अपनी ही बेटी के दुष्कर्म के आरोपी का साथ देने वाली कलयुगी माँ को जेल भेजा , हफ्ता वसूली के आरोपियों की जमानत निरस्त साथ ही शाजापुर की खबरें

बेटी के दुष्कर्म में अभियुक्त का साथ देने वाली मॉ को न्यायालय ने भेजा जेल



 उज्जैन।


न्यायालय विशेेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) डॉ0 (श्रीमती) आरती शुक्ला पाण्डेय, अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपिया निवासी उज्जैन को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा। 


  उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि पीड़िता ने थाना नानाखेड़ा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह उसकी मम्मी के साथ उज्जैन में रहती थी, उसके बाद वह अलग-अलग चार-पांच मकानों में उसकी बहन व मौसी के बच्चों के साथ रही। उसके पिता 15 साल से अलग रहते है। अभियुक्त मेरी मॉ और हमारे साथ रहता है। जब पीड़िता 14 साल की थी तब घर में थी, तभी अभियुक्त आया और उसने उसके छोटे भाई-बहन को मंदिर भेज दिया और पीडिता के साथ दुष्कर्म किया। अभियुक्त ने कहा कि रिपोर्ट लिखाई तो तुझे बदनाम कर दूंगा। उसकी मम्मी जब ड्यूटी से वापस आई तो पीडिता ने मम्मी को घटना बताई तो इस पर उसकी मम्मी ने कहा कि अगर तूने रिपोर्ट लिखाई और थाने गई तो मुझसे बुरा कोई नही होगा। इस प्रकार पीडिता की मॉ अभियुक्त का साथ देने लगी और वर्ष 2016 में भी उसकी मॉ के सामने अभियुक्त ने पीड़िता को कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया और उसकी मॉ ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। अभियुक्त ने पीड़िता के साथ वर्ष 2013 से 2018 तक कई बार दुष्कर्म किया। थाना नानाखेड़ा द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पीडिता की मॉ आरोपिया को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। 


न्यायालय द्वारा आरोपिया को न्यायिक अभिरक्षा मंे जेल भेजा गया।   अभियोजन की ओर से पैरवी श्री सूरज बछेरिया, विशेष लोक अभियोजक, जिला उज्जैन द्वारा किया गया था। 


हफ्ता वसूली करने वाले अभियुक्तगण की दूसरी बार भी जमानत निरस्त*


‘‘फरियादी द्वारा जमानत पर अनापत्ति की गई थी‘‘


उज्जैन।


 न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल अपर सत्र न्यायाधीश-तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियक्तगण 01. कमल पिता राजाराम, 02. रोहित पिता राजाराम, निवासीगण-ग्राम सरसाना, तहसील- बड़नगर जिला उज्जैन का द्वितीय जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


       उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि फरियादी कोमल पिता लाखनसिंह द्वारा पुलिस थाना इंगोरिया पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मैं महेवा उरई जिला जालौन उ0प्र0 में रहता हूॅ, मॉ बैष्णव ट्रेवल्स की बस चलाता हूॅ, जो कानपुर से सूरत चलती है। मैं दस साल से इस लाइन पर बस चला रहा हूॅ। दिनांक 06.09.2020 को मैं सूरत से कानपुर के लिए जा रहा था, तभी बड़नगर से इंगोरिया रोड पर डी गुर्जर ढाबे के सामने करीबन 10ः00 बजे पहुंचा, तभी दिनेश पिता राजाराम, रोहित पिता राजाराम व कमल पिता राजाराम निवासी सरसाना जो मेरी बस के सामने आये और मेरा रास्ता रोककर मुझे नीचे उतारकर, मुझे तीनों मॉ-बहन की नंगी-नंगी गालियां देने लगे और बोले कि मुझे हफ्ता क्यों नहीं देते हो और तुम लोग मेरे ढ़ाबे पर अपनी बस भी नहीं रोकते हो, हमे हफ्ता अभी चाहिए। मैने उन्हें गालियां देने से मना किया और बोला कि मेरे सेठ ने किसी को भी रूपये देने से मना किया है, तभी मेरी कम्पनी की दूसरी बस जो अहमदाबाद से कानपुर के लिए जाने वाली आई तो दोनो ने उस बस को भी रोक लिया। मेरी बस की 24 सवारी व दूसरी बस की 15 सवारी उतारकर वही से जा रही अन्य बसे जो ढाबे पर खडी थी, उस में बैठा दी। हमारी दोनों बसो को जबरजस्ती ढाबे पर खड़ी करा कर बोले कि हम यहां के दादा है, हमारा यहां पर नाम चलता है, तुम्हारी कम्पनी में मेरा डेढ लाख रूपये का टेक्स हो गया है वो रूपये वसूल करेंगे तभी बसो को जाने देंगे और बोले कि अगर दोनों बसो को यहां से हटाया तो जान से खत्म कर देंगे। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना इंगोरिया पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। 


नोटः- फरियादी द्वारा न्यायालय में राजीनामा पेश किया गया तथा जमानत पर कोई आपत्ति होना नहीं व्यक्त किया गया। 


 अभियुक्तगण द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन अधिकारी की ओर से जमानत आवेदन का विरोध करते हुये तर्क किये कि अभियुक्तगण द्वारा हफ्ता वसूली का गंभीर अपराध कारित किया है तथा इनके द्वारा बस की सवारियों को उतारकर जबरजस्ती दूसरी बस में बिठाया गया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्तगण का जमानत निरस्त किया गया।


प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री कलीम खान, एजीपी तह0 बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गयी। 


तेजी से ट्रक चलाकर गाय को टक्कर मारने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त


 उज्जैन।


न्यायालय श्रीमती पूनम डामेचा, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, तहसील नागदा, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त राजू पिता निर्मल सोनी, उम्र 32 वर्ष, निवासी- वासपूर, जिला भिदनापुर प0 बंगाल का जमानत निरस्त आवेदन निरस्त किया गया।   


 अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि फरियादी दीपक पिता मुन्नालाल ने पुलिस थाना नागदा पर रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 20.09.2020 को दिन के करीब 12ः30 बजे अपने साथी हेमंत चंदेल के साथ उसके खेत पर जा रहा था तभी उज्जैन तरफ से एक ट्रक चालक अपने वाहन को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया तो ट्रक के सामने गाय आ जाने से उसने अचानक ब्रेक मारा, हमने चालक से कहा यहां पर बहुत सारे जानवर बैठे रहते है, अपना वाहन धीरे चलाओ तो ट्रक चालक बोला कि मैं तो ऐसे ही ट्रक चलाता हॅू, कोई भी सामने आ जाये मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, फिर वह ट्रक को तेज गति से चलाकर ले गया और कुछ ही दूर पर जाकर एक अन्य गाय को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे गाय के दोनों पैर टूट गये और ईलाज के दौरान गाय की मृत्यु हो गई। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना नागदा पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। 


अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी श्री विनय अमलियार द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क किये कि अभियुक्त द्वारा गंभीर अपराध कारित किया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।        


 अभियोजन की ओर से पैरवी श्री विनय अमलियार, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, तहसील नागदा जिला उज्जैन द्वारा किया गया था।     


 


दुष्‍कर्म के आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्‍त


 


शाजापुर।


न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी प्रकाश पिता देवीलाल निवासी ग्राम नारायणगढ थाना सुनेरा जिला शाजापुर का अ‍ग्रिम जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया।  जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 05/09/2020 को रात करीब 09:30 बजे पीडिता अपने घर में अकेली थी, उसका पति काम से गांव में गया हुआ था। पीडिता अपने घर के बाहर बंधे मा‍वेशियों को चारा डालने गई तो आरोपी आया और आरोपी ने बुरी नियत से पीडिता को पीछे से पकड कर खींचा। पीडिता चिल्‍लाई, इस पर आरोपी ने पीडिता को धक्‍का देकर नीचे गिरा दिया जिससे पीडिता के दाहिने हाथ की कलाई में चोट लगी। चिल्‍ला चोंट की आवाज सुनकर पीडिता का देवर आया तो उसे देखकर आरोपी भागने लगा और भागते हुए आरोपी ने पीडिता को जान से खत्‍म करने की धमकी दी। पीडिता ने घटना की रिपोर्ट थाना सुनेरा पर दर्ज करायी। पीडिता ने धारा 164 दप्रस के कथनों में आरोपी द्वारा उसके साथ दुष्‍कर्म किये जाने के संबंध में बताया जिस पर से प्रकरण में धारा 376 भादवि का इजाफा किया गया।  


आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का होने से आरोपी की ओर से प्रस्‍तुत अग्रिम जमानत आवेदन पत्र न्‍यायालय द्वारा बुधवार को निरस्‍त किया गया। अग्रिम जमानत आवेदन पर राज्‍य की ओर से अति. लोक अभियेाजक शाजापुर निर्मल सिंह चौहान ने वीसी के माध्‍यम से उपस्थित होकर आपत्ति की।  


 


अश्‍लील हरकत करने वाले का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त


 


शाजापुर।


न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश शुजालपुर श्री अमित रंजन समाधिया द्वारा जितेन्‍द्र पिता रामप्रसाद केवट उम्र 35 वर्ष निवासी राणोगंज थाना शुजालपुर मंडी का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया । 


सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 13/09/2020 को सायं 05 बजे पीडिता अपने पति के साथ शुजालपुर से खाटसूर गाडी से जा रही थी। राणोगंज नदी पूल के पास शौच करने के लिए गाडी रोकी व शौच करने के लिए सडक के निचे उतरी तभी तीन व्‍यक्ति नरसिंह निवासी राणोगंज, दिलीप निवासी रायकनपुरा, जितेन्‍द्र निवासी राणोगंज आये और उसके पति के साथ मारपीट कर विडियो बनाने लगे। विडियो बनाने से मना किया तो कपडे फाड दिये। जितेन्‍द्र ने पीडिता का बुरी नियत से सीधा हाथ पकडा, दिलीप ने अश्‍लील हरकतें की । नरसिंह मोबार्इल से विडियो बना रहा था। पीडिता और उसके पति ने शौर मचाया तो तीनो वहां से भाग गये। पीडिता ने घटना की रिपोर्ट शुजालपर मंडी पर की। आज दिनांक 24/09/2020 को आरोपी जितेन्‍द्र का न्‍यायालय द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त किया गया।


दहेज लोभियों को भेजा जेल


शाजापुर।


न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपीगण 1- शेख मुकीम पिता शेख हकीम उम्र 22 वर्ष 2- जरीना बी पति शेख हकीम उम्र 45 वर्ष निवासीगण नरोला का जेल वारंट बनाकर जेल भेजा ।   


सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 08/09/2020 को सायं 05:10 बजे मृतिका राशिदा बी को जली हुई स्‍थि‍ति मे ईलाज के लिए सिविल अस्‍पताल शुजालपुर सिटी लाया गया। उसकी हालत ज्‍यादा खराब होने से उसे ईलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया। उसी दिन रात 09:20 बजे ईलाज के दौरान ह‍मीदिया अस्‍पताल में उसकी मृत्यु हो गई। मर्ग जॉच के दौरान साक्षीगण ने कथनों में बताया कि, आरोपी शेख मुकीम और जरीना बी मृतिका राशिदा से दहेज में फ्रीज,मोटरसायकल, सौफा आदि सामान नहीं लाने की बात पर उसके साथ मारपीट कर उसे प्रताडित करते थे। मृतिका का तलाक होने के बावजुद मृतिका को शेख मु‍कीम बहला फुसलाकर ले गया । आरोपीगण के विरूद्ध थाना शुजालपुर सिटी पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। आज दिनांक 24/09/2020 को आरोपीगण को गिरफतार कर न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया। जहां से उनका जेल वारंट बनाकर जेल भेजा गया।