सेक्स रेकेट के दो महिलाओं सहित 10 आरोपियों की जमानत निरस्त , देवास में गेहूं की हेराफेरी के अभियुक्तों को जेल भेजा

सेक्स रेकेट में शामिल 10 अभियुक्तगण की जमानत निरस्त


अभियुक्तगण का कृत्य घिनौना एवं सामाजिक व्यवस्था के विरूध्द है”


उज्जैन।


न्यायालय श्रीमती तृप्ती पाण्डे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण 1 परवेज पिता बाबूखान 2 महेन्द्र पिता रामसिंह 3 राकेश पिता अनोखीलाल 4 रामकृष्ण पिता चन्दनसिंह 5 वसीम पिता रफीकउद्दीन 6 मनोज पिता सत्यनारायण 7 रामबाबु पिता दुर्गसिंह 8 मनोज पिता भागीरथ तथा दो महिला अभियुक्तगण का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया।


अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि दिनांक 16/08/2020 को नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री पल्लवी शुक्ला को रात्रि में मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि पवांसा में दोना पत्तल फैक्ट्री उधोगपुरी मक्सीरोड़ में कुछ लोगो ने कालगर्ल को बुलाकर पार्टी कर रहे है। सूचना पर थाना प्रभारी मुनेन्द्र गौतम एवं मयफोर्स के पवांसा में दोना पत्तल फैक्ट्री उधोगपुरी मक्सीरोड़ पर पंचानो के साथ पहुचकर दबिश देने पर गोडाउन में 1 परवेज पिता बाबूखान 2 महेन्द्र पिता रामसिंह 3 राकेश पिता अनोखीलाल 4 रामकृष्ण पिता चन्दनसिंह 5 वसीम पिता रफीकउद्दीन 6 मनोज पिता भागीरथ बैठे मिले तथा गोडाउन मे बने कमरे का गेट खुलवाते 7 रामबाबु पिता दुर्गसिंह 8 मनोज पिता सत्यनारायण तथा दो महिला आपत्तीजनक स्थिती में पाये गये। अभियुक्तगण को विधिवत् गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरूध्द धारा 3,4,5,7 बी अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम में अपराध पंजीबध्द किया गया।


        अभियुक्तगण द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का हैं अतः अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किया जाए । माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


प्रकरण में पैरवी श्री अमित छारी सहा0 जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा दी गई।


गेहॅू की हेरा-फेरी करने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त’’


देवास ।


  जिला अभियोजन अधिकारी, श्री राजेन्द्र खांडेगर जिला देवास द्वारा बताया गया कि फरियादी पंकज के द्वारा सह अभियुक्त रोहित को वाहन चालक होते हुये दिनांक 27.07.2020 को अरमानिया एग्रो फूड्स कम्पनी डकाच्या से बाॅम्बे महाराष्ट्र के लिये 27 टन गेहॅू ट्रक क्रं. एमपी 09 एचएच4921 में भरकर ले जाने हेतु न्यस्त किया गया था। जिसका उक्त सह अभियुक्त रोहित के द्वारा आपराधिक न्यासभंग करते हुये उक्त गेहूॅ अभियुक्त गिरीराज को विक्रय किया। अभियुक्त रोहित एवं गिरीराज के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अभियुक्त गिरीराज से 22 टन कीमती 06 लाख रूपये का गेहूॅ जप्त किया गया। गिरीराज ने मेमोरेण्डम कथन में सह अभियुक्त रोहित से उक्त वाहन में भरे गेहूॅ खरीदना स्वीकार किया जिससे स्पष्ट है कि आरोपी गिरीराज द्वारा सह अभियुक्त रोहित से चुराये गये 22 टन गेहूॅ को क्रय कर उक्त अपराध किया है। उक्त आधार पर थाना औ.क्षेत्र पर अपराध क्रमांक 453/2020 तथा धारा 406,407,411 भादवि के तहत पंजीबद्ध किया जाकर आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। 


 आरोपीगण द्वारा जमानत हेतु न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला देवास के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ सुश्री करूणा आशापुरे द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध कर जमानत आवेदन निरस्त कराते हुए आरोपीगण को जेल भिजवाया गया।  पैरवीकर्ता  - सुश्री करूणा आशापुरे                                          एडीपीओ मो.नं. 9479450970           


     जानकारी - मधूलिका मेव ,मीडिया प्रभारी, जिला देवास


वन संपदा का अवैध व्यापार करने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त’’


देवास।


जिला अभियोजन अधिकारी, श्री राजेन्द्र खांडेगर जिला देवास द्वारा बताया गया कि रात्रि में मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी मुकेश पिता कचरूलाल निवासी ग्राम सिराल्या के द्वारा स्वराज ट्रैक्टर-ट्राली क्र.ं डच्13ज्ञ4775 से अवैध रूप से सागौन ईमारती काष्ठ नग 7, 0.580 घमी परिवहन करते हुये ग्राम सिराल्या से हरणगांव मार्ग पर आरोपी के खिलाफ वन अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। जिसका पी.ओ.आर. नंबर 62/24 तथा धारा (1) म.प्र. वनोपज व्यापार विनियमन अधिनियम 1969 की धारा 2,5,15 (2) लोक सम्पत्ति हानि अधिनियम 1984 की धारा 3(1) 3.जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा (ग,3(2) 4. वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम सन् 1972 की धारा 2,9,39,,50,51 के तहत वन्य प्राणी के आवास को क्षति पहुंचायी गई। प्रकरण में सहआरोपी लम्बे समय से फरार थे आरोपी (1) राजेश पिता बनसिंह जाति कोरकू (2) चैनसिंह पिता चरणसिंह जाति गोंड निवासी दोनों सिरालियाखुर्द तह. खातेंगांव को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। 


आरोपीगण द्वारा जमानत हेतु न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ श्री रमेश कारपेन्टर द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध कर जमानत आवेदन निरस्त कराते हुए आरोपीगण को जेल भिजवाया गया  पैरवीकर्ता - श्री रमेश चन्द्र कारपेंटर                                         एडीपीओ मो.नं. 7587603302            


       जानकारी - मधुलिका मेव ,मीडिया प्रभारी, जिला देवास