उज्जैन 04 अगस्त। श्रावण श्री महाकालेश्वर मंदिर के सभा मंडप स्थित भगवान श्री राम के मंदिर में दोपहर 12 बजे महाआरती का आयोजन दिनांक 05 अगस्त को किया गया है। पुजारी श्री लोकेन्द्र व्यास ने बताया कि, श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर सभामंडप में स्थित श्री राम जी के मंदिर में भगवान की महाआरती होगी। सभी पुजारी, पुरोहित, श्रद्धालुजन, मीडिया आदि आमंत्रित है, सुरक्षा अंतर्गत दूरी रख मास्क पहनकर सभी शामिल होंगे। भक्तजन रामधुन व सुन्दर काण्ड का श्रवण कर सकेंगे।
बाल हनुमान मंदिर में अखंड रामचरित मानस का पाठ
श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर में स्थित श्री बाल हनुमान मंदिर के पुजारी श्री जॉनी गुरू ने बताया कि इस अवसर पर हनुमान जी की विशेष पूजा के साथ ही दिनांक 04 अगस्त की दोपहर से 05 अगस्त की दोपहर 12 बजे तक रामचरित मानस का अखंड पाठ किया जा रहा है।
दीपों से प्रज्जवलित होगा मंदिर
श्री राम जन्म भूमि पूजन के उपलक्ष में यश गुरू जी के सौजन्य से मंदिर में 1100 दीपक प्रज्जवलित किये जायेंगे जो क्रमश: गर्भगृह नंदीहॉल व परिसर ओटले पर सुशोभित होंगे
अपने संस्थानों में सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्यतः पालन करें -एडीएम
एडीएम श्रीमती मुखर्जी ने महाविद्यालय के प्राचार्य और जिम संचालकों के साथ बैठक की
उज्जैन 4 अगस्त । मंगलवार को एडीएम श्रीमती बिदिशा मुखर्जी ने शहर के निजी एवं शासकीय महाविद्यालय और जिम संचालकों के साथ बैठक की । उल्लेखनीय है कि अनलॉक 3 प्रक्रिया के अंतर्गत बुधवार 5 अगस्त से महाविद्यालय में ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया एवं जिम शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी जाएगी ।
एडीएम ने महाविद्यालयों के संचालकों से कहा कि एडमिशन की ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान एडमिशन लेने वाले विद्यार्थी और कॉलेज के स्टाफ एक दूसरे से रूबरू ना हो ।समस्त महाविद्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्यतः पालन किया जाए । महाविद्यालयों के संचालक अपने अपने संस्थानों में अनिवार्यतः मास्क लगाए जाने व सैनिटाइजर रखने की व्यवस्था करें । स्टाफ रूम में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया जाए ।महाविद्यालयों में यह बात ध्यान रखी जाए कि किसी भी कंटेनमेंट एरिया से आने वाले कर्मचारी अथवा शिक्षक को संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जाए । इसके लिए महाविद्यालय के प्राचार्य की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से होगी । महाविद्यालयों में रैली और प्रदर्शन कैंपस में बिल्कुल आयोजित नहीं किए जाएं ।
एडीएम श्रीमती मुखर्जी ने जिम संचालकों को निर्देश दिए कि अनलॉक 3 की प्रक्रिया के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः जिम संचालक पालन करें अन्यथा जिम संचालक के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी । एडीएम द्वारा कहा गया कि ऐसे जिम जो कंटेनमेंट एरिया में है तो वे नहीं खुलेंगे । साथ ही जिम संचालक यह सुनिश्चित करें कि जिम में कंटेनमेंट एरिया से आने वाले कर्मचारी अथवा ट्रेनी को प्रवेश नहीं दिया जाए। 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों ,छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित लोगों को जिम में प्रवेश नहीं दिया जाए ।
जिम संचालक उनके जिम में आने वाले लोगों से लिखित में यह शपथ पत्र लें कि वे कंटेनमेंट एरिया से नहीं आ रहे हैं या उनका घर कंटेनमेंट एरिया से मुक्त है । समस्त जिम संचालक अपने अपने संस्थानों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें । जिम में सैनिटाइजेशन की पर्याप्त व्यवस्था करें । कपड़े के टॉवल के स्थान पर पेपर के टॉवल का उपयोग करें । जिम में उपयोग होने वाली मशीन अथवा डमबेल आदि को बार-बार सैनिटाइज करें ।
एडीएम ने जिम संचालकों से कहा कि वे जितनी सावधानी बरतेंगे उतना ही उनके लिए लाभकारी होगा । जिम में थूकने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए । हर व्यक्ति को अपने साथ निजी योगा मैट लाने के लिए कहा जाए ।फ्लोर एक्सरसाइज करने पर एक दूसरे से कम से कम 4 मीटर प्रति स्क्वायर की डिस्टेंस रखना अनिवार्य होगा । यदि जिम में ए.सी. चलाया जाता है तो ए.सी. का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रखना होगा । उल्लेखनीय है कि स्पा या स्टीम बाथ पूर्णतः बंद रहेंगे । जिम संचालकों को अपने जिम के एंट्री गेट पर सैनिटाइजर अनिवार्यतः रखना होगा । साथ ही जिम में आने वाले लोगों से फीस ऑनलाइन लेना होगी । ट्रेडमिल अथवा अन्य मशीनें कम से कम एक दूसरे से 6 फीट की दूरी पर रखना होंगी । जिम के एंट्री गेट पर थर्मल गन और पल्स ऑक्सीमीटर भी रखने के लिए एडीएम द्वारा जिम संचालकों से कहा गया ।