स्त्री की लज्जा भंग करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
आज दिनांक को माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल सुश्री निधि शाकयवार के न्यायालय में आरोपी निशार बादशाह नि. काजी केम्प भोपाल द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। शासन की ओर से पैरवी करते हुए अभियेाजन अधिकारी श्रीमती मृगनयनी कुशवाह ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि वर्तमान में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में निरंतर वृद्धि हो रही हे एवं आरोपी द्वारा स्त्री की लज्जा भंग करने जैसा घिनौना काम किया गया है। केस डायरी का अवलोकन एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी निशार बादशाह की जमानत निरस्त करते हुए उसे जेल भेज दिया गया।
एडीपीओ. श्रीमती मृगनयनी कुशवाह ने बताया कि पीडिता श्रीमती आरती सुमन ने थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 12.09.2020 को रात्रि करीब 3 बजे मैं अपने घर के बेडरूम में सो रही थी, जिसकी खिडकी का कॉंच टूटा हुआ था। तभी आरोपी बादशाह वहॉं आया और मेरे कमरे की खिडकी के टूटे हुए कॉंच में डंडा डाल कर मेरी साडी के पल्लू को खिचनें लगा जिससे मेरी नींद खुल गई। मैंने डंडे को अपने हाथ से पकड लिया तो आरोपी ने मेरा हाथ बुरी नियत से पकड लिया। मैं चिल्लाई तो मेरे पति वहां आ गये जिन्हें देख आरोपी वहां से भाग गया।
पुलिस द्वारा उक्त अपराध थाना टीलाजमालपुरा अंतर्गत धारा 354 भादवि के अपराध क्र. 0382/2020 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया।
गिरोह बनाकर चोरी करने वाली आरोपिया की जमानत निरस्त
आज दिनांक को माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल श्री लालता सिंह के न्यायालय में आरोपी निरंजना परमार द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि आरोपी के विरूद्ध झूठा मामला पंजीबद्ध किया गया है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। शासन की ओर से पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी श्रीमती रचना चिढार ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अरोपिया द्वारा गिरोह बनाकर तकरीबन 20 चोरियां की गई है, जो की गंभीर हैं और मामले में विवेचना जारी है इसलिए आरोपिया को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं है। केस डायरी का अवलोकन एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपिया निरंजना परमार की जमानत निरस्त करते हुए उसे जेल भेज दिया गया।
एडीपीओ. श्रीमती रचना चिढार ने बताया कि फरियादी अनिल नाहर पिता आर.सी. नाहर नि. फ्लैट नं. ए/305 कृष्णा केंपस कोलार रोड भोपाल ने थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 16.01.2020 को मैं अपने घर का ताला लगाकर सहपरिवार अपने बेटे अर्पित नाहर की शादी में बिलासपुर चला गया था। दिनांक 19.01.2020 शाम 6 बजे सोसाईटी वाले ने फोन से बताया कि फ्लैट में चोरी हो गई है। दिनांक 20.01.2020 को मैं घर वापस आया तो देखा कि दरवाजे का कुंदा टूटा है एवं दोनो बेडरूम की अलमारी व लॉकर खुले है एवं सामान बिखरा पडा है, लॉकर में से सोने व चांदी के जेवरात एवं नकदी रूपये चोरी हो गये है।
थाना क्राईम ब्रांच ने दिनांक 09/09/2020 को आरोपीगण लहरयिा, राजा उर्फ अनवर सिंह, निरंजना परमार, राजेश परमार, निरकालिस पवार को गिरफ्तार किया गया जिसमें आरोपीगण से मसरूका बरामद किया गया था। आज दिनांक को आरोपी निरंजना परमार द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।
बलात्कार करने वाले आरोपी नंदोई की जमानत निरस्त
भिण्ड।
न्यायालय षष्ठम् अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में महिला के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी नंदोई प्रमोद पुत्र शोभाराम ने जमानत आवेदन पेश किया। जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।
जनसंर्पक अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इंदे्रश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि फरियादिया ने थाने में रिपोर्ट लेख करायी कि फरियादिया के साथ आरोपी प्रमोद ने उसका नंदोई होते हुए जबकि उसका पति नौकरी करने बाहर गया था और फरियादिया घर पर अकेली थी, फरियादिया के साथ 6 महीने तक बलात्कार किया और घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। डर के कारण अभियोक्त्री ने यह बात किसी को नहीं बतायी। फरियादिया की रिपोर्ट पर से थाना फूप द्वारा अपराध क्रमांक 99/2020 धारा 376(2), 506 भादवि में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
अवैध रेत का परिवहन करने वाले आरोपी ड्राइवर की जमानत निरस्त
भिण्ड।
न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में चैकिग के दौरान अवैध रेत परिवहन एवं गलत राॅयल्टी दिखाने वाले आरोपी संतोष नागर के द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया। जिसे न्यायालय ने निरस्त कर दिया।
जनसंर्पक अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इंदे्रश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि दिनांक 05/09/2020 बबेड़ी रेत नाका से 100 मीटर पहले रात्रि में खनिज शाखा के कर्मचारियों द्वारा एक एलपी ट्रक 14 चक्का को रोककर वाहन चालक से राॅयल्टी पर्ची मांगी गई तो उसने गलत राॅयल्टी पर्ची दिखायी। उक्त वाहन द्वारा गलत राॅयल्टी लेकर रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा था। वाहन चालक से नाम पूछने पर उसने अपना नाम संतोष बताया। उक्त वाहन के चालक संतोष द्वारा रेत का चोरी कर परिवहन किये जाने से आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना देहात द्वारा अपराध क्रमांक 533/2020 अंतर्गत धारा 379,414 भादवि में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
कट्टा अड़ाकर लूट करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
भिण्ड। न्या्य
विशेष न्यायाधीश (डकैती) जिला भिण्ड के न्यायालय में कट्टा अड़ा कर लूट करने वाले आरोपी हंसराज पुत्र जगरूप सिंह धाकड़ ने जमानत आवेदन पेश किया। जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।
जनसंर्पक अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इंदे्रश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि फरियादी कन्हैया राठौर ने थाना उपस्थित होकर दिनांक 31/08/2020 को मय अपने पापा संतोष राठौर पत्नी व फूफा के साथ रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 30/08/2020 को वह अपने ससुर गुरूनारायण राठौर जो बीमार थे जिनको हम देखने के लिये भिण्ड आ रहे थे। एक मोटरसायकल सी.टी. 100 पर वह तथा उसकी पत्नी बैठे थे तथा दूसरी मोटरसायकल पैसन प्रो पर उसके पिताजी तथा उसकी मां व फूफा बैठे थे समय करीबन रात्रि 10 बजे का होगा जैसे ही वह मुरलीपुरा मोड़ से थोड़ा आगे पेट्राॅल पंप से थोड़ा पहले पहुंचा तो उसने अपनी मोटरसायकल रोक दी इतने में उसके पिता व मां एवं फूफा वीरेन्द्र मोटरसायकल से आगे निकल गये तभी एक पीछे से आ रही मोटरसायकल जिसका उसने नंबर व माॅडल नहीं देख पाया और उसकी मोटरसायकल के आगे लगा दी और उसी मोटरसायकल पर अज्ञात चार व्यक्ति थे जो मुंह पर कपड़े बांधे हुये थे और एक व्यक्ति ने उसका गला पकड़ लिया, दूसरे उसे पकड़ लिया और उसकी छाती पर कट्टा अड़ा दिया फिर सभी बोले कि तुम्हारे पास जो सामान है वो हमको दे दो। उसने देने से मना किया तो उसने देने से मना किया तो उनके साथ में खड़े तीसरे व चैथे व्यक्ति ने उसकी पत्नी का मंगल सूत्र, ब्रजवाला, खींचकर निकाल लिये और उसका ओपो कंपनी का मोबाइल जिसमें एयरटेल की सिम डली हुई थी एक अंगूठी सोने की 500 रूपये जबरदस्ती छीन लिये वह चिल्लाया तो उसके आगे जो निकल गये थे जो लौटकर वापस आये उन्हें आते देखकर वह चारों लोग मोटरसायकल से सुनारपुरा की तरफ भाग गये। उक्त रिपोर्ट पर से पुलिस थाना देहात में अपराध क्रमांक 524/2020 धारा 392,34 भादवि एवं लूट डकैती एक्ट की धाराओ में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
अवैध रेत परिवहन करने वाले आरोपीगण का विशेष न्यायालय से भी जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर।
विशेष न्यायाधीश शाजापुर द्वारा भी आरोपीगण सैयद पिता शाबीर अली व आबिद पिता शरीफ अली निवासीगण ग्राम सुंदरसी जिला शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया ।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 10.08.2020 को सुबह 09:30 बजे आरोपी सैयद सोनालिका ट्रेक्टर-ट्राली में रेत भरकर बेचने के लिये ले जा रहा था। उक्त ट्रेक्टर-ट्राली का मालिक आरोपी आबिद अली है जिस पर नंबर नही लिखा हुआ था। उक्त रेत बिना रॉयल्टी भुगतान के ले जाई जा रही थी। उक्त रेत भरे हुये ट्रेक्टर-ट्राली को काली सिंध नदी के पास पुलिस थाना सुंदरसी की पुलिस ने पकडा था। पुलिस थाना सुंदरसी के द्वारा खनिज विभाग को सूचना दी गई जिस पर आरोपीगण के विरूद्ध सुश्री कामना गौतम खनिज निरीक्षक जिला शाजापुर द्वारा दिनांक 03-09-2020 को थाना सुंदरसी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफतार कर दिनांक 9 सितंबर 2020 को जेल भेजा गया था, आरोपीगण तभी से जेल में है। शासन की और से निर्मल सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक शाजापुर द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।
चोरी के आरोपी का पुलिस रिमाण्ड स्वीकार
शाजापुर।
न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर श्री धीरज कुमार द्वारा आरोपी कमल पिता दिपसिंह कंजर उम्र 22 वर्ष निवासी कंजर डेरा देवडा थाना सुंदरसी का दिनांक 18/09/2020 तक का पुलिस रिमाण्ड स्वीकार किया गया।
सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 04/08/2020 को फरियादी प्रभात श्रीवास्तव अधिवक्ता दरगाह के सामने पचोर रोड शुजालपुर सिटी पर बने अपने ऑफिस में बैठे थे। फरियादी ने ऑफिस के बाहर अपनी मोटरसायकल होण्डा साईन क्रमांक एमपी 42 एम.क्यू.0203 ब्लेक कलर की खडी की थी। फरियादी रात्रि करीब 08:30 बजे ऑफिस बंद करके घर जाने के लिए बाहर आये तो मोटरसायकल नही दिखी । फरियादी ने मोटरसायकल की तलाश् आसपास,दोस्तो , परिवार वाले व रिश्तेदारो में की लेकिन कोई पता नही चला । कोई अज्ञात चोर फरियादी की मोटरसायकल चुराकर ले गया। फरियादी ने थाना शुजालपुर सिटी पर रिपोर्ट दर्ज करायी । आज दिनांक 16/09/2020 को आरोपी का न्यायालय द्वारा दिनांक 18/09/2020 तक पुलिस रिमाण्ड स्वीकार किया गया।
तलवार मारने वाले आरोपी का जमानत आवेदन एवं महिला आरोपीया का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त।
शाजापुर।
न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी बहादूर उर्फ बलदेवसिंह राजपुत उम्र 20 वर्ष का जमानत आवेदन एवं आरोपीया सीता पति मांगीलाल उम्र 50 वर्ष निवासीगण मण्डावर का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डी.पी.ओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 25/06/2020 को शाम 07 बजे फरियादी मानसिंह अपने घर के सामने खडा था तभी आरोपी बहादूरसिहं ने कहा की काका तुने तेरी गाय मेरे सोयाबीन के खेत तरफ क्यो घेर दी तो फरियादी ने कहा की मेने नही घेरी । तो आरोपी ने अश्लील गालिया दी और तलवार मारी जिससे फरियादी को बाये हाथ की चिटी उंगली में चोट आई। आरोपीया सीता बाई ने भी फरियादी को डंडे से मारा जिससे फरियादी को पीठ पर चोट आई । फरियादी का बचाव संतोष और अंतरसिंह ने किया। आरोपीगण फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर चले गये। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना शुजालपुर सिटी पर की। आज दिनांक 16/09/2020 को आरोपीगण का जमानत आवेदन एवं अग्रिम जमानत आवेदन न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया।
मो नं 7587603490