लोक अभियोजन अधिकारियों को दिया प्रशिक्षण , अज्ञात मृतक महिला की जानकारी देने पर 10 हजार का इनाम , शाजापुर में तलवार घूमने वाले को जेल भेजा

एस.सी./एस.टी. वर्ग के न्‍याय का मार्ग बने अभियोजन अधिकारी-पुरूषोत्‍तम शर्मा



लोक अभियोजन अधिकारियों को दिया गया एस.सी./एस.टी. एक्‍ट प्रशिक्षण


उज्जैन, शाजापुर ।


म.प्र. लोक अभियोजन ने आज दिनांक 17.08.2020 को ऑनलाईन वेबीनार के माध्‍यम से ‘’SC/ST Act’’विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण श्री पुरूषोत्‍तम शर्मा, महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन म.प्र. की अध्‍यक्षता में आयोजित किया गया। श्री प्राणेश कुमार प्राण अपर जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश इंदौर म.प्र. ने मुख्‍य वक्‍ता एवं विषय विशेषज्ञ के रूप में तथा श्री संदीप पाण्‍डे डी.पी.ओ. अजाक जबलपुर एवं श्रीमती अनिता शुक्‍ला डी.पी.ओ. अजाक इंदौर ने विशेषज्ञ के रूप में व्‍याख्‍यान दिया।


श्रीमती मौसमी तिवारी, प्रमुख जनसंपर्क अधिकारी संचालनालय लोक अभियोजन म.प्र. द्वारा बताया गया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा श्री त्रिलोकचंद्र बिल्‍लौरे म.प्र. राज्‍य समन्‍वयक एस.सी./एस.टी. एक्‍ट / डी.डी.पी. धार द्वारा तैयार की गई तथा कार्यक्रम का संचालन श्री संजय मीना डी.पी.ओ. धार द्वारा किया गया। प्रशिक्षण में म.प्र. लोक अभियोजन विभाग के 600 से अधिक अभियोजन अधिकारी सम्मिलित हुए।


प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र में श्री मीना द्वारा सभी अतिथिगण का स्‍वागत किया गया तथा परिचय दिया गया। श्री बिल्‍लौरे द्वारा कार्यक्रम के मुख्‍य अतिथि श्री पुरूषोत्‍तम शर्मा महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन म.प्र. को उदबोधन हेतु आमंत्रित किया गया।


प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्‍य अतिथि श्री पुरूषोत्‍तम शर्मा ने अपने उदबोधन में दलितों के साथ हो रहे अत्‍याचार के बारे में बताया तथा अपने अनुभव सभी के साथ साझा किए। आपने दलितों को उपलब्‍ध कानूनी प्रावधानों के विषय में विस्‍तार से बताया। भारतीय संविधान, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्‍याचार निवारण) अधिनियम 1989 के विषय में विस्‍तार से चर्चा की।


उन्‍होने कहां कि दलित हमारे समाज के अभिन्‍न अंग है। अब समय आ गया है कि जब हम उन्‍हें समाज की मुख्‍य धारा से जोडे। दलितों पर हो रहे अत्‍याचार पर चिंतित होते हुए उन्‍होंने कहां कि दलित पर अत्‍याचार करने वालों को सख्‍त से सख्‍त सजा कराने की आवश्‍यकता है जिससे समाज में व्‍याप्‍त इस कुप्रथा का अंत किया जा सके।


वर्तमान में म.प्र. के प्रत्‍येक जिले मे विशेष न्‍यायालयों का गठन किया गया है। म.प्र. में एससी-एसटी एक्‍ट के 21,158 प्रकरण लंबित है। म.प्र. में जिला होशंगाबाद, खण्‍डवा, मुरैना, सतना, सिवनी, उज्‍जैन व विदिशा के विशेष न्‍यायालय में उप संचालक अभियोजन रेग्‍यूलर कैडर से संचालन किया जा रहा है जहां पर सजायाबी का प्रतिशत अच्‍छा है तथा शेष जिलों में में जी.पी./ए.जी.पी. द्वारा संचालन किया जा रहा है। आपने यह भी बताया कि शेष जिलों में विशेष न्‍यायालयों में प्रकरणों की संख्‍या अधिक होने से रेग्‍यूलर कैडर के अधिकारियों द्वारा पैरवी कराने हेतु शासन को प्रस्‍ताव भेजा गया है।


इसी उद्देश्‍य की पूर्ति के लिए आपके द्वारा श्री त्रिलोक चंद्र बिल्‍लौरे को संपूर्ण राज्‍य हेतु एससी/एसटी एक्‍ट के प्रकरणों के प्रभावी निराकरण हेतु ‘’राज्‍य समन्‍वयक’’नियुक्‍त किया गया है। श्री शर्मा ने अपना पूर्ण विश्‍वास व्‍यक्‍त करते हुए कहां कि श्री बिल्‍लौरे के नेतृत्‍व में म.प्र. के अभियोजन अधिकारी, एस.सी./एस.टी. एक्‍ट के प्रकरणों में अपराधियों को अधिक से अधिक सजा से दंडित कराकर एक सभ्‍य समाज के निर्माण में महत्‍वपूर्ण योगदान देंगे।


एस.सी./एस.टी.अपराधियों पर अंकुश लगाने का काम अभियोजन का है- श्री प्राणेश   


    श्री प्राणेश कुमार प्राण, अपर जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश इंदौर ने अपने व्‍याख्‍यान में एस.सी./एस.टी. एक्‍ट के प्रकरणों के प्रभावी अभियोजन संचालन के विषय में बताया। श्री प्राण ने बताया कि एस.सी./एस.टी. एक्‍ट के अपराध का विचारण किस तरह किया जाना चाहिए, जिससे दोषियों को अधिकतम सजा कराई जा सके। उन्‍होंने भारतीय संविधान के अंतर्गत दलितों को प्राप्‍त अधिकार एवं एस.सी./एस.टी. एक्‍ट के महत्‍वपूर्ण प्रावधानों की प्रक्रिया संबंधी संपूर्ण जानकारी प्रशिक्षणार्थियों से साझा की।


श्री संदीप पाण्‍डे,डी.पी.ओ. अजाक जबलपुर एवं श्रीमती अनिता शुक्‍ला, डी.पी.ओ. अजाक इंदौर नेअपने व्‍याख्‍यान में उनके द्वारा एस.सी./एस.टी. एक्‍ट के प्रकरणों के किए गए अभियोजन संचालन के बारे में बताया। साथ ही उन्‍होंने अपने अनुभव सभी प्रशिक्षणार्थी से साझा किए।


प्रशिक्षण उपरांत श्री संजय मीना, डी.पी.ओ. धार द्वारा आभार प्रकट किया गया। साथ ही उन्‍होंने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित कराने के लिए श्री पुरूषोत्‍तम शर्मा, महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन म.प्र. एवं श्री त्रिलोक चंद्र बिल्‍लौरे म.प्र. राज्‍य समन्‍वयक एस.सी./एस.टी. एक्‍ट /डी.डी.पी. धार को विशेष धन्‍यवाद अर्पित किया कि उन्‍हीं के मार्गदर्शन में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम संभव हो सका।


अज्ञात मृतक महिला की जानकारी देने वाले को 10 हजार रुपये का ईनाम दिया जायेगा


उज्जैन 17 अगस्त।


पुलिस अधीक्षक श्री मनोज सिंह ने विज्ञप्ति जारी कर आमजन से अपील की है कि ग्राम जगोटी थाना राघवी के एक कुए से अज्ञात महिला का बोरे में भरा हुआ शव प्राप्त हुआ है, जिसका सिर गायब है। थाना राघवी में अपराध क्रमांक 213/29.07.2020 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है एवं विवेचना जारी है। उज्जैन पुलिस द्वारा अपील की गई है कि किसी भी सज्जन को उक्त अज्ञात मृतका के बारे में जानकारी हो तो वे पुलिस अधीक्षक (मोनं.- 7049118068) तथा पुलिस कंट्रोल रूम (0734-2527143) अथवा राघवी पुलिस थाना (07365-252200) पर सम्पर्क कर जानकारी दे सकते हैं। सही जानकारी देने वाले व्यक्ति को 10 हजार रुपये का ईनाम दिया जायेगा एवं जानकारी देने वाले का नाम गोपनीय रखा जायेगा।


चाकू मारने वाले के साथी की जमानत निरस्त


उज्जैन।


 न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, तहसील बडनगर जिला उज्जैन, के न्यायालय द्वारा अभियुक्त बालू पिता धन्नालाल निवासी ग्राम चिकली ,तहसील बडनगर, जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


उप-संचालक अभियोजन डॉं साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि घटना इस प्रकार है, कि दिनांक 12.07.2020 को शाम 06ः30 बजे फरियादी रमेश द्वारा थाना इंगोरिया पर उपस्थित होकर रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि करीब 02 दिन पहले गांव की कांक्रीट सड़क के निर्माण को लेकर मुरली पिता बालू से विवाद हो गया था। घटना दिनांक को शाम 06ः30 बजे फरियादी मांगलिक भावन के सामने बैठा था कि पुराने विवाद को लेकर मुरली तथा ईश्वर व उसका पिता बालू तीनों आये और फरियादी को मां-बहन की नंगी-नंगी गालियां देने लगे, उसने गाली देने से मना किया तो अभियुक्त मुरली ने फरियादी को चाकू की मारी जो उसकी पीठ में लगी, ईश्वर व बालू ने थप्पड मुक्कों से मारना शुरू कर दिया तभी गांव के लोगों ने आकर बीच-बचाव किया। पुलिस थाना इंगोरिया द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। मेडिकल आफिसर द्वारा फरियादी को आई चोट को गंभीर प्रकृति का बताया। पुलिस थाना इंगोरिया द्वारा प्रकरण में धारा 326 का इजाफा किया गया। 


 अभियुक्त बालू द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी श्री कलीम खान द्वारा जमानत का विरोध किया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री कलीम खांन, एजीपी, तहसील बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गई।   


तलवार लेकर घुमने वाले को भेजा जेल 


शाजापुर।


जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि , न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर श्री धीरज कुमार द्वारा आरोपी देवेन्‍द्र पिता नाथुसिंह राजपूत उम्र 32 वर्ष निवासी शेरपुरा का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।


श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार दिनांक 16/08/2020 को प्रधान आरक्षक धनसिंह हमराह आरक्षक व पंचानो के साथ मुखबिर की सूचना पर भरदी चौराहा कालापीपल पहुंचे। जहां एक व्‍यक्ति अपने हाथ मे तलवार लेकर खडा था। वह पुलिस को देखकर भागने लगा। जिसे घेरा बंदी कर पकडा। उस व्‍यक्ति ने अपना नाम देवेन्‍द्र होना बताया। आरोपी से तलवार जप्‍त कर उसे गिरफतार कर थाना लाये। थाना कालापीपल पर अपराध पंजीबद् किया गया। आज दिनांक 17/08/2020 को आरोपी को न्‍यायालय मे पेश किया गया । जहां से उसका जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।