सेक्स रेकेट में शामिल अभियुक्तगण की सेशन न्यायालय ने भी की जमानत निरस्त
उज्जैन।
न्यायालय श्रीमती आरती शुक्ला पाण्डेय, षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण 01 परवेज पिता बाबूखान 02 महेन्द्र पिता रामसिंह 03 राकेश पिता अनोखीलाल 04 रामकृष्ण पिता चन्दनसिंह 05 रामबाबु पिता दुर्गसिंह 06. मनोज तथा दो महिला अभियुक्तगण का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया।
उप-सचंालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि दिनांक 16.08.2020 को नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री पल्लवी शुक्ला को रात्रि में मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि पवांसा में दोना पत्तल फैक्ट्री उधोगपुरी मक्सी रोड़ में कुछ लोगो ने कालगर्ल को बुलाकर पार्टी कर रहे है। सूचना पर थाना प्रभारी मुनेन्द्र गौतम एवं मयफोर्स के पवांसा में दोना पत्तल फैक्ट्री उधोगपुरी मक्सीरोड़ पर पंचानो के साथ पहुचकर दबिश देने पर गोडाउन में 1 परवेज पिता बाबूखान 2 महेन्द्र पिता रामसिंह 3 राकेश पिता अनोखीलाल 4 रामकृष्ण पिता चन्दनसिंह 5 वसीम पिता रफीकउद्दीन 6 मनोज पिता भागीरथ बैठे मिले तथा गोडाउन मे बने कमरे का गेट खुलवाते 7 रामबाबु पिता दुर्गसिंह 8 मनोज पिता सत्यनारायण तथा दो महिला आपत्तीजनक स्थिती में पाये गये। अभियुक्तगण को विधिवत् गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरूध्द धारा 3,4,5,7 बी अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम में अपराध पंजीबध्द किया गया।
अभियुक्तगण द्वारा जमानत आवेदन सेशन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का हैं अतः अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किया जाए। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में पैरवी श्री प्रमोद चौबे, लोक अभियोजक जिला उज्जैन द्वारा दी गई।
दस हजार का फरार ईनामी बदमाश उज्जैन पुलिस की गिरफ्त में
उज्जैन।
* बदमाश मुकेश भदाले पर करीब दो दर्जन अपराध पंजीबद्ध है।
* बदमाश अवैध वसूली व मारपीट का आदतन अपराधी है।
* बदमाश के विरुद्ध एन एस ए की कार्यवाही की गई है।
श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह के निर्देशन मे अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री रुपेश व्दिवेदी द्वारा पुलिस कन्ट्रोल रुम पर थाना निलगंगा के अप. क्र. 502\20 धारा 452,323,294,506,34 भादवि का खुलासा किया गया।
आरोपी मुकेश पिता हरनामसिह भदाले 43 साल निवासी 41 प्रकाश नगर उज्जैन पर पुर्व मे 25 गम्भीर आपराधिक प्रकरण पंजिबद्ध है एवं 10000 का ईनामी है।
पुलिस अधिक्षक के निर्देशन अति. पु. अ. (शहर) श्री रुपेश व्दिवेदी एवं न. पु. अ. श्री रजनीश कश्चप के मार्गदर्शन मे पुलिस टिम नीलगंगा एवं साइबर सैल की संयुक्त कार्यवाही करते हुए। मुखबीर सुचना पर आरोपी मुकेश पिता हरनामसिंह बदाले को नियमानुसार गिरफ्तार कर रासुका की कार्यवाही की गई।
थाना महिदपुर रोड पुलिस द्वारा नाबालिक के साथ गंभीर कृत्य करने के पूर्व ही
आरोपी गिरफ्तार
उज्जैन।
पुलिस अधीक्षक जिला उज्जैन श्री मनोज कुमार सिंह द्वारा जारी निर्देशो के पालन मे थाना महिदपुर रोड थाना प्रभारी श्री एम.एल.चौहान द्वारा ग्राम ब्राह्मणखेडा मे एक नाबालिक के साथ गंभीर कृत्य होने से पूर्व आरोपी विजय बलाई निवासी सदर को गिर. कर धारा 354,354(क),376(n),511 भादवि एवं 7/8पास्को एक्ट के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर नियमानुसार कार्यवाही की गई।
नाले में शराब बनाने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज की गई
नीमच।
श्रीमान अजय सिंह ठाकुर, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा नाले में शराब बनाने वाले आरोपी श्यामलाल पिता बाबूलाल मालवी, उम्र-40 वर्ष, निवासी-हाड़ी पिपलिया, तहसील मनासा, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया गया।
अपर लोक अभियोजक श्री शादाब खान द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 25.10.2018 को ग्राम हाड़ी पिपलिया की हैं। सउनि. प्रहलाद पंवार को सूचना मिली की हाड़ी पिपलिया गांव के बांछड़ा डेरा के पास नाले के किनारे दो व्यक्ति अवैध हाथ भट्टी की महुए की कच्ची शराब बना रहे हैं, जिस पर हमराह फोर्स के घटना स्थल पहुॅचे, जहाॅ हाथ भट्टी की कच्ची शराब बनाने का कार्य चल रहा था, पुलिस को देखने पर उक्त व्यक्ति जंगल में भाग गये, आसपास के लोगो से पूछताछ करने पर आरोपीगण का नाम, पता श्यामलाल पिता बाबूलाल व पप्पू पिता बाबू होना बताया, घटना स्थल से कुल 270 मीटर कच्ची शराब जप्त की गई, जिस पर आरोपीगण के विरूद्ध थाना मनासा पर अपराध क्रमांक 513/2019, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम में पंजीबद्ध किया गया। आरोपी पप्पू को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा चुका हैं, जिस पर आरोपी श्यामलाल द्वारा गिरफ्तारी के संदेह से बचने के लिए अपर सत्र न्यायालय, नीमच में अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया।
जिस पर श्रीमान अजय सिंह ठाकुर, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा आरोपी श्यामलाल द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
कंपनी में रूपयो का घपला करने वाले आरोपी की जमानत खारिज की गई।
नीमच।
श्रीमान महेश कुमार त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा कंपनी के सहायक मैनेजर पंकज पिता मांगीलाल पटवा, उम्र-32 वर्ष, निवासी-जमुलियाकला, जिला नीमच को कंपनी में रूपयो का घपला करने वाले आरोपी की जमानत खारिज की गई।
सहायक मीड़िया सेल प्रभारी श्री आकाश यादव द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 23.03.2020 को इंडस्ट्रीयल एरिया, नीमच की हैं। फरियादी आदित्य भारद्वाज द्वारा थाना नीमच केंट में रिपोर्ट लिखाई कि आरोपी सहायक मैनेजर पंकज कंपनी में ट्रक भरवाना, ट्रक खाली करवाना, ड्रायवरों के हिसाब देखने का कार्य करता था, घटना दिनांक को छत्तीसगढ़ ट्रान्सपोर्ट द्वारा बकाया पैसो के संबंध में फोन आया तो उसेे पता लगा कि आरोपी ने कंपनी के खाते में से रूपये की हेराफेरी कर निजी उपयोग कर कंपनी को नुकसान पहुॅचाया हैं व अमानत में खयानत कर गबन किया हैं, जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 351/20, धारा 406 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। विवेचना व तहकीकात के दौरान आरोपी पंकज को नीमच न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां आरोपी द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया।
श्री आकाश यादव, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया, जिस पर श्रीमान महेश कुमार त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।
ट्रेक्टर चोरी के दुसरे आरोपी का भी जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर श्री धीरज कुमार द्वारा आरोपी समद खॉ ऊर्फ सोनू पिता हलीम खॉ उम्र 22 वर्ष निवासी सलसलाई का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया। श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार फरियादी बसंतीलाल ने घटना के एक महिने पहले खिंची साहब के शौ रूम से सोनालीका ट्रेक्टर खरीदा था। जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर उसके पास नही आया था। उसने उक्त ट्रेक्टर अपने बाडे में खडा किया था। उक्त ट्रेक्टर कोई अज्ञात बदमाश दिनांक 17/7/2020 की रात्रि में चुराकर ले गया था। जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना शुजालपुर सिटी पर की थी। अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफतार कर जेल भेजा गया था। आज दिनांक 19/08/2020 को आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
विलुप्त वन्यप्राणी कछुए की अवैध तस्करी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
08 नग स्टार टर्टल एवं 01 नग इंडियन टेंट टर्टल कछुए जप्त हुए थे आरोपी से
भोपाल।
जिला न्यायालय भोपाल में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री निशीथ खरे के न्यायालय में कछुआ स्टार टर्टल एवं इंडियन टेंट टर्टल की तस्करी करने वाला आरोपी हुजैफा पुत्र अब्दे अली निवासी हाउसिंग बोर्ड करोंद ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया और कहां कि उसने कोई अपराध कारित नही किया है। उसे झूठा फंसाया गया है । वह नवयुवक तथा उसके विवाह की बात चल रही है वह अपने परिवार की देखभाल करने वाला अकेला व्यक्ति है। शासन की ओर वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी / राज्य समन्वयक (वन एवं वन्य प्राणी) श्रीमती सुधाविजय सिंह भदौरिया ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से यह तर्क प्रस्तुत किया कि आरोपी वन्य जीव कछुआ के अवैध व्यापार में पूर्णतया संलिप्त है आरोपी से जप्त कछुआ स्टार टर्टल एवं इंडियन टेंट टर्टल क्रमश: अनुसूची चार और अनुसूची एक के विलुप्त वन्यप्राणी है। जांच के दौरान यह साक्ष्य मिले कि आरोपी अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय तस्करी गिरोह के साथ भी संलिप्त रहा है। ऐसे आरोपी के साथ कठोर रूख अपनाकर जमानत निरस्त किया जाना उचित होगा। अभियोजन के तर्को तथा मामले की गम्भीरता देखते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी की जमानत निरस्त कर दी गयी।
मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि जबलपुर WCCB को सूचना मिली कि अवैध कछुए का क्रय विक्रय होने वाला है तब WCCB आरोपी का पीछा करते हुए भोपाल आये और उडनदस्ता वन एवं वन्यप्राणी भोपाल के साथ मिलकर खरीददार बनकर आरोपी से बातचीत किये, तब आरोपी स्वंय दिनांक 11.08.2020 को दो पहिया वाहन यमहा पसीनो क्रमांक एम.पी.04एक्स.वाई. 7353 से 08 नग कुछआ स्टार टर्टल तथा 01 नग इंडियन टेंट टर्टल लेकर आंचलिक विज्ञान केन्द्र स्मार्ट सिटी रोड श्यामला हिल्स भोपाल पर देने के लिये आया जहां वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने आरोपी को पकडकर कुल 09 नग कछुए जप्त कर लिये , आरोपी ने अपने कथन में स्वीकार किया कि उसने कछुए शाहरूख निवासी जहांगीराबाद से 1200 रूपये प्रति नग कछुए की दर से खरीदा था। यह भी बताया कि शाहरूख कई बार कछुए का विक्रय कर चुका है। प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफतार किया गया। अन्य आरोपी की गिरफतारी शेष है।
दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल
शाजापुर।
देवेन्द्र मीणा डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, नाबालिक पीडिता का परिचित होते हुये पीडिता के साथ छेडछाड कर बलात्का्र किये जाने व जान से मारने की धमकी दिये जाने के आरोपी सीताराम पिता रंजीत मालवीय उम्र 42 साल , निवासी ग्राम सखेडी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शाजापुर द्वारा जेल वारंट बनाकर जिला जेल शाजापुर भेजा। आरोपी को पुलिस थाना सुंदरसी द्वारा विवेचना के दौरान गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था।