महाकालेश्वर मन्दिर विकास के लिये आमजन एवम जनप्रतिनिधियों से सुझाव प्राप्त किये जायेंगे
उज्जैन 23 अगस्त।
सोको कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने सिंहस्थ मेला कार्यालय के सभाकक्ष में श्री महाकालेश्वर मन्दिर और स्मार्ट सिटी विकास योजना की समीक्षा बैठक ली। कलेक्टर ने कहा कि भगवान महाकालेश्वर मन्दिर के विकास योजनाओं पर आधारित एक वीडियो तैयार किया जायेगा, जिसमें मन्दिर परिसर, पार्किंग आदि से सम्बन्धित प्रस्तावित योजनाओं के बारे में जानकारी दी जायेगी। उक्त वीडियो जारी कर जनप्रतिनिधियो , गण्यमान नागरिकों और आमजन से मन्दिर के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिये सुझाव लिये जायेंगे।
बैठक में जानकारी दी गई कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत आने वाले समय में महाराजवाड़ा से नन्दी हाल तक भगवान महाकालेश्वर के दर्शन हेतु अण्डरपास का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है ।
कलेक्टर ने कहा कि मन्दिर प्रशासन की तरफ से तैयार किये जाने वाले वीडियो में रूद्र सागर में पानी लाये जाने के लिये नृसिंह घाट पर पम्पिंग स्टेशन बनाये जाने तथा सीवर लाइन डलवाये जाने की योजना को भी शामिल किया जाये। बैठक में महाकालेश्वर अन्नक्षेत्र, प्रवचन हाल और धर्मशाला को भी शिफ्ट किये जाने पर चर्चा की गई । इसके अलावा महाकालेश्वर मन्दिर के आन्तरिक विकास योजना के बारे में पावर पाइन्ट प्रजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी गई तथा ‘मृदा’ फेज-1 के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया।
महाकालेश्वर मन्दिर के समीप स्थित फेसेलिटेशन सेन्टर, वीआईपी इंट्री, प्रांगण का विस्तारीकरण और नागचंद्रेश्वर के लिये हाइड्रोलिक्स की प्रस्तावित योजना की चर्चा की गई ।
महाकालेश्वर मन्दिर के सामने वाले मार्ग के चौड़ीकरण किये जाने पर बैठक में विचार-विमर्श किया गया। मन्दिर के समीप स्थित शासकीय चिकित्सालय को अन्यत्र शिफ्ट किये जाने और उस स्थान की लैंडस्केपिंग किये जाने, बेगमबाग स्थित सरस्वती शिशु मन्दिर के समीप से रोड निकाले जाने, स्कूल को अन्यत्र शिफ्ट किये जाने, महाराजवाड़ा को हेरिटेज धर्मशाला के रूप में विकसित किये जाने पर चर्चा की गई।
बैठक में पार्किंग की व्यवस्था पर चर्चा के दौरान इन्दौर तरफ से आने वाले वाहनों को महाकालेश्वर मन्दिर के पीछे से इंट्री करवाये जाने तथा उज्जैन लोकल से आने वाले वाहनों की इंट्री सामने से कराये जाने पर चर्चा की गई । कलेक्टर ने कहा कि महाकालेश्वर मन्दिर के विकास के सुझाव प्राप्त करने के लिये जारी किये जाने वाले वीडियो के आखिर में मन्दिर के विकास के लिये दान करने की अपील भी की जाना चाहिए ।बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री क्षितिज सिंघल, श्री धर्मेन्द्र वर्मा, महाकालेश्वर मन्दिर प्रबंध समिति के प्रशासक श्री एसएस रावत, टीएनसीपी और स्मार्ट सिटी की टीम के अधिकारी मौजू
अवैध पैसे की मांग करने वाली आरोपिया की जमानत निरस्त
देवास।
जिला अभियोजन अधिकारी, श्री राजेन्द्र खांडेगर जिला देवास द्वारा बताया गया कि फरयादिया संगीता जैन अपने पति सुनील जैन एवं पडोसी के साथ थाना नेमावर आकर मैाखिक रिपोर्ट की। कि मैं नेमावर में रहती हूॅ तथा जनरल स्टोर चलाती हूॅ। दिनांक 19.08.2020 को मैं व मेरे पति मेरी दुकान बन्द करके मेरे घर के सामने बैठे थे। तभी करीबन रात के 10ः00 बजे संगीता पति पप्पू उर्फ नीलेश तिवारी निवासी नेमावर मेरे घर के सामने आई और मुझे गन्दी-गन्दी गालियां देने लगी जो मुझे सुनने में बुरी लग रही थी। मैंने तथा मेरे पति ने कहा कि तू मुझे गालियां क्यों दे रही है तो वह बोली कि मुझे शराब पीने के लिये 500/- दो तो मैनें कहा कि मैं तुझे पैसे क्यों दूगीं तो इसी बात पर से वह मुझे मारने के लिये दौडी बीच-बचाव मेरे पति व पडोसी ने किया व घटना देखी है तो संगीता वहाॅ से जाने लगी और जाते-जाते मुझे बोली कि मेरा पति जब-तक जेल में है तुम लोगों को मुझे पैसे देने पडेगे अगर तुमने मुझे पैसे नही दिये तो तुझे किसी दिन जान से खत्म कर दूंगी फिर मैं मेरे पति व पडोसी को साथ लेकर थाने पर रिपोर्ट करने आई हूॅ। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना नेमावर में प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपियां संगीता पति पप्पू उर्फ नीलेश तिवारी उम्र 35 वर्ष निवासी नेमावर जिला देवास को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
आरोपिया द्वारा जमानत हेतु न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ श्री रमेश कारपेन्टर द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध कर जमानत आवेदन निरस्त कराते हुए आरोपिया को जेल भेजा गया। पैरवीकर्ता श्री रमेश चन्द्र कारपेंटर एडीपीओ मो.नं. 7587603302
जानकारी - मधुलिका मेव मीडिया प्रभारी, जिला देवास
01 क्विंटल डोडाचुरा ले जाने वाले आरोपी की जमानत खारिज की गई।
नीमच।
श्रीमान जसवंत सिंह यादव, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस एक्ट, नीमच द्वारा 01 क्विंटल डोडाचुरा ले जाने वाले आरोपी सरजीत सिंह पिता चनन सिंह, उम्र-51 वर्ष, निवासी-अजीत नगर, जिला लुधियाना (पंजाब) का जमानत आवेदन खारिज किया गया।
लोक अभियोजक श्री मनीष जोशी द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 29.07.2020 की हैं। सहायक उप.निरी. देवेन्द्र सिंह सेंगर के द्वारा मुखबीर सूचना के आधार पर आरोपी के अधिपत्य वाले वाहन ट्रक क्रमांक पीबी 13 एबी 9393 से 01 क्विंटल अवैध मादक पार्दथ जप्त किया था। मौके की कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जिस आधार पर थाना नीमच सिटी पर अपराध क्रमांक 300/2020, धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया। जिस पर आरोपी सरजीत सिंह को विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस के समक्ष पेश किया गया। जहां आरोपी द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।
लोक अभियोजक श्री मनीष जोशी द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया। जिस पर श्रीमान जसवंतसिंह यादव, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस एक्ट, नीमच द्वारा आरोपी सरजीत सिंह द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।
25 किलो डोडाचुरा रखने वाले आरोपी की जमानत निरस्त।
मनासा।
श्रीमान अखिलेश कुमार धाकड़, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस एक्ट, मनासा द्वारा 25 किलो डोडाचुरा रखने वाले आरोपी तुफान पिता मन्नालाल बंजारा, निवासी-पिपलिया व्यास, तहसील जीरन, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अपर लोक अभियोजक श्री गुलाब सिंह चंद्रावत द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना थाना मनासा की हैं। मनासा पुलिस द्वारा मुखबीर सूचना के आधार पर आरोपी के अधिपत्य से 25 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा जप्त किया था। आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया गया। जिस आधार पर थाना मनासा के अपराध क्रमांक 255/2020, धारा 8/15, 29 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया। जिस पर आरोपी तुफान को विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस के समक्ष पेश किया गया। जहां आरोपी द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।
अपर लोक अभियोजक श्री गुलाब सिंह चंद्रावत द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया। जिस पर श्रीमान अखिलेश कुमार धाकड़, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस एक्ट, मनासा द्वारा आरोपी तुफान द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।