शादी के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले गिरोह की लक्ष्मीबाई की जमानत निरस्त ,लखरवड़ी लूट का खुलासा, नकबजनी का आरोपी गिरफ्तार ,नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार साथ नीमच , शाजापुर की खबरें

शादी कराने के नाम पर एक लाख रूपये एैठने वाले गिरोह की महिला की जमानत निरस्त


उज्जैन।


 न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल अपर सत्र न्यायाधीश-तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्ता लक्ष्मीबाई पति रमेश, निवासी भाटपचलाना तह0 बडनगर जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


 उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि फरियादी विनोद पिता पन्नालाल सूर्यवंशी निवासी ग्राम रतनागढ़ खेड़ा जिला रतलाम ने थाना भाटपचलाना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मेरी शादी नहीं हुई है। पिछली होली के आसपास की बात है, मैं भाटपचलाना एक कार्यक्रम में मेरे पिताजी के साथ आया था। वह हमें लक्ष्मीबाई मिली जिसने मेरे पिताजी से कहा की तुम्हारे लड़के की शादी नहीं हो रही है, मैं उसकी शादी करवा दूंगी और हमें उसके घर आने का बोला था। हम 06-07 दिन बाद लक्ष्मीबाई के घर गये, वहां लक्ष्मीबाई दशरथ व बनेसिं को बुलाया था। तीनों ने मुझसे कहा कि तुम्हारी शादी करवा देगें, डेढ़ लाख रूपये का खर्चा आयेगा, लडकी देखने इंदौर जाना पडेगा। बनेसिंह ने कहा लड़की मेरी भानजी है। मैं जो बोलूगां वहीं होगा। हमारी सहमति एक लाख रूपये पर बनी थी। 08-10 दिन बाद मेरे पास फोन आया कि पैसों की व्यवस्था हो गई हो तो इंदौर चलते है। फिर हम लोग इंदौर गये थे। वहां उन्होने पुनीता नाम की लड़की बताई जिसने शादी करने केे लिए हां कह दी थी। मेरे द्वारा अगल-अलग दिनांकों को 47,000रु नगद दिये थे। रूपये 53,000/ बनेसिंह को पुनीता के सामने नगद दिये। पैसे लेने के बाद बनेसिंह बोला कि आधार कार्ड भूल गये है। 02-03 दिन बाद आधार कार्ड लेकर कोर्ट में शादी करा देंगे। 02-03 दिन बाद मैंने बनेसिंह को फोन लगाया तो उसने फोन नहीं उठाया। लक्ष्मीबाई, दशरथ व बनेसिंह एवं पुनीता ने उसके साथ शादी की बात पर कुल 1,07,900 रूपये एैठकर उसके साथ शादी के नाम पर धोखाधडी की है। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना भाटपचलाना द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया। 


अभियुक्ता लक्ष्मीबाई द्वारा जमानत आवेदन सेशन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन अधिकारी श्री कलीम खान की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया कि अभियुक्ता द्वारा शादी के नाम पर धोखाधडी कर गंभीर अपराध कारित किया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत निरस्त किया गया। प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री कलीम खान, एजीपी तह0 बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गयी। 


मात्र दो घंटे मे किया लखेर वाडी बाजार मे हुई लूट का खुलासा


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पुलिस अधीक्षक उज्जैन श्री मनोज कुमार सिंह के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री रूपेश द्विवेदी एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री रजनीश कश्यप के मार्गदर्शन में थाना खाराकुआं के अपराध क्रमांक 111/2020 धारा 392 भादवि का खुलासा किया गया।


पुलिस टीम द्वारा मात्र 02 घण्टे में आरोपियों को गिरफ्तार कर दो जोड़ कान के टॉप्स जप्त किये गये एवं नियमानुसार कार्रवाई की गई।


*आरोपीगण -


1 )नरेश पिता रमेशचन्द्र श्रास्तव निवासी ब्राह्मण गली अब्दालपुरा उज्जैन।


2 ) नरेन्द्र पिता रामचन्द्र कोरी निवासी मैली गली उज्जैन।


लव कुश फ्लेक्स प्रिंट निजातपुरा एवं कोयला फाटक कलाली मे हुई नकबजनी का आरोपी गिरफ्तार तथा 60 हजार का मश्रुका बरामद


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पुलिस अधीक्षक उज्जैन श्री मनोज कुमार सिंह द्वारा संपत्ति संबंधी अपराधों की पतारसी हेतु जारी निर्देशो के पालन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री रुपेश व्दिवेदी एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली सुश्री पल्लवी शुक्ला के मार्गदर्शन मे दिनांक 16.08.20 कोयला फाटक फ्लेक्स की दुकान एवं दिनांक 02.02.2020 को कोयला फाटक उज्जैन कलाली मे हुई नकबजनी का आरोपी सोनु सोलंकी पिता गणेश सोलंकी निवासी शंकरपुर थाना चिमनगंज मण्डी उज्जैन को मय मश्रुका (कुल किमत 60,000) बरामद कर नियमानुसार कार्यवाही की गई।


नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास मे आरोपी पिता गिरफ्तार


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थाना नीलगंगा के अप.क्र.233/2020 धारा 354 भादवि 7/8 पाक्सो एक्ट का आरोपी निकसन पिता निकोलस निवासी 84 बालाजी परिसर थाना नीलगंगा उज्जैन को अपनी ही नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास मे आरोपी को नियमानुसार गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया।


 


महिला को शराब पिलाकर बलात्संग करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज की गई।


जावद।


श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा महिला को शराब पिलाकर बलात्संग करने वाले आरोपी अम्बालाल पिता शिवा, उम्र-24 वर्ष, निवासी निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया गया।


अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैध द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 09.03.2020 की हैं। फरियादीया ने थाना जावद में रिपोर्ट लिखाई कि घटना दिनांक को जब वह निम्बाहेड़ा बस स्टेण्ड पर थी, तब आरोपीगण अम्बालाल, गोविंद, माटरनाथ उससे मिले ओर कहा कि हम तुम्हे तुम्हारे गांव छोड़ देंगे, हम उधर ही जा रहे हैं, तब फरियादीया उनके साथ बैठ गई। रास्ते में जंगल में पहुचकर उक्त आरोपीगण ने शराब पी ली तथा अभियुक्तगण ने धोके से उसको भी शराब पिला दी तथा अभियुक्तगण अम्बालाल, माटरनाथ ने उसके साथ बलात्संग किया व घटना किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। उसके पश्चात् फरियादीया ने थाना जावद में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 115/2020, धारा 376डी, 506 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। जिस पर आरोपी अम्बालाल द्वारा गिरफ्तारी के संदेह से बचने के लिए अपर सत्र न्यायालय, जावद के समक्ष अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।


अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैध द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया कि आरोपी ने अन्य आरोपीगण से मिलकर धोके से फरियादीया को शराब पिलाकर बलात्संग किया जो कि एक अत्यन्त गंभीर अपराध हैं। जिस पर श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा आरोपी अम्बालाल द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया गया।


 अफीम तस्करी करने वाले आरोपी का जे.आर. स्वीकृत कर जेल भेजा।


नीमच।


श्रीमान सदाशिव दाॅगौड़े, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा अफीम तस्करी में लिप्त आरोपी विपुल पिता बंशीलाल अठवानी, उम्र-27 वर्ष, निवासी-सिंधी काॅलोनी, जिला नीमच का जे.आर. न्यायिक निरोध स्वीकृत कर जेल भेजा।


सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमति कीर्ति चाफेकर द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 26.06.2020 थाना-नीमच सिटी की हैं। थाना नीमच सिटी में पदस्थ सउनि. देवेन्द्र सिंह सेंगर को मुखबीर सूचना मिली थी, की केशव वेयर हाउस के सामने नया गांव हाईवे रोड नीमच से आरोपी पांचाराम व बजरंगलाल के कब्जे वाले वाहन ट्रक आरजे 21 जीबी 7841 से 50 किलोग्राम अफीम जप्त की गई। जहां पर आरोपीगण के विरूद्ध थाना नीमच सिटी में अपराध क्रमांक 238/2020, धारा 8/18 एडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया। आरोपीगण से पूछताछ करने पर अफीम जोधपुर के दीपक के माध्यम से नीमच के विपुल के यहां उतरवाना व विपुल से उक्त अफीम का पेमेंट करना बताया। पुलिस थाना नीमच सिटी द्वारा आरोपी विपुल का जे.आर. न्यायिक अभिरक्षा आवेदन प्रस्तुत किया।


जिस पर श्रीमान सदाशिव दाॅगौड़े, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा जे.आर. आवेदन स्वीकृत कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश दिया।       


 तलवार से मारपीट करने वालो का जमानत आवेदन निरस्‍त


 


शाजापुर


जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर श्री धीरज कुमार द्वारा आरोपीगण  


1.आमीन ऊर्फ पप्‍पू पिता मासूम खॉ 2.मेहबूब पिता रमजानी खॉ 3. अजगर पिता आमीन खॉ 4. अनवर उर्फ़ मुन्ना पिता मासूम खॉ 


निवासीगण नूरपुरा शुजालपुर सिटी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित यजुर्वेन्द्र सिंह खिची एडीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए सोमवार को निरस्त किया गया।


 


श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार दिनांक 02/08/2020 को करीब शाम 06:30 बजे फरियादी अतीक खॉ का छोटा भाई अजीम खॉ मोटर सायकल से घर आ रहा था। उसकी मोटरसायकल पडोस मे रहने वाले आमीन खॉ उर्फ पप्पु के घर के सामने पानी की प्‍लास्टिक की नली के उपर से निकल गई, जिससे नली दब गई। इस बात को लेकर आरोपी आमीन खॉ तथा मेह‍बूब खॉ ने फरियादी के पिता हमीफ खॉ को अश्‍‍लील गालियां दी। गालिया देने से मना करने पर आमीन ने तलवार हमीफ खॉ के सिर में मारी। फरियादी व उसका भाई एवं आशिक खॉ बीच बचाव करने लगे तभी मेहबुब खॉ, अजगर खॉ तलवार लेकर आये। मेहबुब ने तलवार अजीम खॉ के हाथ मे मारी तथा अजगर ने तलवार आशिक के हाथ में मारी, इतने मे अनवर उर्फ मुन्‍ना खॉ हाथ में डंडा लेकर आया और मारपीट की। फिर आमीन खॉ व जुलेसा बी ने बीच बचाव किया। आरेापीगण जाते जाते बोले की आज तो मेरे घर के सामने से मोटरसायकल निकाल ली है आर्इंदा हमारे घर के सामने से मोटरसाय‍कल निकाली तो जान से खत्‍म कर देंगे । दिनांक 24/08/2020 को आरोपीगण को गिरफतार कर न्‍यायालय में पेश किया गया था। न्‍यायालय ने आरोपीगण का जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त किया ।