चैन स्नेचिंग के आरोपी गिरफ्तार , तीन चैन जप्त, धोखे से जमीन की रजिस्ट्री करने के अभियुक्त की जमानत निरस्त , साथ ही शाजापुर की खबरें

चैन स्नेचिंग की वारदात करने वाले आरोपी गिरफ्तार


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उज्जैन।



पुलिस अधीक्षक उज्जैन सुश्री सविता सोहाने के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (जोन-2) श्री अमरेन्द्र सिंह तथा CSP डॉ. रविन्द्र वर्मा के मार्गदर्शन मे थाना माधव नगर उज्जैन के अपराध क्रमांक 133/2020 धारा 392 भादवि, अपराध क्रमांक 805/2020 धारा 379 भादवि तथा अपराध क्रमांक 833/2020 धारा 392 भादवि के आरोपीयो की पतासाजी के निर्देश थाना माधव नगर तथा सायबर सेल को दिये गये । दिनांक 04.09.2020 को फ्रीगंज उज्जैन मे संदिग्ध रुप से घुमते हुए आरोपी 1-ईश्वर सोलंकी पिता सुभाष सोलंकी उम्र 22 साल 02. सागर पिता सुभाष सोली उम्र 19 साल निवासीगण तिलकेश्वर कालोनी उज्जैन को पकड़कर पूछताछ की गई । उक्त अपराधो को कारित करना कबूल किया गया । उक्त आरोपीयो को गिरफ्तार कर तीन सोने की चैन (कीमत 1,75000/- रुपये) बरामद कर नियमानुसार कार्यवाही की गई । आरोपीयो के विरुद्ध थाना जीवाजीगंज मे भी अपराध पंजीबद्ध है ।



आरोपी मोसिन गिरफ्तार


पुलिस अधीक्षक उज्जैन के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर)श्री रुपेश द्विवेदी तथा CSP पल्लवी शुक्ला के मार्गदर्शन मे थाना पवासा के अप.क्र.80/2020 धारा 306 भादवि का आरोपी मोसीन उर्फ बंटी पिता अजीज खान निवासी शिवनगर पाण्ड्याखेडी उज्जैन को थाना पवासा द्वारा विधिवत गिरफ्तार कर नियमानुसार कार्यवाही की गई ।


दबाव बनाकर धोखे से रजिस्ट्री कराकर जमीन स्वामी को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाले अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त


 उज्जैन।


न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल अपर सत्र न्यायाधीश-तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त अय्यूब पिता अलीबख्श निवासी-ग्राम जांदला, तहसील बडनगर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


  उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि, दिनांक 17.11.2019 को थाना भाटपचलाना पर मर्ग जॉच के दौरान मृतक मांगीलाल की पत्नि राधाबाई, भाई भंवरलाल, लडकी अंकिता, मॉ कलाबाई के कथन लिये गये जिन्होने अपने कथन में बताया कि इस्लाम, अरब अली एवं अय्यूब ने मृतक मांगीलाल की पौने आठ बीघा जमीन की रजिस्ट्री धोखे में रखकर व दबाव बनाकर अपने नाम करा ली और पैसे भी नहीं दिये व नामांतरण कराने के लिए मृतक मांगीलाल को धमकी देकर परेशान किया। इस कारण मृतक मांगीलाल ने परेशान होकर सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक मांगीलाल की जेब से एक सुसाइड़ नोट मिला है जिसमे लिखा है इस्लाम, अरबअली व अय्यूब ने मेरे से दबाव में लाकर मेरी जमीन की रजिस्ट्री करवा ली, इस कारण दवाई खा ली है। जांच उपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 306, 506 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया। 


अभियुक्त अय्यूब द्वारा अग्रिम जमानत हेतु आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया कि अभियुक्त द्वारा गंभीर अपराध कारित किया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री कलीम खान, एजीपी तह0 बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गयी। 


अवैध शराब का परिवहन करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त


 उज्जैन।


न्यायालय श्रीमती पूनम डामेचा, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, तहसील नागदा, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त मनोहर पिता नारायण परमार, निवासी- नागदा जिला उज्जैन का जमानत निरस्त आवेदन निरस्त किया गया।   


 अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि दिनांक 15.06.2020 को उप.निरी. राजेश सिंह को रात्रि गस्त के दौरान मुखबीर से महिदपुर रोड नाका पर सूचना मिली की कोटा फाटक ब्रिज के नीचे एक सफेद रंग की कार शासकीय देशी शराब की दुकान के सामने खड़ी है, जिसमें शराब भरी है। सूचना की तस्दीक हेतु मय फोर्स के साथ लेकर मुखबीर द्वारा बताये स्थान पर पहुंचे। जहां पर पुलिस का वाहन देखकर 03-04 व्यक्ति कार से उतरकर भाग गये, जिन्हें पकड़ने का प्रयास किया लेकिन वह पुलिस को चकमा देकर भाग गये, किन्तु भागने वाले व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को नगर सुरक्षा समिति के सदस्य द्वारा पहचान लिया गया, उसका नाम मनोहर पिता नारायण, निवासी नागदा का होना बताया। मौके पर खडी कार को चैक करने पर उसमें पीछे की तरफ 30 पेटी अवैध देशी प्लेन मदिरा शराब होना पाया गया। प्रत्येक पेटी में 180 एमएल के 48-48 क्वाटर भरे हुए पाये गये। कुल क्वाटर 1440 क्वाटर थे। अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना नागदा पर आबकारी अधिनियम में अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। 


 अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी श्री विनय अमलियार द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क किये कि अभियुक्त द्वारा गंभीर अपराध कारित किया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।        


 अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमान विनय अमलियार, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, तहसील नागदा जिला उज्जैन द्वारा किया गया था। 


260 किलो डोडा चूरा के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त 


शाजापुर।


न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट शाजापुर द्वारा आरोपी धीरप सिंह सोंधिया पिता राघु सिंह निवासी ग्राम काचरिया बडोद जिला आगर मालवा का जमानत आवेदन गुरुवार को निरस्त किया गया।


 जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, मुखबिर सूचना मिलने पर थाना बड़ोद के उप निरीक्षक सुशील वर्मा ने सरकारी बलड़ें पर जंगल में ककडेल झलारा रोड के पास पिकअप वाहन क्रमांक एमपी 14 जी सी 0508 को लावारिस संदिग्ध हालत में पड़ें हुए देखा। उक्त वाहन में 13 बोरियों में लगभग 260 किलो डोडा चूरा भरा हुआ पाया गया था। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। शासन की ओर से आपत्ति एम एल शर्मा लोक अभियोजक शाजापुर ने वी सी के माध्यम से की।


ट्रेक्टर की ट्राली चोरी करने वाले का पुलिस रिमाण्‍ड स्‍वीकार


शाजापुर।


जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपी भगवानसिंह पिता तेजपाल खाती उम्र 43 वर्ष निवासी खेडीपुरा इच्‍छावर का दिनांक 07/09/2020 तक का पुलिस रिमाण्‍ड स्‍वीकार किया गया। 


श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार फरियादी राकेश ने थाना अवंतिपुर बडोदिया पर रिपोर्ट लिखाई कि, दिनांक 21/10/2019 को उसने अपनी ट्राली अपने मकान की पानी की टंकी के पास खडी की थी। रात 10 बजे खाना खाकर सो गया था। सुबह 07 बजे उठकर देखा तो पानी की टंकी के पास खडी ट्राली की नही दिखी । उसने ट्राली आसपास तलाश की लेकिन ट्राली नही मिली। कोई अज्ञात बदमाश रात्री में ट्राली चुराकर ले गया। फरियादी ने उक्‍त ट्राली वर्ष 1999 मे खरीदी थी। ट्राली के एक तरफ शिवशक्ति कृषि फार्म एवं एक तरफ गोपाल आष्‍टा लिखा है । न्‍यायालय दवारा आरोपी का दिनांक 07/09/2020 तक का पुलिस रिमाण्‍ड स्‍वीकार किया गया।