडौतिया 03. सूरज पिता गब्बाजी गुर्जर निवासी ग्राम खाडौतिया तथा तीन महिलाऐ आपत्तिजनक स्थिति में मिले। अभियुक्तगण का कृत्य अनैतिक दैह व्यवपार निवारण अधिनियम का कृत्य होने से उन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया तथा उनके विरूद्ध थाना चिमनगंज मण्डी पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। 


       अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क किये कि अभियुक्तगण द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का होकर समाज को दूषित करने वाला है। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।  


प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमान मुकेश कुमार कुन्हारे, सहायक जिला लोेक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा की गई। 


   छेड़छाड़ करने वाले कलयुगी पिता की जमानत निरस्त


 उज्जैन।


न्यायालय विशेेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) डॉ0 (श्रीमती) आरती शुक्ला पाण्डेय, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन, के न्यायालय द्वारा पॉक्सो अधिनियम में ऐसे अभियुक्त जिसने अपनी पुत्री के साथ छेड़छाड़ की उसका जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


उप-संचालक (अभियोजन) डॉ साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि घटना इस प्रकार है, कि पीड़िता ने दिनांक 06.05.2020 को थाना नीलगंगा में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को रात्रि 11ः00 बजे वह पानी पीने के लिए पहली मंजिल पर गई तो उसके पिता पीछे-पीछे आ गये और बुरी नियत से उसके साथ गंदी हरकत की। उक्त घटना के संबंध उसने अपनी मम्मी को बताया। थाना नीलगंगा द्वारा पीड़िता की रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। 


 अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी श्री सूरज बछेरिया द्वारा जमानत का विरोध किया कि पिता द्वारा ही अपनी पुत्री के साथ छेडछाड़ की गई जो कि गंभीर अपराध हैं। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त कर उन्हें जेल भेजा गया। 


टिप्पणीः- पिता जिस पर अपनी पुत्री की रक्षा का नैतिक दायित्व हैं, उसके द्वारा किया गया कृत्य गंभीर प्रकृति का अपराध है।      


 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री सूरज बछेरिया, विशेष लोक अभियोजक जिला उज्जैन द्वारा की गई।     


 बुरी नियत से हाथ पकडने वाले आरोपी की जमानत निरस्त


 देवास।


 जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि फरियादिया ने थाना खातेगांव में रिपोर्ट दर्ज कराई की मैं ग्राम तिवड़िया में रहती हूॅ तथा घर का काम करती हूॅ। मेरे घर के सामने रहने वाला मेरे दूर का काका ससूर मोहनसिंह पिता हरिप्रसाद पंवार करीब 1 महिने से मेरा पीछा कर रहा है। यहां बात मैनें मेरे पति को बतायी जिन्होने आरोपी को करीब 4-5 बार समझाया भी है। मेरा बाड़ा घर के पास में है। दिनांक 12.08.2020 को दिन के करीब 11 बजे मैं मेरे बाडे में अकेली थी उसी समय आरोपी मोेहनसिंह मेरे पास आया ओर बुरी नियत से मेरा हाथ पकड़ कर मुझे अपनी ओर खिचने लगा जब मैं चिल्लाने लगी तो बोला की अगर तू चिल्लाई तो तूझे जान से खत्म कर दूगां। यहां बात मैनें मेरे पति ओर सांस को बताया जिनके साथ रिपोर्ट दर्ज कराने आयी हूॅ। थाना खातेगांव में अपराध क्रमांक 357/2020 धारा 354,354(घ),506 भादवि में पंजीबद्ध कर जांच के दौरान आरोपी मोहनसिंह पिता हरिप्रसाद पंवार निवासी ग्राम तिवाडिया खातेगांव जिला देवास को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।


आरोपी द्वारा जमानत हेतु न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ श्री रमेश कारपेन्टर द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध कर जमानत आवेदन निरस्त कराते हुए आरोपी को जेल भिजवाया गया। 


  पैरवीकर्ता श्री रमेश चन्द्र कारपेंटर                                         एडीपीओ मो.नं. 7587603302            


 मधुलिका मेवमी मीडियाभारी, जिला देवास        


घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत खारिज


नीमच।


श्रीमान डाॅ. मनोज कुमार गोयल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी टिल्लू उर्फ राहुल पिता नाहरसिंह यादव, उम्र-23 वर्ष, निवासी-यादव मण्डी, नीमच सिटी, जिला नीमच का जमानत आवेदन खारिज किया गया।


मीड़िया सेल प्रभारी श्री विपिन मण्डलोई एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 18.08.2020 की हैं। फरियादीया ने थाना नीमच सिटी में रिपोर्ट लिखाई कि आरोपी टिल्लू ने उसके साथ दो-तीन बार दोस्ती करने का बोला, जिस पर फरियादीया ने दोस्ती करने से मना कर दिया फिर भी आरोपी टिल्लू फरियादीया का घर से बाहर भी पीछा करता हैं व गंदे इशारे करता हैं। घटना दिनांक को शाम लगभग 5ः30 बजे फरियादीया घर में अकेली थी, तब आरोपी उसके घर के अंदर आ गया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर छेड़छाड़ करने लगा। फरियादीया द्वारा चिल्ला चोट करने पर आरोपी ने उससे कहा कि यह बात किसी को बताई तो जान से खत्म कर दूॅगा। जिसके बाद आरोपी वहाॅ से भाग गया व फरियादीया ने पूरी घटना अपने पति व सास को बताई, थाना जीरन में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 328/2020, धारा 452, 354, 354ए, 354डी, 506 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। जिस पर आरोपी द्वारा नीमच न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।


श्री विपिन मण्डलोई एडीपीओ द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया कि की महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध को ध्यान में रखते हुए आरोपी की जमानत खारिज की जाये। जिस पर श्रीमान डाॅ. मनोज कुमार गोयल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।


 दुष्‍कर्म के आरोपी को भेजा जेल  


शाजापुर।


श्री देवेंद्र मीणा डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्‍यायालय विशेष न्‍यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी गोविंद सिंह पिता अनोपसिंह मीणा, उम्र 26 वर्ष, निवासी रंतभंवर, थाना बेरछा, जिला शाजापुर का जेल वारंट बनाकर जिला जेल शाजापुर भेजा गया। दिनांक 23.06.2020 को आरोपी द्वारा नाबालिग पीडि़ता को बहला – फुसलाकर उसके घर से ले गया और उसके साथ दुष्‍कर्म किया। आरोपी को पुलिस थाना बेरछा द्वारा विवेचना के दौरान गिरफ्तार कर न्‍यायालय में पेश किया गया था।


6 पेटी अवैध शराब के साथ पकड़ाई महिला आरोपिया का जमानत आवेदन निरस्त 


शाजापुर।


न्‍यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर श्री मनोज कुमार शर्मा द्वारा आरोपिया वैशाली पति विकास उदासी उम्र 37 वर्ष निवासी- ग्राम सुनेरा शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, आरोपिया वैशाली के कब्जे से दिनांक 24 अगस्त 2020 को पुलिस थाना सुनेरा द्वारा गवाहों के सामने 2 टाट के बोरे से कुल 6 पेटी देशी प्लेन शराब कुल 54 बल्क लीटर अवैध शराब जप्‍त कर उसे गिरफ्तार किया गया था। शासन की ओर से जमानत आवेदन पर आपत्ति वी सी के माध्यम से एम एल शर्मा लोक अभियोजक शाजापुर ने की।