मोहर्रम प्रदर्शन जुलुस और हलीम खीचड़ा वितरण पर रोक , साथ उज्जैन , देवास , नीमच की खबरें

मोहर्रम के अवसर पर चल समारोह, ताजियों के


प्रदर्शन एवं जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा


उज्जैन 28 अगस्त।


कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष सिंह ने आगामी मोहर्रम के अवसर पर कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिये केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाइन एवं गृह मंत्रालय मप्र शासन की ओर से जारी दिशा-निर्देश के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर ताजियों की स्थापना, प्रदर्शन एवं चल समारोह पर रोक के निर्देशों का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश जिले के सभी एसडीएम एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस को दिये हैं। कलेक्टर ने राज्य शासन की गाईड लाइन के बारे में ग्राम स्तर तक अवगत कराने एवं प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये हैं।


कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि 30 अगस्त को मोहर्रम के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये भी सभी एसडीएम एवं पुलिस अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में निरन्तर निगरानी रखें। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए मोहर्रम के अवसर पर जुलूस एवं ताजियों के प्रदर्शन तथा कत्ल की रात व मेहंदी की रात निकलने वाले जुलूसों के साथ ताजिये देखने के लिए लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगाई गई है।


कलेक्टर ने कहा है कि ताजियों का सार्वजनिक जगह पर रखना और उनका आम जनता द्वारा दर्शन करना प्रतिबंधित रहेगा। ताजियों के घोड़े, अखाड़े, बुर्राक, दुलदुल, छबील आदि का प्रदर्शन नहीं होगा। साथ ही हलीम खिचड़ा बनाकर वितरण भी नहीं किया जाएगा।


सेक्स रेकेट में शामिल एक महिला की जमानत निरस्त


उज्जैन।


 न्यायालय डॉ0 (श्रीमती) आरती शुक्ला पाण्डेय, षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन, के न्यायालय द्वारा सेक्स रेकेट में शामिल महिला का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


 उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 25.08.2020 को अनुविभागीय अधिकारी सुश्री पल्लवी शुक्ला को मुखबीर द्वारा सूचना मिली की गायत्री नगर में एक महिला के यहां बाहर के लोग आये हुए है। सूचना की तस्दीक हेतु पंचानों एवं मय फोर्स के गायत्री नगर मुखबीर द्वारा बताये स्थान पर पहुंचे जहां एक महिला घर पर बनी दुकान पर बैठी थी, उसके घर की तलासी लेने पर 01. रवि पिता राजेन्द्र सांसी निवासी देवास 02. रविन्द्र पिता रामेश्वर अंाजना निवासी ग्राम खाडौतिया 03. सूरज पिता गब्बाजी गुर्जर निवासी ग्राम खाडौतिया तथा तीन महिलाऐ आपत्तिजनक स्थिति में मिले। अभियुक्तगण का कृत्य अनैतिक दैह व्यवपार निवारण अधिनियम का कृत्य होने से उन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया तथा उनके विरूद्ध थाना चिमनगंज मण्डी पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। 


       एक महिला अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क किये कि अभियुक्तगण द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का होकर समाज को दूषित करने वाला है। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री प्रमोद चौबे, लोक अभियोजक जिला उज्जैन द्वारा की गई।               


 पुरानी रंजिश को लेकर प्राणघातक हमला करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त  


 उज्जैन।


न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल अपर सत्र न्यायाधीश-तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त वसीम अजहरूद्दीन, निवासी-गुलाबपुरा, तहसील बडनगर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


 उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि फरियादी इमराउद्दीन उर्फ मुन्ना ने थाना बडनगर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 15.02.2020 को पुरानी रंजिश के कारण 01. अजहर 02. सईद 03. भुरूखॉ 04. सद्दाम 05. वसीम 06. आजाद 07. आजम 08. जाकिर 09. शाबिर 10. फारूक 11. फकीर मोहम्मद ने लाठी व लोहे के पाईप व चाकू व अभियुक्त आजम ने पिस्टल से फायर कर उसके भाई जुबेरउद्दीन पर प्राणघातक हमलाकर गंभीर चोट पहुंचाई। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना बड़नगर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान अभियुक्तगण 01. अजहर 02. सईद 03. भुरूखां 04. सद्दाम 05. वसीम को गिरफ्तार कर उनसे लकड़ी, चाकू जप्त किये गये। 


अभियुक्त वसीम द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन अधिकारी श्री कलीम खान की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया कि अभियुक्त द्वारा गंभीर अपराध कारित किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत निरस्त किया गया। प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री कलीम खान, एजीपी तह0 बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गयी। 


‘पत्नि को प्रताडित करने वाले पति की जमानत निरस्त‘‘


 देवास


जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि फरियादिया पुष्पाबाई ने थाना नेमावर में मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई की मैं ग्राम कोलारी में रहती हूॅ तथा मजदूरी करती हूॅ। मेरी शादी 12 साल पहले रामदयाल के साथ हुई थी और हमारे दो बच्चे है। मेरे पति शादी के बाद से ही आये दिन मेरे साथ गाली-गलौच व मारपीट करता है और मुझे शारीरिक व मानसिक प्रताडित करता है। कई बार मेरे परिवार वालो ने मेरे पति को समझाया पर वह नही मानता है। कल दिनांक 25.08.2020 के रात्रि करीब 09ः00 बजे की बात है मेरा पति और मैं मेरी मां के यहा कोलारी में खाना खाने के लिए गये थे तो मेरा पति ज्यादा शराब पीने के कारण खाना नही खा पा रहा था तो मैंने बोला कि इतनी शराब मत पिया करों इस बात पर से वह मेरे साथ मां बहन की नंगी-नंगी गालिया देकर मारपीट करने लगा और बच्चो को ले जाने लगा बच्चो को ले जाने से मना किया तो जाते जाते मुझे बोला कि बीच में बोलेगी तो तुझे जान से खत्म कर दुंगा और मुझे मेरे माता पिता के घर छोड कर बच्चो को लेकर चला गया। ये घटना मेरे माता-पिता ने देखी है। जिनके साथ रिपोर्ट दर्ज कराने आयी हूॅ। थाना नेमावर में अपराध क्रमांक 201/2020 धारा 498(ए),294,323,506 भादवि में पंजीबद्ध कर जांच के दौरान आरोपी रामदयाल पिता रामधार किरोने निवासी ग्राम कोलारी खातेगांव जिला देवास को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।


आरोपी को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव के समक्ष पेश किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ श्री रमेश कारपेन्टर द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से दिए गये तर्को से सहमत होकर आरोपी रामदयाल पिता रामधार किरोने निवासी ग्राम कोलारी खातेगांव जिला देवास को जेल भिजवाया गया। 


 पैरवीकर्ताश्री रमेश चन्द्र कारपेंटर                                       


   एडीपीओ मो.नं. 7587603302         


मधुलिका मेव मीडिया प्रभारी, जिला देवास


केस में फसाने की धमकी देकर फिरोती माॅगने वालेे आरोपी की सत्र न्यायालय में जमानत खारिज


नीमच।


श्रीमान विवेक कुमार, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा अफीम के केस में फसाने की धमकी देकर फिरोती माॅगने वाले आरोपी विनोद पिता अमरचंद मीणा, निवासी जीरन, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।


लोक अभियोजक श्री मनीष जोशी द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 01.02.2020 को ग्राम सकरानी जागीर, नीमच की हैं। फरियादी बाबूलाल पाटीदार द्वारा थाना जीरन में रिपोर्ट लिखाई कि घटना दिनांक को अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपने मोबाईल नंबर 6262584042 से प्रार्थी के मोबाईल नंबर पर कई बार फोन किया व कहा कि तेरे बाड़े में अफीम रखी हैं, जिसकी मुझे सूचना हैं, तोड़-बट्टा करना हैं तो मुझ से मिल कर पैसे दे देना नही तो तुझे झूठ प्रकरण में फसा दुँगा। जिस पर थाना जीरन में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 174/2020, धारा 420, 384, 34 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान अपराध में लिप्त आरोपी विनोद के विरूद्ध अपराध पाया गया। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जमानत खारिज होने पर आरोपी द्वारा अपर सत्र न्यायालय जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।


लोक अभियोजक श्री मनीष जोशी द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया। जिस पर श्रीमान विवेक कुमार, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा आरोपी विनोद द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।


100 किलो डोडाचुरा की तस्करी करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज की गई


जावद।


श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा 100 किलो डोडाचुरा की तस्करी करने वाले आरोपी कालूसिंह पिता भैरूसिंह सोंदिया, उम्र-20 वर्ष, निवासी-सगरान जिला नीमच की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया गया।


अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैध द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 19.07.2020 की हैं। थाना जावद द्वारा मुखबीर सूचना के आधार पर सहआरोपी के अधिपत्य वाले वाहन कार से 100 किलो अवैध मादक पार्दथ डोड़ाचुरा जप्त किया था। मौके की कार्यवाही कर सहआरोपी को गिरफ्तार किया गया। जिस आधार पर थाना जावद पर अपराध क्रमांक 267/20, धारा 8/15, 29 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया। जिस पर आरोपी पवन को गिरफ्तार करने पर पूछताछ करने पर उक्त डोड़ाचुरा सहआरोपी कालूसिंह द्वारा लाना बताया, जिस पर आरोपी कालूराम द्वारा गिरफ्तारी के संदेह से बचने के लिए विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस, जावद के समक्ष अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।


अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैध द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया। जिस पर श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा आरोपी कालूसिंह द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया गया।