एनडीपीएस के प्रकरणों के लिये अभियोजन पुलिस महानिदेशक ने किया टास्क् फोर्स का गठन
टास्क फोर्स करेगी अनुसंधान की बारिकियों की समीक्षा विवेचक को मिलेगी सहायता
शाजापुर।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया गया कि, अभियोजन पुलिस महानिदेशक महोदय श्री पुरुषोत्तम शर्मा द्वारा एनडीपीएस के प्रकरणों में राज्य स्तर पर समीक्षा कर प्रदेश स्तर पर अनुसंधान की गुणवत्ता तथा प्रभावी अभियोजन संचालन किये जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश स्तरीय एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किये जाने हेतु योजना बनाई गई । दिनांक 27.08.2020 को श्रीमान संचालक महोदय लोक अभियोजन श्री पुरूषोतम शर्मा द्वारा राज्य स्तर पर तीन सदस्यीेय विशेष टास्क् फोर्स का गठन किया गया । इस विश्ेाष टास्क फोर्स में रतलाम डीडीपी श्री सुशील कुमार जैन, श्री अकरम शेख (राज्य समन्वयक एनडीपीएस एक्ट) डीपीओ इंदौर एवं श्री नितेश कृष्णन एडीपीओ मंदसौर को रखा गया है। विदित हो कि उक्त तीनों अधिकारी एनडीपीएस एक्ट के संबंध में विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य प्रशिक्षण संस्थान में विशेषज्ञ के रूप में पुलिस, अभियोजन, नारकोटिक्स, एनसीबी आदि इकाईयों को व्याख्यान व प्रशिक्षण देते रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि राज्य शासन की ओर से ड्रग माफिया पर कठोर कार्यवाही करने हेतु मुहिम शुरू की गई है। इसी तारतम्य में एनडीपीएस जैसे अपराध जो समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं एेसे अपराधियों के प्रति सख्त से सख्त कार्यवाही हो ऐसा संदेश अभियोजन महानिदेशक श्री पुरूषोत्तम शर्मा द्वारा अभियोजन अधिकारियों को दिया गया है। इस टास्क फोर्स के गठन के उद्देश्य के संबंध में श्री पुरूषोत्तंम शर्मा के द्वारा यह बताया गया कि पूरे मध्य प्रदेश राज्य में एनडीपीएस के अपराधों के अनुसंधान स्तर पर आने वाली तकनीकी त्रुटियां कैसे दूर की जा सकती हैं तथा अभियोजन संचालन किस प्रकार से प्रभावी ढंग से हो सके ताकि एनडीपीएस तस्करों को अधिक से अधिक सजा दिलाई जा सके। इस टास्क फोर्स द्वारा इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये तीन विषय विशेषज्ञों को इसमें रखा गया है।
शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
भिण्ड।
विशेष न्यायाधीश भिण्ड के न्यायालय में अवैद्य रेत का परिवहन तथा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले आरोपी मुकेश उर्फ मुक्की ने जमानत आवेदन पेष किया। प्रकरण में शासन की आरे पैरवी अभियोजन द्वारा की गई। जिसके आधार न्यायालय ने आरोपी मुकेष का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
जनसंपर्क अधिकारी चंबल संभाग इन्द्रेष कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 03.03.2016 को सह आरोपी राकेश सिंह भदौरिया एवं चार अन्य व्यक्तियों द्वारा खनिज अधिकारी भिण्ड अवैद्य खनिज रेत परिवहन की रोकथाम करने पर उनके शासकीय कार्य में बाधा पैदा करते हुये उनके साथ गाली-गलौच की थी। उक्त घटना पर से थाना देहात भिण्ड में अपराध क्रमांक 111/16 धारा 147,148,149,353,506,186 भादवि में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था। विवेचना के दौरान आरोपी मुकेष उर्फ मुक्की भदौरिया की अपराध में संलिप्तता पायी गई थी। जिसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेष कर जेल भेज दिया गया था।
एडीपीओ श्रीमती भदौरिया अब लोकायुक्त के मामलो में भी करेंगी पैरवी राज्य समन्वयक (वन एवं वन्यप्राणी) के साथ साथ लोकायुक्त प्रकरणो में भी रखेंगी शासन का पक्ष
भोपाल ।
मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि लोक अभियोजन म.प्र के संचालक/ महानिदेशक श्री पुरूषोत्तम शर्मा द्वारा डीपीओ कार्यालय भोपाल में पदस्थ एडीपीओ श्रीमती सुधाविजय सिंह भदौरिया के उत्कृष्ट कार्य तथा कर्तव्य समर्पण को देखते हुए भ्रष्टाचार से संबंधित लोकायुक्त मामलो के विशेष न्यायालय में शासन की ओर पैरवी करने के लिये नियुक्त किया गया है।
विदित है कि श्रीमती भदौरिया को वन एवं वन्यप्राणी से संबंधित मामलो में राज्य समन्वयक पूर्व में नियुक्त किया गया था, उनके द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलो में वन एवं वन्य प्राणी से संबंधित गम्भीर प्रकरणो में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से भी शासन का पक्ष रखा जाता है, उनके द्वारा कई अन्तर्राष्ट्रीय तस्करो को सजा भी दिलाई गयी है, उनके इस उल्लेखनीय कार्य को देखते हुए संचालक लोक अभियोजन द्वारा कई बार उनकी प्रशंसा की गयी है। श्रीमती भदौरिया के लोकायुक्त के प्रकरणो में नियुक्ति पर उप संचालक अभियोजन श्री के.के. सक्सेना जिला अभियोजन अधिकारी श्री राजेन्द्र उपाध्याय, एडीडीपो श्री आशीष त्यागी, श्रीमती कोमिला किरतानी, पीआरओ भोपाल संभाग श्री योगेश तिवारी, एडीपीओ श्री नवीन श्रीवास्तव , श्री विजय कोटिया एवं मीडिया सेल प्रभारी श्री मनोज त्रिपाठी सहित सभी अधिकारियो और कर्मचारियो ने श्रीमती भदौरिया को बधाई एवं शुभकामनाए दी।