जरूरतमंद व्यक्तियों को लोन देने के नाम पर रूपये लेकर धोखाधडी करने वाले अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त
उज्जैन।
न्यायालय श्रीमती तृप्ति पाण्डेय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण 01. राहुल उर्फ हरिओम पिता सत्यानारायण शर्मा निवासी ग्राम सेकला, राजस्थान 02. अजय उर्फ विनोद कुमार पिता देवीशंकर ग्राम बिन्दाटक राजस्थान का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन कि घटना अनुसार बताया कि दिनांक 24.07.2020 को फरियादिया शीतल पति ओमप्रकाश निवासी कायथा बडा बजारा तह0 तराना के गांव में राहुल और अजय आये एवं फरियादिया से कहा कि हम संजोग माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी है, हमारी कंपनी का ऑफिस मक्सी रोड केशवाग उज्जैन में है, आप लोग समूह बना लो आज हम लोग आप लोगों को 40,000/- रूपये देगें। जिसकी हर माह किस्त 2555/- रू0 आएगी, और प्रत्येक व्यक्ति को 1990/- रूपये लेकर हमारे आफिस आना हैं, आपको लोन की प्रक्रिया वही पर समझा दी जावेगी। जिस पर फरियादिया द्वारा गांव की 15 महिलाओं को एकत्रित कर उनसे आधार कार्ड, परिचय पत्र, एकत्रित कर एवं बैंक पासबुक लेकर अभियुक्तगण के आफिस पहुॅचे, उसके बाद अभियुक्त ने रामनिवास के व्यक्ति से हमे मिलवाया, जिसका फरियादी ने सभी महिलाओं के कागज एवं 29,850/- रूपये सुनिल सोनी नाम के व्यक्ति के हाथ में दिये। जिसकी उन्हे संजोग माइक्रो फायनेंस कम्पनी के नाम की रसीद दी, इसके बाद फरियादी घर चली गई। दिनांक 27.07.2020 को आफिस जाकर देखा तो ताला लगा था। पूछताछ करने पर पता चला कि इन लोगो ने अन्य लोगो के साथ भी धोखाधडी की गई है। थाना पंवासा द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। अभियुक्तगण राहुल एवं अजय को गिरफ्तार किया गया।
अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन की ओर तर्क किये कि अभियुक्तगण द्वारा मासूम लोगो के साथ लोन का झांसा देकर रूपये प्राप्त कर धोखाधडी की है तथा अभी अन्य अभियुक्तगण फरार है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होकर अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से श्री अमित कुमार छारी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।
हाथ भट्टी की शराब परिवहन करना पड़ा महंगा न्यायालय ने की अभियुक्त की जमानत निरस्त
उज्जैन।
न्यायालय माननीय श्रीमान एस.सी.पाल अपर सत्र न्यायाधीश महोदय तहसील तराना के न्यायालय द्वारा अभियुक्त मुकेश पिता तेजाराम आयु 20 वर्ष, निवासी बहादुरखेडा थाना माकडोन तहसील तराना जिला उज्जैन ने अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
उप-सचांलक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 22.07.2020 को थाना तराना पर पदस्थ सउनि को कस्बा भम्रण व शिकायत आवेदन जॉच करते समय महिदपुर नाका तराना पर मुखबीर द्वारा सूचना मिली की एक अज्ञात व्यक्ति अपनी मोटर साइकिल पर अवैध हाथ भट्टी की कच्ची शराब दो केन में भरकर गाडी के दोनो तरफ लटकाकर तराना में बेचने हेतु सिद्वीपुर निपानिया रोड से तराना तरफ लेकर आ रहा है। थाने से थाना मोबाईल मयफोर्स तथा राहगीर पंचागों को तलब कर सिद्वीपुर निपानिया रोड कचरे के ढेर के पास पहुचे नाकाबंदी करते सिद्वीपुर निपानिया तरफ से एक अज्ञात व्यक्ति मोटर साइकल से आ रहा था, अज्ञात व्यक्ति को रोककर उससे उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम मुकेश पिता तेजाराम बताया। उसकी मोटर साइकल की तलाशी लेने पर उसके गाडी पर पीछे दो पीले रंग की केन रस्सी से बंधी हुई 35-35 लीटर वाली केन थी, शराब को चेक करने पर हाथ भट्टी की शराब पाई गई। शराब रखने का लायसेंस पूछने पर उसने लायसेंस का नही होना बताया। दो केन 35-35 लीटर वाली में 31-31 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब कुल 62 लीटर जिसकी कीमत 6500/- होना पाई गई। अभियुक्त से विधिवत शराब जप्त की गई। पुलिस द्वारा अभियुक्त को विधिवत गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई।
अभियुक्त द्वारा माननीय न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया कि अभियुक्त द्वारा अवैध रूप से हाथ भट्टी की शराब का परिवहन कर रहा था। न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से श्री डी.के. नागर ए.जी.पी. तहसील तराना, जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।
जहरीली शराब का परिवहन करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त
उज्जैन।
न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महोदय, तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त दशरथ पिता गोरधन बागरी, उम्र-30 वर्ष, निवासी ग्राम सण्डावका तह0 खाचरौद जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 02.08.2020 को सउनि अशोक बैरागी ड्यूटी पर देहात भ्रमण पर थे, तभी खरसोदनकला पहुचे वहा पर बस स्टेण्ड पर मुखबीर द्वारा सूचना मिली की एक व्यक्ति ग्राम चिरोलाकला में उन्हेल रोड पर दीपक के ढाबे के सामने एक सफेद रंग की प्लास्टिक की थैली में रखी प्लास्टिक की कैन में महुये की जहरीली शराब किसी को देने के लिये मोटर साइकल पर खडा है। मुखबीर की सूचना पर राहगीर पंचान को सूचना से अवगत कराकर बताए गए स्थान पर पहुॅचे जहॉ पर मुखबीर द्वारा बताये गये हुलिये के व्यक्ति मिला जो पुलिस को देखकर भागने लगा तभी पुलिस फोर्स की मदद से उसको पकडा, और उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम दशरथ पिता गोरधन बताया, उसके हाथ में रखी प्लास्टिक की केन का ढक्कन खुलवाकर देखा तो उसमें महुये की हाथ भट्टी की जहरीली शराब करीब 06 लीटर होना पाई गई। अभियुक्त से उक्त शराब के लाने, ले जाने का लायसेंस मांगा तो उसने नही होना बताया। अभियुक्त से मौके पर शराब जप्त की गई, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। पुलिस थाना भाटपचलाना द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। अभियुक्त द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया कि अभियुक्त द्वारा जहरीली शराब का परिवहन किया जा रहा था जो एक गंभीर अपराध है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत निरस्त किया गया। प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री राकेश कटारिया तह0 बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गयी।
नाबालिक को शादी का झासा दे कर दुष्कर्म करने वाले की जमानत निरस्त
आगर मालवा ।
सहायक जिला मीडिया प्रभारी जिला आगर मालवा ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक ०८-०३-२० को आरोपी गोवर्धन पिता कालूजी बागरी निवासी ग्राम करमाखेड़ी थाना उन्हेल नागेश्वर जिला झालावाड़ राजस्थान, थाना बड़ौद जिला आगर मालवा के ग्राम बागरी खेड़ा की १७ वर्षीय नाबालिक को बहला फुसला कर गुजरात भगा ले गया, जिसकी रिपोर्ट पीडि़ता के परिजनों ने थाने पर की, पुलिस ने तत्पर्ता से कार्यवाही करते हुए पीडि़ता को दस्तियाब किया तब जानकारी हुई कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया है, पुलिस ने दिनांक १२-०७-२० को आरोपी को गिरफ्तार कर न्याायालय के समक्ष प्रस्तुत किया तथा न्या़यालय ने उसे जेल भेज दिया था, तब से ही आरोपी जेल मे है ।
माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय पोक्सो अधिनियम श्री ओमप्रकाश सिंह रघुवंशी के समक्ष आरोपी की ओर से जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर विशेष लोक अभियोजक पोक्सो अधिनियम श्री अनूप कुमार गुप्ता द्वारा आवेदन का विरोध करते हुए व्य्क्त किया कि पीडि़ता उस समय १७ वर्ष की थी और आरोपी उसे बहला फुसला कर ले गया व कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया, मामला गंभीर प्रकृति का है ।
माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय पोक्सो अधिनियम श्री ओमप्रकाश सिंह रघुवंशी द्वारा प्रकरण की परिस्थितियों में आरोपी को जमानत पर मुक्त किया जाना उचित नहीं पाते हुए जमानत आवेदन निरस्त् किया गया ।
मारपीट करने वाले 4 आरोपीगण को भेजा जेल
शाजापुर।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपीगण 1. मदन पिता लच्छु उम्र 50 वर्ष 2. राम पिता भगवानदास उम्र 24 वर्ष 3. सुनील उर्फ सोनु पिता भगवानदास उम्र 22 वर्ष 4.राजकुमार उर्फ बंटी पिता मदन उम्र 21 वर्ष निवासीगण वार्ड न 22 लीलगढ मोहल्ला शुजालपुर मंडी का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया ।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 24/07/2020 को रात 9:30 बजे फरियादी राहुल के पिता गुडडा शराब पीकर गालीयां देते हुए शिव मंदिर के पास आये तो मोहल्ले के मदन,बंटी ,सोनु एवं राम ने उन्हे अश्लील गालीया दी ओर बोले की गाली क्यो बक रहा है तो गुडडा ने उन्हे गाली देने से मना किया तो बंटी ओर राम ने लोहे के लटठ से मारपीट की जिससे उसे दोनो पैरो के घुटनो के निचे चोट आई ओर खुन निकलने लगा। फरियादी बचाने गया तो सोनु ने पकड लिया ओर मदन ने लकडी मारी जिससे उसे बॉये खंधे पर चोट आई । फरियादी चिल्लाया तो परिवार व आसपास के लोग वहां पर आ गये जिन्होने बीच बचाव किया। आरोपीगण ने धमकी दी की अगर मोहल्ले में गाली दी तो जान से खत्म कर देंगे। घटना की रिपोर्ट फरियादी ने शुजालपुर मंडी पर की ।
आज दिनांक 07/08/2020 को आरोपीगण को गिरफ्तार कर सक्षम न्यायालय में पेश किया गया जहां से आरोपीगण का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।