पेरोल पर छूटा हत्या का आरोपी छेड़छाड़ , अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार , और शाजापुर की खबरें

थाना माधवनगर क्षेत्र में पेरोल पर हत्या का रिहा आरोपी पुनः छेड़छाड़ के अपराध व अवैध हथियार सहित गिरफ्तार


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उज्जैन।


        पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह जिला उज्जैन द्वारा चलाये जा रहे बदमाशों की चैकिंग एवं गुण्डा अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमरेन्द्र सिंह व नगर पुलिस अधीक्षक अनुभाग माधवनगर श्री रविन्द्र वर्मा भापुसे के निर्देशन में क्षेत्रीय बदमाश किशन पिता चरणलाल बामनिया उम्र 42 साल निवासी 47, पंचमपुरा उज्जैन जो कि थाना नीलगंगा के धारा 302 भादवि का पैरोल पर रिहा हुआ , को गिरफ्तार किया गया । 


      थाना माधवनगर के अपराध क्रमांक 798/20 धारा 354, 451, 506 भादवि 7/8 पाक्सो एक्ट व अपराध क्रमांक 799/2020 धारा 25 आर्म्स एक्ट के आरोपी किशन पिता चरणलाल बामनिया उम्र 42 साल निवासी 47, पंचमपुरा उज्जैन के विरूद्ध घर में घुसकर छेड़छाड करने व जान से मारने की धमकी देने पर थाना माधवनगर द्वारा आरोपी की तलाश पंचमपुरा करते उक्त आरोपी के पास एक लोहे का धारदार छुरा रखे जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार किया गया -


मोटरसाईकिल चोरी के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त


शाजापुर।


जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्‍यायालय जेएमएफसी महोदय शुजालपुर श्री धीरज कुमार द्वारा आरोपी समद खॅा उर्फ सोनू पिता हलीम खॉ उम्र 22 वर्ष निवासी सलसलाई का जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया।


श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार दिनांक 03/01/2019 को फरियादी महेन्‍द्र कुमार हीरो कम्‍पनी की मोटरसायकिल एच. एफ. डिलक्‍स क्रमांक एमपी 42 एम के 6208 से सामान खरीदने शुजालपुर आया था। वह मोटर‍सायकिल को कालिका माता चौराहे पर खडी कर सामान खरीदने सब्‍जी मंडी के अंदर गया। वापस आकर देखा तो मोटर सायकिल नही दिखी । उसने आसपास मोटरसाईकिल तलाश की लेकिन नही मिली। कोई अज्ञात चोर चुराकर ले गया। जिसकी रिपोर्ट थाना शुजालपुर सिटी पर की । अनुसंधान के दौरान आरोपी को फार्मल गिरफतार किया गया था। शुक्रवार को न्‍यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


दुष्‍कर्मी का पुलिस रिमाण्‍ड स्‍वीकार


शाजापुर।


न्यायालय जेएमएफसी महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी लाडसिंह पिता स्व. बंशीलाल गुर्जर उम्र 29 वर्ष निवासी मुबारिक पुर चिरटिया का दिनांक 13/08/2020 तक पुलिस रिमाण्‍ड स्‍वीकार किया गया।


सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 26/02/2020 को शाम 06 बजे करीब पीडिता और उसकी सास अपने खेत पर चने काट रही थी। तभी एक सफेद रंग की बोलेरो गाडी आई जिसमे लाडसिंह, शांतिलाल, इन्‍दरसिंह, अर्जुन आये। लाडसिंह ने जबरन हाथ पकडे शांतिलाल ने पैर पकडे और इन्‍दर सिंह ने मुंह दबाया और उसे उठाकर गाडी की पीछे वाली सीट पर डाल दिया। गाडी अर्जुन चला रहा था। पीडिता की सास चिल्‍लाई तो उसके साथ मारपीट की। आरोपीगण पीडिता को तराना ले गये। रास्‍ते में इन लोगों ने धमकी दी की अगर तू चिल्‍ला-चोंट करेगी तो तुझे जान से मार देंगे। तराना में पूराने सूने मकान पर एक रात रखा और चारों ने बारी-बारी से उसके साथ गलत काम किया। दूसरे दिन गाडी से सीहोर लेकर गये। लाडसिंह और शांतिलाल ने गाडी में कागज पर हस्‍ताक्षर कराये फिर शाम को आष्‍टा में पुरानी लॉज में लेकर गये और बारी-बारी से गलत काम किया। उसके बाद चारों ने पीडिता को उज्‍जैन देवास गेट के पास किराये के मकान में ले जाकर रखा। पीडिता दिनांक 24/07/2020 को आई.जी. पुलिस के कार्यालय पहुँची जहां से उसे महिला थाने भेज दिया गया। महिला थाने से उसे अ.बडोदिया थाने पर भेजा। जहां पीडिता ने घटना की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी। आज दिनांक 08/08/2020 को आरोपी को गिरफ्तार कर न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया। आरोपी का दिनांक 13/08/2020 तक का पुलिस रिमाण्‍ड न्‍यायालय द्वारा स्‍वीकार किया गया।


 


 


 


 


एडीपीओ