ब्राउन शुगर सहित अन्य मादक पदार्थों के आरोपी को जेल भेजा , भोपाल , शाजापुर की अन्य खबरें भी

ब्राउन शुगर, एम.डी. एवं मादक पदार्थ गांजा रखने वाला आरोपी पहुँचा जेल  


तलाशी में आरोपी के पास से जिंदा कारतूस एवं कट्टा भी हुआ था जप्‍त


भोपाल।


आजदिनांक को माननीय विशेष न्‍यायाधीश्‍ एन.डी.पी. एस. श्री मुकेश कुमार के न्‍यायालय में मादक पर्दा‍थों की तस्‍करी करने वाले आरोपी आमिर ने जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया । उपसंचालक अभियोजन श्री के.के. सक्‍सेना, अभियोजन अधिकारी श्री विक्रम सिंह एवं नीरेन्‍द्र शर्मा द्वारा आरोप की गंभीरता को देखते हुए उक्‍त जमानत का विरोध किया गया। माननीय न्‍यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए उक्‍त जमानत आवेदन को निरस्‍त कर आरोपी को न्‍यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।  


 उपसंचालक श्री के. के. सक्‍सेना ने बताया कि दिनांक 10.09.2020 को थाना क्राईम ब्रांच भोपाल के उ.नि. संतोष रघुवंशी को मुखबिर से सूचना मिली कि एक लडका आमिर जो बुधवारा का रहने वाला है, स्‍कूटी से रचना नगर अंडर ब्रिज के पास आता है और खडे होकर ग्राहकों को गांजा एम.डी. तथा सफेद पाउडर बेचता है। संतोष रघुवंशी सूचना की तस्‍दीक के लिए गवाहों तथा हमराह स्‍टाफ को साथ लेकर अंडर ब्रिज के पास पहुँचे जहॉं पर एक लडका बगैर नंबर की सफेद काले रंग की स्‍कूटी पर बैठा दिखा, पास में ही एक व्‍यक्ति अपने हाथ में एक सफेद रंग का प्‍लास्टिक का झोला लिए खडा था। पुलिस ने दोनो से नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम आमिर पिता प्‍यारे मियां तथा दूसरे ने अपना नाम रफीक पिता अब्‍दुल राउफ बताया। पुलिस अधिकारियों ने दोनो की पृथक पृथक तलाशी ली। जिसमें आमिर की तलाशी लेने पर उसके पेंट की दाहिनी जेब में सफेद रंग का एम.डी. मादक पदार्थ तथा कमर की तलाशी लेने पर एक देशी कट्टा में जिंदा राउंड के रखे हुए पाया। दूसरे आरोपी से गांजा तथा ब्राउन शुगर पाया।


 आमिर से जो एम.डी. मादक पदार्थ मिला था वह मादक पदार्थ का तौल इलेक्‍ट्रानिक तौल से तौला था और पुलिस के द्वारा वहीं पर कार्यवाही करते हुए दोनों आरोपीगण से मिले मादक पदार्थ एम.डी., गांजा तथा ब्राउन शुगर एवं कट्टे को जप्‍त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना क्राईम ब्रांच भोपाल में दोनो आमिर व रफीक के विरूद्ध एन.डी.पी.एस. एक्‍ट की धारा 08, 20, 21, 22 तथा आर्म्‍स एक्‍ट की धारा 25, 27 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया।


 आरोपी आमिर के अधिवक्‍ता द्वारा अभियुक्‍त आमिर का जमानत पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया, जहां पर उपसंचालक अभियोजन के द्वारा जमानत का विरोध किया गया। माननीय न्‍यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए जमानत निरस्‍त करते हुए आरोपी को न्‍यायिक अभिरक्षा में भेजा ।


दहेज मांगने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्‍त  


आज दिनांक को माननीय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल श्रीमती ज्‍योति डोंगरे शर्मा के न्‍यायालय में विवाहिता से दहेज की मांग करने तथा मारपीट करने वाला आरोपी पति चंद्रशेखर सिंह एवं सास श्रीमती माया सिंह द्वारा जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया गया। अभियोजन अधिकारी श्रीमती रागिनी श्रीवास्‍तव द्वारा आरोप की गंभीरता को देखते हुए उक्‍त जमानत का विरोध किया गया। माननीय न्‍यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपियों की जमानत निरस्‍त कर उन्‍हें न्‍यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।


 एडीपीओ श्रीमती रागिनी श्रीवास्‍तव ने बताया कि पीडिता श्रीमती ममता सिंह राजपूत अपनी मॉं प्रेमासिंह एवं भाई मोहित सिंह के साथ थाना खजूरी सडक उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख करायी कि उसके पति एवं सास द्वारा उसे दहेज के लिए प्रताडित एवं मारपीट की जाती है। पीडिता ने बताया कि उसकी शादी दिनांक 09.02.2020 को एवरग्रीन गार्डन भोपाल में दोनो परिवारों की सहमति से आरोपी चंद्रशेखर सिंह से पिता स्‍व. श्री रामजी सिंह नि. कैलाशा नगर अशोका गार्डन भोपाल के साथ हुई थी। विवाहिता के पिता ने शादी में दहेज के रूप में तिलक में 5 लाख रूपये नकद, सोने की चांदी के जेवरात एवं घरेलू सामान दिये थे। लेकिन शादी के बाद से ही पीडिता को उसकी सास माया सिंह एवं पति चंद्रशेखर द्वारा दहेज की मांग की जाती थी और परेशान कर मारपीट की जाती थी। पीडिता के पिता द्वारा उसकी सास के खाते में 3,65,000 रूपये डलवाये भी गये थे। दिनांक 11.06.20 को जब पीडिता अपनी मॉ से बात कर रही थी तभी उसकी सास और पति आया और उसका मोबाईल छीनकर उसके साथ मारपीट करने लगे, जिससे पीडिता का हाथ टूट गया और उसके शरीर पर मारपीट के निशान बन गए।


 उक्‍त सूचना पर थाना अशोका गार्डन द्वारा आरोपी चंद्रशेखर एवं माया के विरूद्ध अंतर्गत धारा 498ए, 294, 325, 34 भादवि एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध क्रमांक 0380/20 के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्‍यायालय में पेश किया गया।


घर में घुसकर नाबालिग का बुरी नियत से हाथ पकड़ने वाले आरोपी को भेजा जेल  


शाजापुर।


जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर श्री अमित रंजन समाधिया द्वारा आरोपी गोविंद उर्फ राजा पिता हुकमसिंह उम्र 19 वर्ष निवासी वार्ड नं-2 पानखेडी थाना कालापीपल का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया। 


श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार दिनांक 08/09/2020 को दिन के करीब 03 बजे पीडिता अपने घर में कपडे घडी कर रही थी। तभी आरोपी घर मे घुस आया और बुरी नियत से उसका हाथ पकडकर उसके साथ झुमा झटकी करने लगा। पीडिता चिल्‍लाई तो उसके पापा वहां आ गये। जिन्हें देखकर आरोपी भाग गया। आरोपी ने पीडिता को जान से मारने की धमकी भी दी थी। पीडिता ने घटना की रिपोर्ट थाना कालापीपल पर की । आरोपी को गिरफ्तार कर आज दिनांक 14/09/2020 को न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया। जहां से आरोपी का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।


धरा को हरियाली से सजायेंगे, योग- व्यायाम से अभियोजन अधिकारी स्वयं को स्वस्थ बनाएंगे 



शाजापुर। 


 कोविड 19 के महामारी संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये श्रीमान संचालक लोक अभियोजन महोदय श्री पुरूषोत्‍तम शर्मा द्वारा प्रदेश के सभी अभियोजन अधिकारियों व कर्मचारियों को स्‍वैच्छिक आधार पर व्‍यायाम/योगा करने का परामर्श दिया गया है तथा स्‍वास्‍थ्‍य को लेकर जागरूकता बनाये रखने के लिये भी कहा गया है। कार्यालयों को क्‍लीन एंड ग्रीन रखने के लिये भी कहा गया है। उक्‍त कड़ी में जिला अभियोजन कार्यालय शाजापुर के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को वेबेक्‍स एप्‍प के माध्‍यम से मीटिंग आयोजित कर आज दिनांक 14.09.2020 को सिस्‍को वेबेक्‍स एप्‍प के माध्‍यम से उक्‍त संबंध में प्रोत्‍साहित किया गया।  


उक्‍त प्रशिक्षण कार्यक्रम सुश्री प्रेमलता सोलंकी उपसंचालक अभियोजन जिला शाजापुर की अध्‍यक्षता में संपन्‍न हुआ। श्री देवेंद्र कुमार मीना, डीपीओ जिला शाजापुर द्वारा इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी का स्वागत करते हुए आयोजित मीटिंग की रूपरेखा के संबंध में सभी को अवगत कराया गया।


उक्‍त प्रशिक्षण में श्री देवेन्‍द्र कुमार मीना डीपीओ , श्री संजय मोरे अति.डीपीओ, श्रीमती ममता पाराशर एडीपीओ, श्री कमल गोयल एडीपीओ, श्री अजय प्रतापसिंह बुंदेला एडीपीओ, श्री सुरेश नरगावे एडीपीओ, श्री हेमेन्‍द्र व्‍यास सहायक ग्रेड-3, श्री बद्रीप्रसाद गोठी पीसीडी, श्री हाकिम सिंह एपीसीडी, श्री महेश परमार सहा. ग्रेड-3, श्री प्रमोद शर्मा सहा. ग्रेड-3 के द्वारा सभी को योग/व्‍यायाम/पौधों के रोपड के संबंध में जानकारी देते हुए इनके महत्‍व को बताया गया और प्रोत्‍साहित किया गया।


 उक्‍त आयोजन का संचालन श्री सचिन रायकवार एडीपीओ, जिला शाजापुर द्वारा किया गया। श्री रमेश सोलंकी अति. डीपीओ शाजापुर द्वारा उपस्थित सभी सहभागियों का आभार व्‍यक्‍त किया गया । जिसमें जिला शाजापुर एवं आगर-मालवा के समस्‍त अभियोजन अधिकारीयों एवं कर्मचारीगण द्वारा सिस्‍को वेबेक्‍स एप्‍प के माध्‍यम से उपस्थित होकर भाग लिया गया।