सीमा शर्मा द्वारा देश भर के विभिन्न प्रान्तो की महिला पुलिस अधिकारियों को वेबिनार एप्प के माध्यम से प्रशिक्षण दिया
केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान गाजियाबाद (उ.प्र.) द्वारा राष्ट्रीय स्तर का ऑनलाईन वेबिनार के माध्यम से एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम केपेसिटी बिल्डिंग फाॅर वुमेन पुलिस आॅफिसर (आॅनली फाॅर वुमेन) विषय पर आयोजित किया जा रहा है। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 17.08.2020 से प्रारंभ होकर 21.08.2020 तक चलेगा जिसमें देशभर के उपनिरीक्षक रैंक से लेकर उप पुलिस अधीक्षक रैंक तक के केवल महिला अधिकारी भाग ले रहे है।
केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान गाजियाबाद के वाईस प्रिसिंपल द्वारा श्री पुरूषोत्तम शर्मा, संचालक लोक अभियोजन म.प्र. भोपाल द्वारा सुश्री सीमा शर्मा एडीपीओ, राज्य समन्वयक पाक्सो एक्ट, संभागीय जनसंपर्क अधिकारी, उज्जैन संभाग को वेबिनार में व्याख्याता व प्रशिक्षण देने हेतु नियुक्त व अधिकृत किया गया।
ऑनलाईन प्रशिक्षण वेबिनार में सुश्री सीमा शर्मा द्वारा दिनांक 19.08.2020 को दोपहर 12ः25 बजें से 4 बजें तक शामिल प्रशिक्षणार्थीयो को प्रशिक्षण दिया गया। सुश्री शर्मा द्वारा भारतीय दंड संहिता, दंड प्रकिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम एवं पाक्सो एक्ट में सन 2013 से 2019 तक में हुए संशोधनो के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रशिक्षणार्थी को दी गयी तथा अपहरण, बलात्कार, हत्या वाले गंभीर प्रकरणों में किस प्रकार अनुसंधान किया जाना चाहिए एवं अनुसंधान की प्रक्रिया किस प्रकार की होनी चाहिए के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी। उक्त वेबिनार में देश के विभिन्न प्रांतो से महिला पुलिस अधिकारीयों द्वारा उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। प्रशिक्षण के अंत में प्रशिक्षणार्थीयो द्वारा पुछे गये प्रश्नों का उत्तर भी सुश्री सीमा शर्मा द्वारा दिया गया।
चोरी की एक्टिवा खरीदने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त
उज्जैन।
न्यायालय श्रीमान राजेश नामदेव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त पिन्टु जयसवाल पिता संतोष जयसवाल, उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम चन्दूखेडी जिला उज्जैन के जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी/पैरवीकर्ता श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि फरियादी मोहम्मद इस्माईल ने थाना चिमनंगजमण्डी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मैं फाजलपुरा उज्जैन में रहता हूॅ तथा मंडी में प्रायवेट नौकरी करता हूॅ, मेरे नाम से सफेद रंग की एक्टिवा/स्कूटर है, जो दिनांक 17.07.2020 को मेरे घर के सामने दिन में करीब 12ः30 बजे खडी कर घर में चला गया था। जब मैं 01ः15 बजे घर से बाहर आया तो देखा तो मेरी एक्टिवा नही दिखी जिसे आस-पास काफी तलाश किया लेकिन मेरी एक्टिवा का कोई पता नही चला। कोई अज्ञात व्यक्ति मेरी ऐक्टिवा को चुरा कर ले गया है। मेरी गाडी के कागजात डिक्की में रखे हुये है। मैं अभी तक मेरी एक्टिवा की तलाश करता रहा लेकिन आज दिनंाक तक कोई पता नही चल सका। पुलिस थाना चिमनगंजमण्डी द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई।
थाना इंगोरिया द्वारा अभिषेक राठौर को गिरफ्तार किया था जिसने बताया था कि उसके द्वारा फरियादी की एक्टिवा गाडी को पिन्टु जयसवाल को 3,000/-रूपये में बेचा था। थाना चिमनगंजमण्डी द्वारा अभियुक्त पिन्टु को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था।
अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा निवेदन किया गया कि अभियुक्त पिन्टु द्वारा फरियादी की एक्टिवा/स्कूटर को मात्र 3000/- रूपये में खरीदा गया है जिससे उसका यह स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा चोरी की सम्पत्ति खरीदी गई है। लाकॅडाउन की अवधि के पश्चात् चोरी की घटनायें बढ़ गई है। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमान मुकेश कुमार कुन्हारे, सहायक जिला लोेक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा की गई।
रात में फरियादी के घर में घुसकर मारपीट करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त
उज्जैन।
न्यायालय श्रीमान राजेश नामदेव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त अजय पिता रमेश, निवासी बापूनगर जिला उज्जैन के जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी/पैरवीकर्ता श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 03.07.2020 को फरियादी कमल पिता गणपत ने चिमनगंजमण्डी पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैं चिन्तामण नगर उज्जैन में रहता हूॅ, तथा मजदूरी का काम करता हूॅ। आज दिनंाक 03.07.2020 को रात्रि 07ः45 बजे में अपने घर पर था तभी मयूर अपने साथी अजय, नानू बच्चा और अन्य लोगो के साथ डण्डे व फर्सी लेकर आया मेरे घर के अन्दर घुस आये मयूर मुझसे बोला कि तुने मेरी खिलाफ रिपोर्ट क्यों डाली है, तो मैंने मयूर से बोला कि मेरे साथ तुम लोगो ने घटना की थी, तुम लोगो के खिलाफ मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी बात पर मयूर ने फरियादी को हाथ में डण्डे की मारी फिर अजय, नानू बच्चा व अन्य लोगो ने भी मेरे साथ फर्सी व डण्डे से मारपीट की, जिससे मुझे बांये पैर व बांये हाथ व शरीर में चोंट लगी। मुझे मारता देख मेरी पत्नि, मेेरी मॉ आई तो इन लोगो ने उनके साथ भी मारपीट की और मुझे नंगी-नंगी गालिया देते हुये बोले कि अगर आज की घटना की तुने रिपोर्ट की तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा। थाना चिमनगंजमण्डी द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई तथा अभियुक्त अजय को गिरफ्तार का न्यायालय में पेश किया गया था।
अभियुक्त अजय द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क किये कि अभियुक्त अजय द्वारा अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी के साथ उसके घर में घुसकर मारपीट की गई है जो कि एक गंभीर अपराध है। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमान मुकेश कुमार कुन्हारे, सहायक जिला लोेक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा की गई।
भारी मात्रा में शराब ले जाने वाले आरोपी की जमानत खारिज की गई।
मनासा।
श्रीमान धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा भारी मात्रा में शराब ले जाने वाले आरोपी गौतम पिता देवीसिंह, उम्र-24 वर्ष, निवासी-रामपुरा, तहसील मनासा, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।
सहायक मीड़िया सेल प्रभारी श्री योगेश तिवारी द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 14.08.2020 को ग्राम खेतपालिया की हैं। सउनि. मोहनसिंह बघेल द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर ग्राम खेतपालिया से एक व्यक्ति जिसके पास दो 30-30 लीटर की केने थी, जिसके संबंध में पूछने व जाॅच करने पर उसमे हाथ भट्टी की कच्ची महुआ शराब होना पाया गया। लाईसेंस के बारे में पूछताछ करने पर नहीं होना बताया, जिस पर आरोपी का कृत्य आबकारी अधिनियम के अंतर्गत आने से आरोपी के कब्जे से कच्ची शराब जप्त की गई, जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना रामपुरा पर अपराध क्रमांक 114/2020, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम में पंजीबद्ध किया गया। जिस पर आरोपी गौतम द्वारा न्यायालय मनासा में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया।
श्री योगेश कुमार तिवारी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया गया, जिस पर श्रीमान धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा आरोपी गौतम की जमानत खारिज की गई।
चार आरोपियों का जमानत आवेदन तथा एक आरोपी का अग्रिम जमानतआवेदन निरस्त
शाजापुर।
जिलाा मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपीगण 1.फक्कु उर्फ फखरूददीन पिता नसरूददीन खॉ 2.कल्लु उर्फ जाकीर पिता नुरूददीन
3.आशिक खॉ पिता उस्मान खॉ
4.पप्पु उर्फ आजाद खॉ पिता नसरूददीन खॉ
निवासीगण नरोला का जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 जा.फौ.
तथा आरोपी हाफीज पिता इब्राहिम खॉ निवासी नरोला का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 जा.फौ. अभियोजन की ओर से विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 24/07/2020 को करीब सुबह 10 बजे फरियादी अजय अपने घर के अंदर था। उसके घर के सामने शीतला माता का ओटला है। वहां पर रास्ते व मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा था । तभी आरोपीगण फखरूद्दीन, पप्पू और कल्लू हाथ में फर्सी व तलवार लेकर आये और फरियादी को घर के अंदर से बाहर निकाला और बोले कि रास्ते में पत्थर क्यों डाल रखे है। इस बात को लेकर अश्लील गाली दी। फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की। फरियादी चिल्लाया तो विजय, धन्नजय, संजय बचाने आये तो आरोपीगण और उनके अन्य साथियों ने उनके साथ भी मारपीट की। सभी आरोपीगण ने एकमत होकर हमला किया तथा जान से खत्म करने की धमकी दी। घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना शुजालपुर सिटी पर की। आज दिनांक 20/08/2020 को न्यायालय द्वारा चार आरोपीयों का जमानत आवेदन पत्र तथा एक आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर श्री अमित रंजन समाधिया द्वारा आरोपी अजय पिता भोला बागरी उम्र 19 वर्ष निवासी बरखेडी थाना जहांगीराबाद भोपाल का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 01/08/2020 को फरियादीया ने थाना शुजालपुर मंडी पर मौखिक रिपोर्ट लिखाई थी कि, आज दिन के करीब 04 बजे उसकी नाबालिग लडकी घर से बिना बताये कही चली गई। जिसकी तलाश आसपास की। उसका कोई पता नही चला। उसे शक है कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी नाबालिग लडकी को बहला फुसलाकर भगा ले गया। अनुसंधान के दौरान दिनांक 02/08/202 को आरोपी के कब्जे से पीडिता को थाना शुजालपुर मंडी पर दस्तयाब किया गया तथा आरोपी को गिरफतार कर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। तब से आरोपी उप जेल शुजालपुर में बंद है ।
आज दिनांक 20/08/2020 को न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।