उज्जैन , शाजापुर , नीमच की क्राइम खबरें

जहरीली शराब का विक्रय करने के लिये कब्जे में रखने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त 


उज्जैन।


न्यायालय श्रीमान राजेश नामदेव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त देवीलाल पिता जगन्नाथ मालवीय निवासी खिलचीपुरा आगर रोड जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एवं पैरवीकर्ता श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 15.08.2020 को थाना चिमनगंजमण्डी के उनि रविन्द्र कटारे मोहन नगर चौराहे से भम्रण सर्कल करते हुये इन्द्रानगर पर पहुचे जहॉ उन्हें मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति एक प्लास्टिक के डब्बे में हाथ भट्टी की कच्ची जहरीली शराब अवैध रूप से बेचने के लिये खिलचीपुरा नाले के पास रोड पर लेकर खडा है, वह कही बेचने के लिये ले जा रहा है। सूचना की तस्दीक हेतु वह मयफोर्स के मुखबीर द्वारा बताये स्थान खिलचीपुरा नाले के पास पहुॅचे, जहॉ नाले के पास एक व्यक्ति हाथ में प्लास्टिक का डब्बा लिये खडा था, जो पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे घेरबंदी कर पकडा। उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम देवीलाल पिता जगन्नाथ निवासी खिलचीपुरा आगर रोड का होना बताया। उसके हाथ में रखा प्लास्टिक का डब्बे को खोलकर देखा तो उसमें देशी हाथ भट्टी की जहरीली शराब करीब 10 लीटर भरी पाई गई, जिसकी कीमत लगभग 600/- रूपये होना पाई गई। अभियुक्त से उक्त शराब के संबंध मंे लायसेंस का पूछने पर उसने लायसेंस का नही होना बताया। अभियुक्त से विधिवत शराब को जप्त कर उसे गिरफ्तार किया गया। थाना चिमनगंजमण्डी पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध को पंजीबद्ध किया गया। 


 अभियुक्त द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया कि अभियुक्त द्वारा अपने लालच के लिये दूसरों की जान खतरे में डालना चाहता है क्योंकि कोई व्यक्ति जहरीली शराब पीता तो उसे निश्चित ही क्षति कारित होती। अभियुक्त द्वारा समाज के प्रति एक गंभीर अपराध कारित किया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री मुकेश कुमार कुन्हारे एडीपीओ जिला उज्जैन द्वारा की गयी। 


    जान से मारने की नियत से हमला करने वाले दो आरोपीयों का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्‍त


शाजापुर।


जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्‍यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी 


1. समद बेग पिता सरदार बेग उम्र 49 वर्ष


 2.अब्‍बु उर्फ अबीरूददीन पिता नुरू‍ददीन उम्र 30 वर्ष निवासीगण नरोला का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया ।


श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार दिनांक 24/07/2020 को करीब सुबह 10 बजे फरियादी अजय अपने घर के अंदर था। उसके घर के सामने शीतला माता का ओटला है। वहां पर रास्‍ते व मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा था तभी फखरूद्दीन, पप्‍पू और कल्‍लू हाथ में फर्सी व तलवार लेकर आये और फरियादी को घर के अंदर से बाहर निकाला और बोले कि रास्‍तें में पत्‍थर क्‍यों डाल रखे है। इस बात को लेकर गालियां दी। गाली देने से मना करने पर आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की। फरियादी चिल्‍लाया तो विजय, धन्‍नजय, संजय आये तो आरोपीगण और उनके साथियों ने उनके साथ भी मारपीट की। सभी आरोपीगण ने एकमत होकर हमला किया तथा जान से खत्‍म करने की धमकी दी। घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना शुजालपुर सिटी पर की। आज दिनांक 18/08/2020 को न्‍यायालय द्वारा दोनो आरोपियो का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त किया गया।


जहरीली केमीकल युक्त शराब परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत खारिज की गई


नीमच।


श्रीमान अजय सिंह ठाकुर, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा जहरीली केमीकल युक्त शराब परिवहन करने वाले आरोपी हैदरअली पिता अब्दुल रशीद कुरेशी, उम्र-20 वर्ष, निवासी-शंकर आईल मील के पास, थाना नीमच केंट, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।


अपर लोक अभियोजक श्री इमरान खान द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 04.08.2020 को टीवीएस चैराहा, नीमच की हैं। उपनिरीक्षक श्री वी.एस. चैधरी द्वारा मुखबीर सूचना के आधार पर अन्पूर्णा पेट्रोल पंप के पास से आरोपी हैदरअली कुरेशी नामक व्यक्ति को पकडा, जो अपने पास हाथ भट्टी की कच्ची महुआ शराब कही लेकर जाने वाला था, जिसके पास से 5 लीटर कच्ची शराब जप्त की गई, उक्त शराब की जाॅच करने पर उसमे से काफी तेज जहरीली गंध आ रही थी, जो कि अनुभव के आधार पर केमीकल युक्त मानव के लिए उपयोगी नही थी, जिस पर मौके की कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया व आरोपी के विरूद्ध थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 343/2020, धारा 49ए आबकारी अधिनियम में पंजीबद्ध किया गया। आरोपी द्वारा अपर सत्र न्यायालय नीमच के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया।


 जिस पर श्रीमान अजय सिंह ठाकुर, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा आरोपी हैदरअली द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


डोडाचुरा तस्कर की अग्रिम जमानत निरस्त


जावद


श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा 66 किलो डोडाचुरा तस्करी करने वाले आरोपी राधेश्याम पिता नंदा उर्फ नंदलाल जाट, निवासी-जोजवा, तहसील बिगोद, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) की अग्रिम जमानत निरस्त की गई।


अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैघ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 12.10.2019 को सिंगोली, नीमच की हैं। पुलिस थाना सिंगोली द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान सहआरोपी शंकरलाल के अधिपत्य वाली कार क्रमांक आरजे 02 सीए 5290 से तीन बोरो में 66 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा जप्त किया, आरोपी को गिरफ्तार कर थाने लाया गया व आरोपी के विरूद्ध थाना सिंगोली अपराध क्रमांक 163/2019, धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया। आरोपी से पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा उक्त डोडाचुरा सहआरोपी राधेश्याम से लाना बताया, जिस पर आरोपी राधेश्याम द्वारा गिरफ्तारी के संदेह से बचने के लिए अपर सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया।


जिस पर श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा आरोपी राधेश्याम द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


श्री जगदीश चैहान, एडी. डीपीओ को पाॅक्सो एक्ट में कुशल संचालन हेतु मिला प्रशंसा-पत्र


नीमच।


मीडिया सेल प्रभारी श्री विपिन मण्डलोई द्वारा बताया की श्रीमान राकेश गुप्ता, पुलिस महानिरीक्षक, उज्जैन जोन, उज्जैन द्वारा श्री जगदीश चैहान, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला नीमच को थाना नीमच केंट के चिन्हित जघन्य सनसनीखेज अपराध क्रमांक 646/19, धारा 354, 376(3), 376(2)(एन), 376(एबी) भादवि एवं 3/4, 5(एल)(एम)(एन)/6 पाॅक्सो एक्ट के विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 47/2019 में कुशल संचालन करने के लिए प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया।


ज्ञात हो कि उक्त प्रकरण में आरोपी अपनी 08 वर्षीय पुत्री के साथ शारीरिक शोषण करता था जिससे डरकर पीड़िता अपने घर में न रहकर रात को बाहर सोती थी। इस प्रकार बाप-बेटी के रिश्ते को तार-तार करने वाले प्रकरण में आरोपी दरिंदे पिता को श्री विवेक कुमार, विशेष सत्र न्यायालय (पाॅक्सो एक्ट) द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।